Government of India Manual Regarding Official Language Hindi PDF
Document Details
Uploaded by BestKnownLongBeach6076
2023
Anshuli Arya
Tags
Summary
This document is a manual regarding the use of the official language Hindi by the Government of India, revised until July 31st, 2023. It covers various aspects, including constitutional provisions, guidelines for communication, and language policy implementations. The manual aims to streamline the use of Hindi in official transactions and serves as a helpful guide for government employees within India.
Full Transcript
भारत सरकार Government of India राजभाषा िहंदी के प्रयोग सबं ंधी िनयम-पु तक MANUAL REGARDING THE USE OF OFFICIAL LANGUAGE HINDI 31 जुलाई, 2023 तक सश ं ोिधत Revised upto 31st July, 2023 राजभाषा िवभाग DEPARTMENT OF OFFICIAL LANG...
भारत सरकार Government of India राजभाषा िहंदी के प्रयोग सबं ंधी िनयम-पु तक MANUAL REGARDING THE USE OF OFFICIAL LANGUAGE HINDI 31 जुलाई, 2023 तक सश ं ोिधत Revised upto 31st July, 2023 राजभाषा िवभाग DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs राजभाषा िहंदी के प्रयोग सबं ंधी िनयम-पु तक (31 जुलाई, 2023 तक सश ं ोिधत ) MANUAL REGARDING THE USE OF OFFICIAL LANGUAGEst HINDI (Revised upto 31 July, 2023) Foreword Hindi was adopted as the Official Language of the Union by the Constituent Assembly of India on 14th September, 1949 and with the adaptation of the Indian Constitution on 26 January, 1950, Hindi became the Official Language of the Union. The Union Government was entrusted with the responsibility to promote the spread of Hindi Language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. Consequently, efforts were made for use of the Official Language Hindi and orders were also issued in this regard. The President issued orders for the use of Hindi for certain purposes vide Notification No S.R.O 938A dated 27 May, 1952. The President again issued some orders in the year 1955 and detailed orders were issued vide the Ministry of Home Affairs Notification No 2/8/60-O.L dated 27 April, 1960. Subsequently, the Official Languages Act, 1963 (As amended, 1967) and the Official Language Rules, 1976 came into existence. In the meantime, the Department of Official Language was constituted under the Ministry of Home Affairs, equipped with the mandate to propagate the progressive use of Hindi in the official transactions of the Union. In compliance to the Official Language policy of the Union, various orders, office memoranda, rules and directions are issued from time to time by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. These orders have been compiled and printed /published as well during different periods of time. It is in this connection that the last “Manual regarding the use of the Official Language Hindi” was published by the Department in April 1998, which was amended up to 29 February 1996. The present manual is the next in line which has been updated up to 31 July, 2023. Now, all the available compilations of orders regarding the use of the Official Language Hindi have been digitalized and made available on the website of the department of Official Language. The same may be accessed at the sub-head “Compilation of Orders” under the main tab “Rajbhasha Related Provisions”. However, a need was being felt for a compilation which could contain the main theme of orders in gist form on a single platform. In the previous edition of the compilation, the same pattern was adopted that we have continued to follow in the present text also. It will be convenient for the users to locate the OM on the given subject for the detailed information tracking the OM No quoted in this compilation. प्राक्कथन भारत की संिवधान सभा ने 14 िसतंबर, 1949 को िहदं ी को संघ की राजभाषा के प म अगं ीकार िकया तथा 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संिवधान के लागू होने के साथ ही संिवधान की धारा 343 के अनसु ार िहदं ी भारत सघं की राजभाषा बनी। सिं वधान की धारा 351 म सघं सरकार को यह कतर् य स पा गया िक वह िहदं ी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका िवकास करे तािक िहदं ी भारत की समािसक सं कृ ित के सभी त व की अिभ यिक्त का मा यम बन सके । पिरणाम व प, भारत सरकार के कामकाज म िहदं ी भाषा के प्रयोग के िलए प्रयास शु िकए गए और इस सबं ंध म आदेश भी जारी िकए गए। रा ट्रपित जी ने िदनांक 27 मई 1952 की अिधसचू ना संख्या एस.आर.ओ 938ए द्वारा कुछ काम म िहदं ी के इ तेमाल के िलए आदेश जारी िकए। रा ट्रपित जी ने पनु : 1955 म भी कुछ आदेश जारी िकए और 27 अप्रैल, 1960 की गृह मंत्रालय की अिधसचू ना स.ं 2/8/60/-रा.भा. द्वारा िव तृत आदेश जारी िकए। त प चात राजभाषा अिधिनयम, 1963 (यथा संशोिधत, 1967) व राजभाषा िनयम, 1976 बने। इसी बीच जनू , 1975 म गृह मंत्रालय म राजभाषा िवभाग की थापना हुई िजसे संघ के सरकारी कामकाज म िहदं ी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने का अिधदेश (Mandate) िदया गया। सघं सरकार की राजभाषा नीित के अनपु ालन म राजभाषा िवभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर िविभ न प्रकार के आदेश, कायार्लय ज्ञापन, िनयम एवं िनदेर्श आिद जारी िकए जाते ह। इन आदेश को संकिलत करके अलग-अलग वष म मिु द्रत/प्रकािशत भी कराया जाता रहा है। इसी क्रम म राजभाषा िवभाग द्वारा जारी राजभाषा िहदं ी के प्रयोग संबंधी िनयम पु तक का िपछला सं करण अप्रैल, 1998 म िनकाला गया था िजसे 29 फरवरी, 1996 तक सश ं ोिधत िकया गया था। वतर्मान िनयम पिु तका उसी की अगली कड़ी है िजसम 31 जल ु ाई, 2023 तक की सचू ना अद्यतन की गई है। अब, राजभाषा िवभाग द्वारा राजभाषा सबं धं ी आदेश के सभी उपल ध सक ं लन को िडिजटलाइ ड करा िलया गया है और इ ह पीडीएफ फामेर्ट म, राजभाषा िवभाग की वेबसाइट पर उपल ध करा िदया गया है। इ ह राजभाषा िवभाग की वेबसाइट के मख ु पृ ठ पर ‘राजभाषा संबंधी प्रावधान’ शीषर्क के अंतगर्त ‘आदेश का सक ं लन’ उप-शीषर् म देखा जा सकता है। तथािप, एक ऐसे सक ं लन की आव यता लगातार महससू की जा रही है िजसम िकसी िवषय पर मख्ु य जानकारी सारांश प म एक जगह पर ही उपल ध हो। इस िनयम पिु तका के िपछले सं करण म भी इसी पद्धित को अपनाया गया था िजसे इस सं करण म भी अपनाया गया है। िकसी िवषय पर िव तृत जानकारी के िलए इस संकलन म ही का.ज्ञा.