मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 PDF

Summary

This document details the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Unoccupied Land, Population and Wajib-ul-Arz) Rules, 2020. The rules outline land usage in Madhya Pradesh and lay down regulations as part of land governance framework.

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## **मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020** ### **भाग - एक** #### **सामान्य** - **परिभाषाएं** - **आदिम जनजाति** - धारा 165 की उप-धारा (6) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में आदिम जनजाति के रूप में घोषित कोई जनजाति है।...

## **मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020** ### **भाग - एक** #### **सामान्य** - **परिभाषाएं** - **आदिम जनजाति** - धारा 165 की उप-धारा (6) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में आदिम जनजाति के रूप में घोषित कोई जनजाति है। - **अध्याय** - संहिता का अध्याय है। - **संहिता** - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) है। - **प्ररूप''** - इन नियमों से अनुलग्न प्ररूप है। - **ग्राम सभा** - मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (आठ) में दिया गया अर्थ है। - **ग्राम विकास समिति** - मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 7क के अधीन गठित समिति है। - **अनुसूचित जाति** - मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों में से किसी जाति का है। - **“धारा”** - संहिता की धारा है। ### **भाग - दो** #### **दखलरहित भूमि** - **प्रयोजन, जिनके लिए निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए दखलरहित भूमि को पृथक् रखा जा सकेगा** - धारा 237 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त, कलक्टर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दखलरहित भूमि पृथक् रख सकेगा, अर्थात्: - मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी, पत्थर या कोई अन्य गौण खनिज निकालना. - सिंचाई तथा अन्य जल अधिकार. - फलदार वृक्ष. - मनोरंजन के लिए (जैसे उद्यान, हरित क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र, क्षेत्रीय उद्यान (प्राणी शास्त्रीय या वनस्पति शास्त्रीय) प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण, स्टेडियम, झील के सामने का विकास और प्रदर्शनी मैदान). - सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए (जैसे सार्वजनिक संस्थाएं और प्रशासनिक क्षेत्र / शिक्षण और अनुसंधान / स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां). - परिवहन प्रयोजनों के लिए (जैसे बस स्टैंड या टरमिनस, बस-पिक-अप स्टेशन, सड़कें, रेलवे स्टेशन, रेलवेलाइनें, बस डिपो, ट्रांसपोर्ट नगर, हेलीपेड/हवाई अड्डा तथा मेट्रो रेल स्टेशन). - सार्वजनिक उपयोगिता और सुविधा प्रयोजनों के लिए (जैसे जल शोधन संयंत्र, मल शोधन संयंत्र, ट्रेन्चिंग ग्राउंड, ट्रंक लाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइन / गैस या तेल पाइप लाइन और संबंधित संरचनाएं, रेडियो / टी.वी स्टेशन, दूरसंचार केन्द्र, अग्नि नियंत्रण स्टेशन और ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र). - कोई निस्तारी (सामुदायिक) अधिकार जो कि अनुसूचित जनजाति और पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के अधीन दिए गए हैं। - **ग्राम में की दखलरहित भूमि का अभिलेख** - प्रत्येक ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमि का अभिलेख धारा 233 के अधीन दो भागों में तैयार किया जाएगा, अर्थात्ः- - **भाग-क** - निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई भूमि दर्शाते हुए प्ररूप क में, जिसे निस्तार पत्रक के नाम से जाना जाएगा। - **भाग-ख** - निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई भूमि से अन्यथा समस्त भूमियों को दर्शाते हुए प्ररूप ख में। - **भाग-क** में प्ररूप क में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले दखलरहित सर्वेक्षण संख्यांक निस्तार अधिकारों के विभिन्न शीर्षों में उसी अनुक्रम में दिखाए जाएंगे जिसमें उनका उल्लेख धारा 237 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (ञ) में किया