संख्या के आधार पर उस िवषय के मलू कायार्लय ज्ञापन/ज्ञापन तक सहजता से पहुचं ा जा सकता है। Some points need to be clarified here. The Department of Official Language issued an OM dated 31 December 2004, whereby the words “अ य भाषा-भाषी” or “िहदं ीतर भाषी” were substituted for the word “अिहदं ीभाषी” in official work and in-house magazines. However, in this compilation, the orders issued before 2004 have been kept intact, without tampering with their original form. Similarly, after the introduction of computers in the offices, the manual typewriters/electronic typewriters have been rendered obsolete in the Govt of India offices. How to deal with such formats, orders, office memoranda, rules and directions on typewriters, was a problematic area before us. It was decided that these should be preserved in their original from, just to show the gradual development of the Official Language Hindi and with a view to highlight their historical importance. Way back in 1998, when the second edition of this manual was published, its appendix contained the Orders of the President passed on four volumes of the reports of the Committee of Parliament on Official Language. By the time, this edition is getting published; a separate book titled “Orders of the President on the Recommendations of the First Nine Parts of the Reports of the Committee of Parliament on Official Language” has been published by the department. These orders are also available on the website of the Committee of Parliament on Official Language https://rajbhashasamiti.gov.in/. So these have not been included in the present compilation. I appreciate the concerted efforts put in by Shri Manoj Abusaria, Consultant Director (Policy), Shri Raghubir Sharma, Assistant Director (Research), Smt. Bhawna Saxena (Senior Translation Officer), Smt Lishika, Data Entry Operator & Ms Pooja, Trainee in the Department of Official language who have tirelessly worked to make this manual possible in a limited time frame. I take pleasure in presenting this manual before you. I am confident the offices of the Government of India will be benefited using this manual to give an impetus to the implementation of the Official Language of the Union of India. Place: New Delhi (Anshuli Arya) Date: 24.08.2023 Secretary, Department of Official Language कुछ िबंदओु ं पर प टीकरण की आव यता महससू की जा रही है। राजभाषा िवभाग ने 31 िदसबं र, 2004 को एक कायार्लय ज्ञापन जारी िकया िजसके अनसु ार सरकारी कामकाज म ‘अिहदं ी भाषी’ श द के थान पर ‘अ य भाषा-भाषी’ अथवा ‘िहदं ीतर भाषी’ श द का प्रयोग िकया जाना है। लेिकन इस संकलन म 2004 से पहले के जो आदेश ह, उनको उनके मल ू प से छे ड़छाड़ न करते हुए यथावत सक ं िलत कर िलया गया है। इसी प्रकार, भारत सरकार के कायार्लय म कं यटू र के आने के बाद मैनअ ु ल टाइपराइटर/इलेक्ट्रॉिनक टाइपराइटर चलन से बाहर हो गए ह। अब ऐसे प्रपत्र , आदेश , कायार्लय ज्ञापन एवं िनयम तथा िनदेश का क्या िकया जाए िजनम टाइपराइटर आिद के सबं ंध म बात की गई है, यह एक सम या थी। इसका समाधान यह िनकाला गया िक राजभाषा िहदं ी के िवकासक्रम को दशार्ने की ि से ही सही, इनका एक ऐितहािसक मह व तो है ही, अत: उ ह मल ू प म ही शािमल कर िलया जाए। 1998 म जब इस िनयम-पिु तका का िद्वतीय सं करण प्रकािशत हुआ था तो उसके पिरिश ट म संसदीय राजभाषा सिमित के चार खडं की िरपोट पर रा ट्रपित के आदेश भी संकिलत िकए गए थे। यह सं करण प्रकािशत होने के समय तक राजभाषा िवभाग ने “ससं दीय राजभाषा सिमित के प्रितवेदन के पहले 09 खंड म की गई िसफ़ािरश पर रा ट्रपित जी के आदेश” अलग से पु तकाकार प्रकािशत कर िदया है। ये सभी आदेश संसदीय राजभाषा सिमित की वेबसाइट https://rajbhashasamiti.gov.in/ पर भी उपल ध ह। इसिलए उ ह इस पिु तका म शािमल नहीं िकया गया है। इस िनयम पिु तका को अित अ प समय म साकार करने के िलए म राजभाषा िवभाग के ी मनोज आबसू िरया, सलाहकार िनदेशक (नीित), ी रघवु ीर शमार्, सहायक िनदेशक, ीमती भावना सक्सैना, विर ठ अनवु ाद अिधकारी, सु ी िलिशका (डाटा एट्रं ी ऑपरे टर) तथा सु ी पजू ा, प्रिशक्षु की सराहना करती हूं िजनके अथक प्रयास से यह िनयम-पु तक एक तय समय सीमा म जारी की जा रही है। मझु े आपके समक्ष इसे प्र ततु करते हुए हषर् की अनभु िू त हो रही है। मझु े परू ा िव वास है िक इस िनयम-पु तक को प्रयोग म लाने से भारत सरकार के कायार्लय म राजभाषा कायार् वयन के कायर् को बल िमलेगा। थान: नई िद ली (अंशुली आयार्) िदनांक: 24 अग त, 2023 सिचव, राजभाषा िवभाग Manual regarding the use of the Official Language Hindi CONTENTS Page no FOREWORD CHAPTER 1 Constitutional and legal provisions regarding the Official Language 1.1 Languages to be used in parliament 1 1.3 Communication to State Govt. offices persons etc. other than to Central 1 Government Offices 1.7 Communications between Central Government Offices 1 1.13 Replies to Communications received in Hindi 2 1.14 Replies to applications, representations etc. 2 1.15 Orders or Notices relating to service matters 2 1.16 Documents and Manuals etc. which are to be bilingual 2 1.18(a) Working Knowledge 3 1.18(b) Proficiency 3 1.18(c) Noting etc. in offices 3 1.20 Demand of English version by an employees 3 1.21 Responsibility for compliance 3 1.24 Numerals 4 1.27 Transaction of business in parliament 4 1.29 Authoritative texts of Bills. Acts etc. 4 1.30 Authoritative Hindi text of Central Acts etc. 4 1.31 Authoritative Hindi text of State Acts and Ordinances 5 1.32 Language to be used in the Supreme Court/High Courts 5 1.35 Spread and Development of Hindi 6 1.36 Definition of Central Government Office 6 1.37 Implementation of the Official Language policy in the Union Territories 6 CHAPTER 2 Orders regarding the Official Language policy 2.1 Definition of General Orders 7 2.2 Publication of Statutory Rules etc. in the Gazette of India in both Hindi and 7 English i राजभाषा हहन्दी के प्रयोग संबंधी हनयम-पुस्तक हिषय सूची प्राक्कथन पृष्ठ सं. अध्याय 1 राजभाषा सबं ध ं ी सिं ैधाहनक तथा हिहधक उपबंध 1.1 संसद में प्रयक्त ु होने वाली भाषा 1 1.3 राज्य सरकारों, कें द्रीय सरकार के कायाालयों को छोड़कर दसू रे कायाालयों या व्यक्तक्तयों से पत्र 1 व्यवहार 1.7 कें द्रीय सरकार के कायाालयों के बीच पत्र व्यवहार 1 1.13 क्तहदं ी में प्राप्त पत्राक्तद का उत्तर 2 1.14 आवेदन, अभ्यावेदन आक्तद का उत्तर 2 1.15 सेवा संबंधी आदेश या सचू ना 2 1.16 दस्तावेज मैनअ ु ल आक्तद जो क्तिभाषी होने चाक्तहए 2 1.18 (क) कायासाधक ज्ञान 3 1.18 (ख) प्रवीणता 3 1.18 (ग) कायाालयों में क्तिप्पण आक्तद 3 1.20 कमाचारी िारा अंग्रेजी अनवु ाद की मांग 3 1.21 अनपु ालन का उत्तरदाक्तयत्व 3 1.24 अंक 4 1.27 ससं द में काया 4 1.29 क्तवधेयक, अक्तधक्तनयम आक्तद का प्राक्तधकृ त पाठ 4 1.30 कें द्रीय अक्तधक्तनयम आक्तद का प्राक्तधकृ त क्तहदं ी पाठ 4 1.31 राज्यों के अक्तधक्तनयमों, अध्यादेशों के प्राक्तधकृ त क्तहदं ी पाठ 5 1.32 उच्चतम / उच्च न्यायालय की भाषा 5 1.35 क्तहदं ी का प्रसार और क्तवकास 6 1.36 कें द्रीय सरकार के कायाालयों की पररभाषा 6 1.37 संघ शाक्तसत क्षेत्रों में राजभाषा नीक्तत का कायाान्वयन 6 अध्याय 2 राजभाषा नीहत संबधी आदेश 2.1 सामान्य आदेश की पररभाषा 7 2.2 सांक्तवक्तधक क्तनयमों आक्तद का भारत के राजपत्र में क्तहदं ी और अंग्रेजी में प्रकाशन 7 i 2.3 Authorised Hindi version of Central Acts., Rules, Regulation etc. 7 2.4 Preparation of International Agreements and Treaties signed in India both in 7 Hindi and English 2.5 Use of Hindi for preparation of cheques and drafts in Hindi in region A 7 2.6 Use of Hindi in writing addresses on envelopes- use of machines for writing 7 address and preparing bills etc. in Devnagari 2.7 Publication of the list both in Hindi and English by the Ministries /Departments 8 containing Names of their subordinate offices and corporations 2.8 Name plates, rubber stamps. Office seals /letter heads and logos 9 2.8.1 Use of languages on hoardings in public places—regarding 9 2.9 Mode of writing names of persons in Devnagari script on the name plates, rubber 10 stamps etc. 2.10 Name plates, public notice etc. of organizations established and aided by the 10 Central Government 2.11 Use of Hindi and English both for sigh-board used in conferences 10 2.12 Use of language on Notice Boards/Name plates to be displayed by Central 10 Government Offices located in non-Hindi Speaking areas. 2.12.1 Use of language on Notice Boards /Name plates etc. displayed by offices located 11 in non- Hindi speaking areas and uniformity of designations therein 2.12.2 Use of languages authorized by State Governments for official purposes in 11 addition to Hindi and English on boards, etc. in states using Hindi as the first language for official purposes 2.13 Invitation cards of Government functions 11 2.14 Writing of subjects on file covers in Hindi 12 2.15 Writing of names on plates on staff cars. etc. 12 2.16 Use of Official Langauge Hindi in international conferences/functions 12 2.17 Use of Hindi in Exhibitions 13 2.18 Use of Hindi in conversation during visits abroad 13 2.19 Printing of Manuals, Forms, Codes bilingually (in diglot form) 13 2.19.1 Availability of Rule Books, Procedural Literature etc. in the Official Language of 14 the State 2.20 Making available bilingual forms 14 2.20(a) Printing of money order forms and other forms meant for the use of public in 14 regional languages 2.21 Agenda/Notes on Agenda/Minutes of Conferences, Meetings in Hindi and 15 English in bilingual form 2.21(A) Issue of Agenda and Minutes of the meetings of the Ministries/Departments/ 15 Offices/Undertaking etc. situated in Region A, only in Hindi ii 2.3 कें द्रीय अक्तधक्तनयमों, क्तनयमों, क्तवक्तनयमों आक्तद का प्राक्तधकृ त क्तहदं ी अनवु ाद 7 2.4 भारत में हस्ताक्षर क्तकए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय करारों और सक्तं धयों का क्तहदं ी-अग्रं ेजी दोनों 7 भाषाओ ं में तैयार क्तकया जाना 2.5 "क" क्षेत्र में चैक/ड्राफ्ि क्तहदं ी में तैयार क्तकया जाना 7 2.6 क्तलफाफों पर पते क्तहदं ी में क्तलखना और पता क्तलखाने, क्तबल बनाने आक्तद में मशीनों का प्रयोग 7 2.7 मंत्रालयों/क्तवभागों िारा उनके अधीनस्थ कायाालयों व क्तनगमों की क्तिभाषी सचू ी प्रकाक्तशत करना 8 2.8 नाम पट्ट, रबड़ की मोहरें , कायाालय की मद्रु ाए,ं पत्र शीषा और लोगो (प्रतीक) 9 2.8.1 सावाजक्तनक स्थलों पर लगाए जाने वाले “होक्तडिंगों” में भाषाओ ं का प्रयोग ओ 9 2.9 नाम पट्टों, रबड़ की मोहरों आक्तद पर देवनागरी रूप में नाम क्तलखने की क्तवक्तध 10 2.10 कें द्रीय सरकार िारा स्थाक्तपत और अनदु ान प्राप्त सस्ं थाओ ं के नाम-पट्ट, आम नोक्तिस, आक्तद 10 2.11 सम्मेलनों में साइन बोडो के क्तलए क्तहदं ी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग 10 2.12 अक्तहदं ी भाषी क्षेत्रों में क्तस्थत कें द्रीय कायाालयों में बोडो, नाम-पट्टों आक्तद में भाषाओ ं का प्रयोग 10 2.12.1 अक्तहदं ी भाषी क्षेत्रों में क्तस्थत कायाालयों में बोडों, नाम-पट्टों आक्तद में भाषाओ ं का प्रयोग तथा 11 पदनामों में एकरूपता 2.12.2 क्तहदं ी को शासकीय प्रयोजन के क्तलए प्रथम भाषा के रुप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोडों 11 आक्तद पर क्तहदं ी और अग्रं ेजी के अक्ततररक्त उन भाषाओ ं का प्रयोग, क्तजन्हें इन राज्य सरकारों िारा शासकीय प्रयोजनों के क्तलए प्रयोग हेतु प्राक्तधकृ त क्तकया गया है 2.13 सरकारी समारोहों के क्तलए क्तनमन्त्रण-पत्र 11 2.14 फाइल कवरों पर क्तवषय-क्तहदं ी में 12 2.15 स्िाफ कार की प्लेिों पर नाम 12 2.16 अंतरााष्ट्रीय सम्मेलनों/समारोहों में राजभाषा क्तहदं ी के प्रयोग संबंधी 12 2.17 प्रदशाक्तनयों में क्तहदं ी का प्रयोग 13 2.18 क्तवदेश यात्रा के दौरान बातचीत में क्तहदं ी का प्रयोग 13 2.19 क्तनयम-पस्ु तकों, फामों, कोडों आक्तद की क्तहदं ी-अंग्रेजी क्तिभाषी (क्तडगलॉि रूप में) छपाई 13 2.19.1 क्तनयम पस्ु तकों, प्रक्तिया साक्तहत्य आक्तद की राज्य की राजभाषा में उपलब्धता 14 2.20 फामों का क्तिभाषी उपलब्ध करवाना 14 2.20 (क) मनीआडार फामा और जनता िारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले इसी प्रकार के अन्य फामों का 14 प्रादेक्तशक भाषाओ ं में मद्रु ण 2.21 सम्मेलनों, बैठकों की कायासचू ी/कायासचू ी की क्तिप्पक्तणयााँ/कायावत्तृ क्तहदं ी-अग्रं ेजी क्तिभाषी रूप में 15 2.21 (क) 'क' क्षेत्र में क्तस्थत मत्रं ालयों/क्तवभागों ओर कायाालयों/उपिमों आक्तद की बैठकों की कायासचू ी 15 तथा कायावत्तृ के वल क्तहदं ी में जारी करना ii 2.21(B) Use of regional language, Hindi and English in forms, of public utility and in 15 notice boards displayed for their information by Central Govt. offices located in Non-Hindi speaking areas 2.22 Use of Hindi on badges 16 2.23 Entries in service –books /registers of employees 16 2.24 Entries in peon –books 16 2.25 Description in Hindi also on the commodities manufactures by public 16 Undertakings 2.26 Publication of Reports presented in the annual meeting of Government 16 Companies Corporations etc. in Hindi also 2.27 Specifying the notified offices for use of Hindi 16 2.28 Use of Hindi in training Institutes 17 2.29 Collection of information regarding number of employees having working 18 knowledge of Hindi and notifying offices in the Gazette 2.30 Govt. publications etc. in bilingual form 18 2.31 Use of Hindi in Disciplinary proceedings in respect of Officers/employees in 19 Region ‗A‘ 2.32 Notification of Ministries/Deptts. under rule 10(4) of