गया है उसके बाद नियम 3 में उल्लिखित शीर्ष (ट) (एक) से (ट) (आठ) हैं। - किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक होने की दशा में प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक का क्षेत्रफल पृथक् पृथक् दर्शाया जाएगा। - प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का उप-योग पृथक् पृथक् दर्शाया जाएगा और समस्त शीर्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल का महा-योग अंत में दर्शाया जाएगा। - समस्त सड़कें, गलियां और वृक्ष वन (राजस्व वन) या झाड़ियों के जंगल वाली ऐसी भूमियां जो इमारती या ईंधन आरक्षित के रूप मे चिन्हित की गई हैं वे इस प्ररूप में दिखाई देंगी। - अनुसूचित जनजाति और पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के अंधीन ग्राम वासियों को राजस्व वन में यदि कोई निस्तार (सामुदायिक) अधिकार दिए गए हैं, वे अभिलिखित किए जाएंगे। - **भाग-ख** में प्ररूप ख में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले दखलरहित सर्वेक्षण संख्यांक को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा- - पहाड़ियों और चट्टानों से आवृत भूमि. - पानी के नीचे की भूमि. - अन्य भूमियां. ### **भाग - तीन** #### **वाजिब-उल-अर्ज** - **वाजिब-उल-अर्ज में रूढ़ियों का अभिनिश्चित किया जाना एवं अभिलिखित किया जाना** - **वाजिब-उल-अर्ज में निम्नलिखित शीर्षों के अधीन अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात्:** - सिंचाई का अधिकार. - अन्य जल अधिकार. - मछली पकड़ने का अधिकार. - मार्ग, ग्राम सड़कें, पथों, नालियों के तथा इसी प्रकार के अधिकार. - - ग्राम की भूमि पर अन्य ग्रामों के व्यक्तियों के अधिकार. - अन्य ग्रामों की भूमि पर ग्राम वासियों के अधिकार. - अन्य सुखाचार: - कब्रिस्तान तथा श्मशान भूमि. - गोठान. - पड़ाव की भूमि. - खलिहान. - बाजार. - चमड़ा निकालने का स्थान. - पशु चराने तथा ईंधन लेने का अधिकार. - अन्य विविध अधिकार। ### **भाग - चार** #### **आबादी** ### **भाग - पांच** #### **विकास** - **लोक प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र में पृथक रखी गई दखलरहित भूमि** - कलक्टर द्वारा धारा 233 क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई दखलरहित भूमि के सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भूखण्ड संख्यांक की प्रविष्टि भाग-क प्ररूप ग में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत की जाएगी :- - मनोरंजन के लिए (जैसे उद्यान, हरित क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र, क्षेत्रीय उद्यान (प्राणी शास्त्रीय या वनस्पति शास्त्रीय) प्राकृतिक क्षेत्रों या भू दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण, खेल के मैदान, स्टेडियम, झील के सामने का विकास और प्रदर्शनी मैदान). - सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक प्रयोजन के लिए (जैसे सार्वजनिक संस्थाएं और प्रशासनिक क्षेत्र/शिक्षण और अनुसंधान / स्वास्थ्य/ सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां). - परिवहन प्रयोजनों के लिए (जैसे बस स्टैंड या टरमिनस, बस-पिक अप स्टेशन, सड़कें, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, बस डिपो, ट्रांसपोर्ट नगर, हेलीपेड/हवाई अड्डा तथा मेट्रो रेल स्टेशन). - सार्वजनिक उपयोगिता और सुविधा प्रयोजनों के लिए (जैसे जल शोधन संयंत्र, मल शोधन संयंत्र, ट्रेन्चिंग ग्राउंड, ट्रंक लाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइन / गैस या तेल पाइप लाइन और संबंधित संरचनाएं, रेडियो/टी.वी स्टेशन, दूरसंचार केन्द्र, अग्नि नियंत्रण स्टेशन और ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र). - श्मशान / कब्रिस्तान के लिए. - अन्य लोक प्रयोजन. - कलक्टर द्वारा धारा 233 क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई दखलरहित भूमि से अन्यथा समस्त भूमियों को दर्शाते हुए प्ररूप घ में। ### **भाग - छह** #### **नियम** - **ग्राम में निस्तार अधिकारों’ के प्रयोग के लिए दखलरहित भूमि को पृथक् रखी गई दखलरहित भूमि** ### **भाग - सात** #### **विधान** - **लोक प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र में पृथक रखी गई भूमि से भिन्न दखलरहित भूमि**

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