Official Language (Use for 19 official purposes of the Union Rules 1976-Clarification regarding 2.33 Optimum utilization of the Staff trained in Devanagari Typing and Stenography 19 2.34 Encouraging the presentation of research papers etc. in Hindi in Scientific and 19 Technical Seminars Conferences etc. and their publications in Scientific journals 2.35 Use of Hindi Telephone Directory 20 2.36 To ensure compliance of provisions of Official Languages Act. 1963(as amended 20 in 1967)-Obligatory publication of telephone directories in Hindi and English 2.37 Letters received in Hindi not be sent to the Hindi Officer/Section as a matter of 21 routine 2.38 Action against violation of instruction under O.L Act and Rules 21 2.39 Working originally in Hindi 22 2.40 Preservation of basic records of Official Language Hindi in the National 22 Archives of India 2.41 Preparation and circulation of Agenda papers/Notes meant for the Committee of 23 Secretaries, bilingually. 2.42 Use of Hindi words " अन्य भाषा-भाषी" or ‗ह दिं ीतर भाषी‖ in place of Hindi words "अह दिं ी 23 भाषी‖. iii 2.21 (ख) क्तहदं ीतर भाषी क्षेत्र में क्तस्थत के न्द्र सरकार के कायाालयों िारा जनता के प्रयोग के क्तलए फामा तथा 15 उनकी सचू ना को क्षेत्रीय भाषा, क्तहदं ी तथा अंग्रेजी में लगाया जाए 2.22 क्तबल्लों पर क्तहदं ी का प्रयोग 16 2.23 कमाचाररयों की सेवा पक्तु स्तकाओ/ं रक्तजस्िरों में प्रक्तवक्तियां 16 2.24 क्तपयन बक ु ों में प्रक्तवक्तियां 16 2.25 सरकारी उद्यमों िारा तैयार क्तकए जाने वाले माल पर क्तववरण क्तहदं ी में भी देना 16 2.26 सरकारी कंपक्तनयों, क्तनगमों आक्तद की वाक्तषाक बैठकों में प्रस्तुत ररपोिों का क्तहदं ी में भी प्रकाशन 16 2.27 अक्तधसक्तू चत कायाालयों को क्तहदं ी का प्रयोग करने के क्तलए क्तवक्तनक्तदिा करना 16 2.28 प्रक्तशक्षण संस्थानों में क्तहदं ी का प्रयोग 17 2.29 क्तहदं ी का कायासाधक ज्ञान प्राप्त कमाचाररयों की सयां या का पता लगाना और कायाालयों को 18 राजपत्र में अक्तधसक्तू चत करना 2.30 सरकारी प्रकाशनों आक्तद का क्तिभाषी रूप में प्रकाशन 18 2.31 'क' क्षेत्र में क्तस्थत कें द्रीय सरकार के कायाालयों में अक्तधकाररयों/कमाचाररयों से सबं क्तं धत 19 अनश ु ासनात्मक कारा वाई क्तहदं ी में करना 2.32 राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के क्तलए प्रयोग) क्तनयम 1976 के क्तनयम 10(4) के 19 अन्तगात मत्रं ालयों/क्तवभागों को अक्तधसक्तू चत करना- स्पिीकरण 2.33 देवनागरी िंकण व आशक्तु लक्तप में प्रक्तशक्तक्षत कमाचाररयों की सेवाओ ं का समक्तु चत उपयोग 19 2.34 वैज्ञाक्तनक तथा तकनीकी संगोक्तष्ठयों, सम्मेलनों आक्तद में क्तहदं ी में शोध पत्र आक्तद प्रस्ततु करने को 19 बढावा क्तदया जाना और वैज्ञाक्तनक पक्तत्रकाओ ं में उनका प्रकाशन। 2.35 क्तहदं ी िेलीफोन डायरे क्िरी का प्रयोग 20 2.36 राजभाषा अक्तधक्तनयम, 1963 (यथासंशोक्तधत 1967) के प्रावधानों का अनपु ालन सक्तु नक्तित 20 करना- िेलीफोन क्तनदेक्तशकाओ ं को क्तहदं ी और अंग्रेजी दोनों भाषाओ ं में प्रकाक्तशत करने की अक्तनवायाता 2.37 क्तहदं ी में प्राप्त पत्रों को नेमी नोि पर क्तहदं ी अक्तधकारी, क्तहदं ी/अनभु ाग को न भेजा जाना 21 2.38 राजभाषा अक्तधक्तनयम और क्तनयमों के अधीन जारी क्तकए गए क्तनदेशों की अवहेलना करने पर 21 कारा वाई 2.39 क्तहदं ी में मल ू रूप से काम करना 22 2.40 राजभाषा क्तहदं ी के प्रारंक्तभक प्रयोग से संबंक्तधत सामग्री को राष्ट्रीय अक्तभलेखागार में सरु क्तक्षत रखने 22 के क्तवषय में 2.41 सक्तचवों की सक्तमक्तत के क्तवचाराथा भेजे जाने वाले नोि/क्तिप्पण क्तिभाषी प्रस्तुत क्तकए जाएं 23 2.42 सरकारी कामकाज में "अक्तहदं ी भाषी” शब्दों के प्रयोग के स्थान पर "अन्य भाषा-भाषी" अथवा 23 ‘क्तहदं ीतर भाषी” शब्दों का प्रयोग। iii 2.43 23 Suggestion/Clarification regarding Official Language. 2.44 Implementation of Official Language Policy in Central Govt. Offices/Public Sector 23 Undertakings/Autonomous Bodies etc. 2.44.1 Applicability of the Official Language Policy of the Government of India to 24 autonomous bodies etc.— clarification regarding 2.45 Guidelines for compliance of Official Language Policy. 24 2.46 Arrangements should be made for writing slogans on the Post and Telegraph 26 Stationery-Envelopes, Inland-letters, Post Cards etc. for promoting the use of Official Language Hindi. 2.47 Slogans/small documentaries relating to the promotion of the use of Official 26 Language may be shown/broadcast in between the various programmes on Doordarshan/ Akashvani 2.48 Organising Hindi Workshops/Seminars/Conferences and All India Official 26 Language Conferences—Follow up action on the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language. 2.49 Names of the products of all Government or Semi-Government companies/ 27 organizations / institutions under the control of the Government of India – Regarding. 2.50 Review of the work being done in Hindi 27 CHAPTER 3 Various Committees on the Official Language 3.1 Official Language Implementation Committees 28 3.3 Nomination of Rajbhasha Adhikari in subordinate offices and his duties 29 3.4 Inviting non –official as observer in Official Language Implementation 29 Committees 3.4.1 Regarding issue of identity card, parking card, visiting card etc. for non-official 29 members of Hindi Salahkar Samiti. 3.4.2 Organizing the meeting of Hindi Salahkar Samiti in Delhi itself- Regarding. 30 3.4.3 Updated address of Central Secretariat Hindi Council with reference to 30 Hindi Advisory Committee 3.5 Scope and Function of Regional Implementation Offices 30 3.5.1 Guidelines for Regional Implementation Offices to make TOLIC meetings more 30 effective. 3.5.2 Constitution, Functions, Procedures and Main Objectives of the Town Official 34 Language Implementation Committees in foriegn countries iv 2.43 राजभाषा संबंधी सझु ाव / स्पिीकरण 23 2.44 कें द्रीय सरकार के कायाालयों/सरकारी उपिमों/ स्वायत्त क्तनकायों इत्याक्तद में राजभाषा 23 नीक्तत का कायाान्वयन 2.44.1 भारत सरकार की राजभाषा नीक्तत का स्वायत्त क्तनकायों आक्तद पर लागू होने के संबंध में 24 स्पिीकरण। 2.45 राजभाषा नीक्तत के अनपु ालन संबंधी क्तदशाक्तनदेश 24 2.46 डाक तार की स्िेशनरी, क्तलफाफे , अतं देशीय पत्रों, पोस्िकाडों आक्तद पर राजभाषा क्तहदं ी के 26 प्रयोग को बढावा देने के संबंध में स्लोगन क्तलखवाए जाएं 2.47 दरू दशान/ आकाशवाणी के क्तवक्तभन्न कायािमों के बीच-बीच में राजभाषा क्तहदं ी का प्रयोग 26 बढाने संबंधी स्लोगन छोिे-छोिे वृत्तक्तचत्र आक्तद का प्रसारण क्तकया जाए और इनमें क्तवक्तभन्न राष्ट्रीय नेताओ ं िारा क्तहदं ी के प्रयोग को बढाने सबं धं ी प्रकि क्तवचारों का उल्लेख भी क्तकया जाए। 2.48 क्तहदं ी कायाशालाओ ं / सगं ोक्तष्ठयों/सम्मेलनों तथा अक्तखल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का 26 आयोजन संसदीय राजभाषा सक्तमक्तत की क्तसफाररश पर अनवु ती कारा वाई। 2.49 भारत सरकार के क्तनयत्रं णाधीन सरकारी या अधासरकारी सभी कंपक्तनयों/सगं ठन/सस्ं थान के 27 उत्पादों के नाम लेखन के संबंध में 2.50 क्तहदं ी में कायाान्वयन की समीक्षा और अनपु ालन 27 अध्याय 3 राजभाषा सबं ध ं ी हिहभन्न सहमहतयां 3.1 राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयां 28 3.3 अधीनस्थ कायाालयों में राजभाषा अक्तधकारी का नामांकन करना और उसके कताव्य 29 3.4 राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों में गैर-सरकारी व्यक्तक्तयों को प्रेक्षक के रूप में आमंक्तत्रत 29 करना 3.4.1 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्तत के गैर-सरकारी सदस्यों के क्तलए पररचय पत्र,पाक्तकिंग काडा, 29 क्तवक्तजक्तिंग काडा आक्तद जारी क्तकए जाने के सबं धं में। 3.4.2 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्तत की बैठक क्तदल्ली में ही आयोक्तजत की जाने के संबध मे। 30 3.4.3 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्तत के संदभा में कें द्रीय सक्तचवालय क्तहदं ी पररषद का अद्यक्ततत पता । 30 3.5 क्षेत्रीय कायाान्वयन कायाालयों का कायाक्षेत्र और काया 30 3.5.1 नराकास की बैठकों को अक्तधक प्रभावशाली बनाने के क्तलए क्षेत्रीय कायाान्वयन 30 कायाालयों के क्तलए क्तदशा-क्तनदेश 3.5.2 क्तवदेशों में नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों का गठन, कायाकलाप, कायाक्तवक्तध एवं 34 मल ू लक्ष्य iv 3.6 Holding regular meeting of the Official Language Implementation Committees 36 3.6.1 Issues to be considered for the meetings of the Official Language 37 Implementation Committee of the Ministries/Department 3.7 Setting up Town Official Language Implementation Committees, nomination of 37 members and meetings 3.8 Function of the Town Official Language Implementation Committee 38 3.8(a) Re-imbursement of expenditure incurred on meeting of Town Official Language 39 Implementation Committees 3.8.a.1 Reimbursement of expenditure on the meetings of the Town Official 40 Language Implementation Committees and in relation to some special work of TOLICs to promote the use of Hindi 3.8(b) Intimation of holding meeting of the Town Official Language Implementation 40 Committee sending its agend,. Minutes etc. to the Regional Implementation office concerned not to this deptts. (H.Q) 3.8 (c) Action Regarding change of Chairmanship of Town Official Language 40 Implementation Committee 3.8 (d) Provision of telephone facility for the member secretaries of Town Official 41 Language Implementation Committees 3.8.1 Guidelines for effective implementation of Official Language Policy through 42 Town Official Language Implementation Committees 3.9 Hindi Salahakar Samitis – Constitution and function 45 3.10 Hindi Salahakar samiti. Meetings, discussions, subject 46 3.11 Compulsory presence of official member in the meeting of Hindi Salahkar 47 Samitis 3.12 Sub-Committees/Inspection Committees of Hindi Salahakar Samitis, not to be 47 constituted 3.13 Payment of D.A to non-official members if Hindi Salahakar Samitis constituted 47 3.14 Discussion held in the last meeting of the former Hindi Salahakar Samitis of the 47 Ministries/ Deptt. and reviewing the decision taken during the first meeting of the newly constituted committee 3.15 Revised arrangement for the constitution/re-constitution of Hindi Salahkar 47 Samitis. 3.15.1 Preparation of list for nomination of non-official member in the Hindi Salahkar 48 Samitis of various Ministries/ Departments 3.15.2 Grant of to-and-fro air fare to non-official members of Hindi Salahkar Samitis 48 3.15.3 Submission of correct figures regarding implementation of Official Language 48 Policy in Hindi Advisory Committee meetings. v 3.6 राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों की बैठकों का क्तनयक्तमत आयोजन 36 3.6.1 मंत्रालयों/क्तवभागों की राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्तत की बैठकों हेतु क्तवचारणीय मद्दु े 37 3.7 नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों का गठन, सदस्यों का नामांकन व बैठक 37 3.8 नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्तत के काया 38 3.8.क नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों की बैठक पर होने वाले खचा की प्रक्ततपक्तू ता 39 3.8.क.1 नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों की बैठकों पर हुए व्यय की प्रक्ततपक्तू ता तथा क्तहदं ी के 40 प्रयोग को बढावा देने के क्तलए नराकासों के कुछ क्तवशेष काया के संबंध में। 3.8 (ख) नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों की बैठकों की सचू ना, कायासचू ी, कायावत्तृ आक्तद 40 इस क्तवभाग को न भेज कर इसके क्षेत्रीय कायाा. कायाालयों को भेजा जाना। 3.8 (ग) नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों की अध्यक्षता बदले जाने के सम्बन्ध में कारा वाई 40 3.8(घ) नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों के सदस्य सक्तचवों को िेलीफोन सक्तु वधा उपलब्ध 41 कराना 3.8.1 नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों के माध्यम से राजभाषा नीक्तत को प्रभावशाली ढगं 42 से लागू करने के क्तलए क्तदशा- क्तनदेश। 3.9 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयां-गठन और काया 45 3.10 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयां, बैठकें , क्तवचार, क्तवषय 46 3.11 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों की बैठकों में सरकारी सदस्यों की अक्तनवाया व्यक्तक्तगत 47 उपक्तस्थक्तत 3.12 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों की उप-सक्तमक्ततयां/क्तनरीक्षण सक्तमक्ततयां गक्तठत न करना 47 3.13 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों के गैर-सरकारी सदस्यों को दैक्तनक भत्ता 47 3.14 मत्रं ालयों/क्तवभागों की पवू ा क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्तत की अक्तं तम बैठक के क्तवचार-क्तवमशा 47 तथा क्तवचार क्तवमशा के दौरान क्तलए गए क्तनणायों की पनु गाक्तठत क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्तत की पहली बैठक में समीक्षा 3.15 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों के गठन / पनु गाठन के संबंध में संशोक्तधत व्यवस्था। 47 3.15.1 क्तवक्तभन्न मत्रं ालयों/क्तवभागों की क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों में गैर-सरकारी सदस्य नाक्तमत 48 करने के क्तलए सचू ी तैयार करना। 3.15.2 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों के गैर-सरकारी सदस्यों को हवाई जहाज से आने जाने का 48 मागा व्यय 3.15.3 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों की बैठकों में राजभाषा नीक्तत के कायाान्वयन संबंधी सही 48 आंकड़े प्रस्ततु करना। v 3.15. 4 48 Items for consideration at Hindi Advisory Committee meetings. 3.15.5 49 Check-list of important points for consideration of honourable members in the meetings of Hindi Salahkar Samitis constituted in Central Ministries/ Departments 3.15.6 52 Guidelines for the selection of Non-Official Members in Hindi Salahkar Samitis 3.16 52 To invite the representatives of the Voluntary organization in the meetings/function of the Town Official Language Committee organized on the occasion of Hindi day/Hindi fortnight/Hindi months 3.17 To invite the officers of the Hindi teaching scheme in the programmes organised 53 by the Regional Implementation offices and meeting of the town official Language Implementation officers and meeting of the town official Language Implementation Committees 3.17.1 Inviting the officers of Central Hindi Training Institute/Sub-Institutes and Central 53 Translation Bureau in the local meetings of Town Official Language Implementation Committees. 3.18 Guidelines for preparation of list of scholars by the Department of Official 53 Language. 3.19 Guidelines for preparation of list of scholars by the Department of Official 54 Language. CHAPTER 4 Departmental Meetings and Periodical Reports 4.1 Review of progress made in the use of Hindi in the monthly meeting on pending 56 cases held with the officers 4.2 Convening meeting of officers deputed from state to centre and urging them to 56 work in Hindi 4.3 Inclusion of an item on implementation of Official Language Policy in the 56 agenda of meeting of regional offices and holding discussions thereon 4.4 Inclusion of information regarding progressive use of Hindi in the Annual Report 56 4.4(a) Arranging regular meeting of Official Language Implementation Committees of 57 the Ministries/Departments 4.5 Information to be furnished for meeting of the Departmental Implementation 57 Committees 4.6 Modification in the proforma of Quarterly Progress Report reg. progressive use of 60 Hindi 4.6.1 Requirement of Certificate to be furnished with QPR 66 4.6.2 Half –yearly progress report 67 4.6.3 Maintaining a separate diary register for letters in Hindi and clearly entering in 67 the dispatch register 4.7 Proforma of the quarterly progress report regarding progressive use of Hindi in 68 vi 3.15.4 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों िारा अपनी बैठकों में क्तवचार क्तकए जाने वाली मदें 48 3.15.5 कें द्रीय मंत्रालयों/क्तवभागों में गक्तठत क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों की बैठकों में माननीय 49 सदस्यों के क्तवचाराथा महत्वपणू ा क्तबंदओ ु ं की चैक क्तलस्ि। 3.15.6 क्तहदं ी सलाहकार सक्तमक्ततयों में गैर-सरकारी सदस्यों के चयन के क्तलए मागादशी क्तसद्ांत 52 3.16 क्तहदं ी क्तदवस / पखवाड़ा/मास आक्तद के अवसर पर नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों 52 की बैठकों/ समारोहों में स्वैक्तच्छक संस्थाओ ं के प्रक्ततक्तनक्तधयों को भी आमक्तन्त्रत क्तकया जाना 3.17 क्षेत्रीय कायाान्वयन कायाालयों िारा आयोक्तजत कायािमों तथा नगर राजभाषा 53 कायाान्वयन सक्तमक्ततयों की बैठकों में क्तहदं ी क्तशक्षण योजना के अक्तधकाररयों को बल ु ाने के संबंध में 3.17.1 नगर राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्ततयों की स्थानीय बैठकों में कें द्रीय क्तहदं ी प्रक्तशक्षण 53 संस्थान/ उपसंस्थानों तथा कें द्रीय अनवु ाद ब्यरू ो के अक्तधकाररयों को आमंक्तत्रत क्तकया जाना 3.18 राजभाषा क्तवभाग िारा क्तविानों की सचू ी तैयार करने संबंधी मागादशी क्तसद्ांत। 53 3.19 राजभाषा क्तवभाग िारा क्तविानों की सचू ी तैयार करने सबं धं ी मागादशी क्तसद्ातं । 54 अध्याय 4 हिभागीय बैठकें और आिहधक ररपोर्टें 4.1 बकाया मामलों पर अक्तधकाररयों के साथ की जाने वाली माक्तसक बैठकों में क्तहदं ी के प्रयोग की 56 प्रगक्तत की समीक्षा करना 4.2 राज्यों से के न्द्र में आए अक्तधकाररयों की बैठकें रखना और उन्हें क्तहदं ी में काम करने के क्तलए 56 प्रेररत करना 4.3 क्षेत्रीय अक्तधकाररयों के सम्मेलनों की कायासचू ी में राजभाषा नीक्तत के कायाान्वयन का क्तवषय 56 शाक्तमल करना और उस पर चचाा करना 4.4 वाक्तषक ा ररपोिा में क्तहदं ी के प्रगामी प्रयोग संबंधी सचू ना देना 56 4.4 क मत्रं ालयों/क्तवभागों की राजभाषा कायाान्वयन सक्तमक्तत की क्तनयमानसु ार बैठकों का आयोजन 57 4.5 क्तवभागीय कायाान्वयन सक्तमक्ततयों की बैठकों के क्तलए दी जाने वाली सचू ना 57 4.6 क्तहदं ी के प्रगामी प्रयोग से संबंक्तधत क्ततमाही प्रगक्तत ररपोिा के प्रोफ़ामे में संशोधन 60 4.6.1 क्ततमाही प्रगक्तत ररपोिा में क्तवभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र 66 4.6.2 छमाही प्रगक्तत ररपोिा 67 4.6.3 क्तहन्दी पत्रों के क्तलए अलग डायरी रक्तजस्िर रखना और प्रेषण रक्तजस्िर में स्पि रूप से दजा करना 67 4.7 तक्तमलनाडु में क्तस्थत कें द्रीय सरकार के कायाालयों के काम-काज में राजभाषा अक्तधक्तनयम के 68 आवश्यक प्रावधानों के अनपु ालन से संबंक्तधत क्ततमाही प्रगक्तत ररपोिा vi the offices located in Tamil Nadu 4.8 Review of the material submitted to the Parliamentary Committee on Official 69 Language and removing the deficiencies 4.9 Quarterly progress report proforma regarding progressive use of Hindi in respect 69 of Indian offices/Missions/Embassies located abroad 4.10 To obtain the information in connection with preparing the Annual Assessment 71 Report for the year 2021-22 CHAPTER 5 Progress of implementation work –arrangements for inspection 5.1 Inspection report regarding compliance of instruction relating to the Official 74 Language – Inspection proforma for Ministries/Deptts. 5.2 Arrangement for inspection of the undertaking etc. 77 5.3 Constitution of inspection committees 80 5.4 Inspection by the regional implementation offices of the Department of Official 80 Language and their activities CHAPTER 6 Use of Mechanical/Electronic equipment for working in Hindi 6.1 Use of machines for writing addresses and preparing bills etc in Devanagari 83 6.2 Minimum proportion of Devanagari Typewriters 83 6.3 Conversion of Roman script typewriters into Devanagari script typewriters 84 6.4 Use of only bilingual electronic equipment 84 6.5 Data entry on the National Informatics Centres Network in bilingual form 85 6.6 Training facility for biscriptual use of computers 86 6.6.1 Training to do work in Hindi on computers 86 6.7 Installation of only bilingual electronic teleprinter/telex in the 86 Ministries/Department of Central Govt. and Attached and Subordinate offices Undertaking etc. 6.8 Training facility for use of electronic teleprinter/telex in Devangari 87 6.9 Selection and use of bilingual software/hardware for biscriptual use of computers 87 6.10 Accessibility to various kind of information pertaining to Official Language 87 Hindi through NICNET 6.11 Working in Hindi on computers in the Central Government and their 87 Subordinate/Affiliated offices and Undertakings and in the state language (Official Language) of States. 6.12 Regarding bilingual website of the Ministries/Departments. 89 6.13 Free of cost training through Internet as per the recommendations made in 90 vii 4.8 संसदीय राजभाषा सक्तमक्तत को प्रस्ततु की जाने वाली सामग्री की समीक्षा और कक्तमयााँ दरू करना 69 4.9 क्तवदेशों में क्तस्थत भारतीय कायाालयों/दतू ावासों/क्तमशनों इत्याक्तद में क्तहन्दी के प्रगामी प्रयोग से 69 संबंक्तधत क्ततमाही प्रगक्तत ररपोिा 4.10 राजभाषा क्तहदं ी के कायाान्वयन से संबंक्तधत वषा 2021-22 की वाक्तषक ा मल्ू यांकन ररपोिा 71 ऑनलाईन प्रेक्तषत करने के संबंध में । अध्याय 5 कायाान्ियन प्रगहत-हनरीक्षण व्यिस्था 5.1 राजभाषा संबंधी अनदु श े ों के पालन के बारे में क्तवभागीय अक्तधकाररयों िारा क्तनरीक्षण और 74 उसकी ररपोिा 5.2 उपिमों आक्तद के क्तनरीक्षण की व्यवस्था 77 5.3 क्तनरीक्षण सक्तमक्तत का गठन 80 5.4 राजभाषा क्तवभाग के क्षेत्रीय कायाान्वयन कायाालयों िारा क्तनरीक्षण और उनके कायाकलाप 80 अध्याय 6 हहदं ी में काया करने के हिए यांहिक/ इिेक्रॉहनक उपकरणों का प्रयोग 6.1 देवनागरी में पते क्तलखने और क्तबल बनाने आक्तद की मशीन का प्रयोग 83 6.2 देवनागरी िाइपराइिरों का न्यनू तम अनपु ात 83 6.3 रोमन क्तलक्तप के िाइपराइिरों को देवनागरी क्तलक्तप के िाइपराइिरों में बदलवाना 84 6.4 के वल क्तिभाक्तषक इलेक्रॉक्तनक उपकरणों का प्रयोग 84 6.5 राष्ट्रीय सचू ना क्तवज्ञान के न्द्र के नेि वका पर आक ं ड़े क्तिभाषी रूप में भरना 85 6.6 कम्प्यिू रों के क्तिक्तलपीय प्रयोग के क्तलए प्रक्तशक्षण की सक्तु वधा 86 6.6.1 कंप्यिू र पर क्तहदं ी में काया करने हेतु प्रक्तशक्षण 86 6.7 कें द्रीय सरकार के मत्रं ालयों, क्तवभागों एवं उनके अधीनस्थ व सम्बद् कायाालयों, उपिमों आक्तद 86 में के वल क्तिभाषी इलेक्रॉक्तनक िेलीक्तप्रंिर / िैलेक्स लगाना 6.8 इलेक्रॉक्तनक िेलीक्तप्रंिर/िेलेक्स में देवनागरी में काया करने के क्तलए प्रक्तशक्षण की व्यवस्था 87 6.9 कम्प्यिू रों के क्तिक्तलपीय प्रयोग के क्तलए क्तिभाषी साफ्िवेयर / हाडावेयर का प्रयोग। 87 6.10 राजभाषा क्तहदं ी के बारे में अनेक प्रकार की सचू ना की "क्तनक नेि" पर उपलब्धता। 87 6.11 कें द्र सरकार एवं उनके अधीनस्थ/सम्बद् कायाालयों एवं उपिमों में क्तहदं ी में और राज्यों में 87 राज्य की भाषा (राजभाषा) में कंप्यिू रों पर काया करना। 6.12 मंत्रालयों/क्तवभागों की वेबसाइि क्तिभाषी होने के संबंध में। 89 6.13 संसदीय राजभाषा सक्तमक्तत की ररपोिा खंड 6 के अनसु ार मंत्रालयों/क्तवभागों के सभी 90 अक्तधकाररयों / कमाचाररयों को इिं रनेि के माध्यम से क्तनिःशल्ु क क्तहदं ी प्रक्तशक्षण vii part VI of the report of Committee of Parliament on Official Language. 6.14 Ensuring optimum use of the ―Translation Tool-Kanthasth 2.0‖ 90 Chapter 7 Incentive Schemes 7.1 Rajbhasha Kirti Puraskar 91 7.1.1 Rajbhasha Gaurav Puraskar 92 7.2 Award of shield by Ministries/Department to their attached subordinate officers 97 7.3 Incentive scheme for doing work in Hindi 97 7.4 Incentive for doing original official work in Hindi in specialized spheres 99 7.5 Grant of incentive allowance to stenographers and typists for doing their official 100 work in Hindi in addition to English 7.6 Financial Incentives on passing Hindi Typewriting/Hindi stenography by making 101 use of electronic Typewriters, Computer/Word processors 7.7 Increase in the rates of Cash Rewards on passing the Hindi Language, Hindi 102 Typewriting and Stenography Examinations conducted under the Hindi Teaching Scheme and increase in the rates of Lumpsum rewards on passing Hindi Language, Hindi Typewriting and Stenography examinations of the Hindi Teaching Scheme, through own efforts 7.8 Revision of the rates of honorarium payable to the overall-in-charge officers 103 appointed at full time/ part time training centres of Hindi Teaching Scheme 7.9 Revision in the rates of Honorarium admissible to part time Hindi Teachers 105 under Hindi Teaching Scheme 7.10 Continuation of the Grant of Lumpsum Reward beyond December, 2008 on 106 passing Hindi Language, Hindi Typing and Hindi Stenography Examinations under the Hindi Teaching Scheme through one's own efforts 7.10.1 Revision in the rates of Honorarium to the Part time Clerks/Peons of the full 106 time/part time training centers of Hindi Teaching Scheme. 7.10.2 Revision of rates of Honorarium (Remuneration) admissible to part-time 107 Instructors engaged for imparting training in Hindi Typewriting and Hindi Stenography at part-time training Centres set up under Hindi Teaching Scheme/Departmental arrangements 7.10.3 108 Grant of honorarium/remuneration to the paper setters, examiners, answer book evaluators, etc. for the conduct of Hindi examinations under the Hindi Teaching Scheme. 7.10.4 109 Enhancement of Honorarium Fees of Answers Paper (Response Sheets) of Language Correspondence Course (Prabodh/Praveen/Pragya). 7.11 Enhancement in the incentive amount for doing official work (noting/drafting) 109 viii 6.14 मेमोरी आधाररत अनवु ाद िूल-कंठस्थ का प्रयोग 90 अध्याय 7 - प्रोत्साहन योजनाएं 7.1 राजभाषा कीक्तता परु स्कार 91 7.1.1 राजभाषा गौरव परु स्कार 92 7.2 मंत्रालयों/क्तवभागों िारा अपने सम्बद्/ अधीनस्थ कायाालयों, क्तनगमों आक्तद के क्तलए शील्ड 99 7.3 क्तहदं ी में काया करने के क्तलए प्रोत्साहन योजना 99 7.4 क्तवक्तशि क्षेत्रों में सरकारी काम क्तहदं ी में करने के क्तलए परु स्कार 99 7.5 अग्रं जे ी के अक्ततररक्त क्तहदं ी में आशक्तु लक्तप और िाइक्तपंग काया के क्तलए प्रोत्साहन भत्ता 100 7.6 क्तहदं ी क्तशक्षण योजना िारा आयोक्तजत क्तहदं ी िंकण एवं क्तहदं ी आशक्तु लक्तप परीक्षाएं इलेक्रॉक्तनक 101 िाइपराइिर, कंप्यिू र/वडा प्रोसेसर आक्तद का प्रयोग करके उत्तीणा करने पर क्तवत्तीय प्रोत्साहन देने के संबंध में 7.7 क्तहदं ी क्तशक्षण योजना के अधीन क्तहदं ी भाषा, क्तहदं ी िंकण और आशक्तु लक्तप परीक्षाएं उत्तीणा 102 करने पर क्तमलने वाले प्रोत्साहन-नकद परु स्कार की राक्तश में वृक्तद् तथा क्तनजी प्रयत्नों से क्तहदं ी क्तशक्षण योजना की क्तहदं ी भाषा, क्तहदं ी िंकण एवं क्तहदं ी आशक्तु लक्तप की परीक्षाएं उत्तीणा करने पर क्तमलने वाले एकमश्ु त परु स्कार की राक्तश में वृक्तद्। 7.8 क्तहदं ी क्तशक्षण योजना के पणू क ा ाक्तलक / अश ं काक्तलक प्रक्तशक्षण कें द्रों पर क्तनयक्त ु सवाकायाभारी 103 अक्तधकाररयों को देय मानदेय की दरों का सश ं ोधन। 7.9 क्तहदं ी क्तशक्षण योजना के अश ं काक्तलक क्तहदं ी प्राध्यापकों को देय मानदेय की दरों में संशोधन के 105 सबं धं में। 7.10 क्तहदं ी क्तशक्षण योजना के अतं गात ली जाने वाली क्तहदं ी भाषा, क्तहदं ी िंकण एवं क्तहदं ी आशक्तु लक्तप 106 परीक्षाएं क्तनजी प्रयत्नों से उतीणा करने पर क्तदए जाने वाले एकमश्ु त परु स्कार को क्तदसबं र 2008 से आगे ली जाने वाली परीक्षाओ ं के क्तलए जारी रखना। 7.10.1 क्तहदं ी क्तशक्षण योजना के पणू क ा ाक्तलक / अश ं काक्तलक प्रक्तशक्षण कें द्रों पर तैनात अश ं काक्तलक 106 क्तलक्तपकों व चपराक्तसयों को देय मानदेय की दरों में संशोधन। 7.10.2 क्तहदं ी िंकण और क्तहदं ी आशुक्तलक्तप के प्रक्तशक्षण के क्तलए क्तहदं ी क्तशक्षण योजना/क्तवभागीय 107 व्यवस्था के अतं गात स्थाक्तपत अंशकाक्तलक प्रक्तशक्षण कें द्रों पर क्तनयक्त ु अशं काक्तलक अनदु श े कों को देय मानदेय (पाररश्रक्तमक) की दरों में पररशोधन 7.10.3 क्तहदं ी क्तशक्षण योजना के अधीन क्तहदं ी परीक्षाओ ं के आयोजन हेतु प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले 108 परीक्षकों, उत्तर पक्तु स्तकाओ ं की जाचं करने वालों आक्तद को क्तदए जाने वाले मानदेय पाररश्रक्तमक की मंजरू ी। 7.10.4 भाषा पत्राचार पाठ्यिम (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ) की उत्तर पक्तु स्तकाओ ं (ररस्पासं शीिस) के 109 मल्ू यांकन शल्ु क में वृक्तद् 7.11 सरकारी कामकाज (क्तिप्पण/आलेखन) मल ू रूप से क्तहदं ी से करने तथा अक्तधकाररयों िारा 109 क्तहदं ी में क्तडक्िेशन देने के क्तलए प्रोत्साहन राक्तश में वृक्तद्। viii originally in Hindi and for giving dictation in Hindi by the officers. 7.12 Training of Hindi to the employees of the Central Government 110 7.13 Implementation of new practice based 'Parangat' course to make Central 110 Government personnel proficient in carrying out their official work in Hindi - regarding 7.14 To implement the proposed honorarium (awards) from the FY 2021-22 111 under the practice based new course “Parangat” aimed at making the central government officials efficient to execute their official work in the Official Language Hindi 7.15 Providing In-Service Training in Hindi to Central Government personnel. 112 7.16 Training of Official Language by Non-Governmental Organizations 112 7.17 Incentive for passing Hindi, Hindi Typing and Hindi Stenography 113 examinations -Consolidation of orders relating to personal pay. 7.18 Eligibility for Hindi Word Processing/ Hindi Typing and Hindi 113 Stenography Training under Central Hindi Training Institute/ Hindi Teaching Scheme- Change of nomenclature regarding. 7.19 Increase in the honorarium / remuneration payable to the question paper 114 makers assessors/examiners, evaluators of answer sheets etc. for conducting Hindi examinations under the Hindi Teaching Scheme. CHAPTER 8 Arrangement for translation and training in translation 8.1 Arrangement for translation 116 8.1.1 Alternative Arrangement for completion of work related to Official Language 117 8.2 Hindi translation of non- statutory procedural literature and coordination thereof 118 8.3 Arrangement for getting the translation work done on honorarium basis where 118 there is no staff for translation 8.4 Regarding Remuneration / Honorarium for translation work from English to 118 Hindi and vice-versa 8.5 Provision of Compulsory training in translation for the staff engaged on 120 translation work 8.6 Condensed training course in translation 120 8.7 Use of simple Hindi in official work, preparation of original drafts in Hindi 121 8.8 Uniformity in administrative and legal terminology 122 8.9 Statutory translation by Public Sector Undertakings etc.—clarification 122 CHAPTER 9 Use of Hindi in recruitment and departmental examination 9.1 Use of Hindi in-service department and promotional examination 124 9.2 Optional use of Hindi as medium of examination for recruitment 124 ix 7.12 कें द्र सरकार के कमाचाररयों का क्तहदं ी प्रक्तशक्षण 110 7.13 कें द्र सरकार के काक्तमाकों को सरकारी काम क्तहदं ी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधाररत 110 नया पाठ्यिम “पारंगत” लागू क्तकए जाने के बारे में। 7.14 कें द्र सरकार के काक्तमाकों को सरकारी काम-काज राजभाषा क्तहदं ी में करने के दक्ष बनाने हेतु 111 अभ्यास आधाररत नए पाठ्यिम “पारंगत” के अधीन क्तवत्तीय वषा 2021-22 से प्रस्ताक्तवत मानदेय (परु स्कार) लागू करने के संबंध में । 7.15 कें द्र सरकार के काक्तमाकों का सेवाकालीन प्रक्तशक्षण क्तहदं ी में क्तदया जाना। 112 7.16 गैर-सरकारी संस्थाओ ं िारा राजभाषा का प्रक्तशक्षण 112 7.17 क्तहदं ी, क्तहदं ी िाइक्तपंग और क्तहदं ी आशक्तु लक्तप की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन/ वैयक्तक्तक 113 वेतन सबं धं ी आदेशों का समेक्तकत क्तकया जाना। 7.18 कें द्रीय क्तहदं ी प्रक्तशक्षण संस्थान क्तहदं ी क्तशक्षण योजना के अतं गात क्तहदं ी शब्द संसाधन/ क्तहदं ी 113 िंकण तथा क्तहदं ी आशक्तु लक्तप प्रक्तशक्षण में पात्रता-पदनाम बदलने सबं धं ी। 7.19 क्तहदं ी क्तशक्षण योजना के अधीन क्तहदं ी परीक्षाओ ं के आयोजन के क्तलए प्रश्न पत्र 114 क्तनधाारकों/परीक्षकों उत्तर पक्तु स्तकाओ ं के मल्ू यांककों आक्तद को देय मानदेय /पाररश्रक्तमक में वृक्तद् क्तकया जाना। अध्याय 8 अनुिाद और अनुिाद प्रहशक्षण की व्यिस्था 8.1 अनवु ाद की व्यवस्था 116 8.1.1 राजभाषा सबं धं ी कायों को परू ा करने के क्तलए वैकक्तल्पक व्यवस्था। 117 8.2 असांक्तवक्तधक कायाक्तवक्तध साक्तहत्य का क्तहदं ी अनवु ाद और समन्वय 118 8.3 जहां अनवु ाद के क्तलए कोई कमाचारी नहीं है वहााँ मानदेय के आधार पर अनवु ाद काया कराना 118 8.4 अग्रं जे ी से क्तहदं ी और क्तहदं ी से अंग्रजे ी में अनवु ाद काया के क्तलए पाररश्रक्तमक / मानदेय के संबंध 118 में। 8.5 अनवु ाद से संबंक्तधत कमाचाररयों/अनवु ादकों के क्तलए अक्तनवाया अनवु ाद प्रक्तशक्षण 120 8.87 अनवु ाद प्रक्तशक्षण का सक्तं क्षप्त पाठ्यिम 8.8 सरकारी कामकाज में सरल क्तहदं ी का प्रयोग, मसौदे मल ू रूप में क्तहदं ी में तैयार करना 120 8.8 प्रशासक्तनक तथा क्तवक्तधक शब्दावली में एकरूपता 121 8.9 सावाजक्तनक उपिमों आक्तद िारा क्तवक्तधक अनवु ाद—स्पिीकरण 122 अध्याय 9 भती और हिभागीय परीक्षाओ ं में हहदं ी का प्रयो?