राज्य_विधानमंडल_-_स्टडी_नोट्स
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राज्य विधानमंडल आखरी अपडेट SEP 2020 राजनीवि Copyright © 2014-2020 TestBook Edu Solutions Pvt. Ltd.: All rights reserved Download T...
राज्य विधानमंडल आखरी अपडेट SEP 2020 राजनीवि Copyright © 2014-2020 TestBook Edu Solutions Pvt. Ltd.: All rights reserved Download Testbook App राज्य विधानमंडल भारिीय संतिधान के भाग VI में अनुच्छेद 168 से 212, राज्य तिधानमंडल के संगठन, संरचना, अिधध, अधधकाररयों और प्रक्रियाओ ं से संबधं धि है। द्विसदनीय और एक सदनीय विधानमंडल राज्य तिधानमंडल के संगठन में एकरूपिा नहीं है। आम िौर पर हर राज्य के तिधानमंडल में राज्यपाल और राज्य तिधानमंडल होिे हैं, कुछ राज्यों में, तिधानमंडल में दो सदन होिे हैं, अर्ााि् तिधान सभा और तिधान पररषद, जबकक बाकी में, और केिल एक ही हो सकिा है सदन, अर्ााि् तिधान सभा। संतिधान एक राज्य में दूसरे सदन के उन्मूलन की सुतिधा प्रदान करिा है जहां यह एक ऐसे राज्य में दूसरे सदन के कनमााण के ललए मौजूद है जहां ििामान में कोई नहीं है। अगर कोई राज्य तिधानमंडल पूणा बहुमि से एक प्रस्ताि पाररि करिा है, सार् में दो-तिहाई सदस्य िास्ति में उपस्थिि नहीं होिे हैं और दूसरे सदन के कनमााण के पक्ष में मिदान करिे हैं और यक्रद संसद ऐसे प्रस्ताि पर सहमति देिी है, िो संबंधधि तिधानमंडल में राज्य के दो सदन हो सकिे हैं। राज्य विधानमंडल के दो सदन विधान सभा राजनीति | राज्य तिधानमंडल पृष्ठ2 Download Testbook App तिधान सभा कनिााधचि सदस्यों से तमलकर बनिी है और राज्य में सत्ता का िास्ततिक केंद्र है। एक तिधानसभा की अधधकिम शधि 500 या इसकी न्यूनिम शधि 60 है। लेककन कुछ राज्यों को छोटे तिधानसभाओ ं की अनुमति दी गई है, उदाहरण धसक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोिा आक्रद। तिधान सभा की शधि राज्य की जनसंख्या के सार् बदलिी है। राज्यपाल आं ग्ल-भारिीय समुदाय के एक सदस्य को तिधान सभा में नातमि कर सकिा है। उधचि चुनाि कराने के ललए प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय कनिााचन क्षेत्रों में तिभाधजि ककया गया है। इन कनिााचन क्षेत्रों का सीमांकन इस िरह से ककया जािा है कक पूरे राज्य में जनसंख्या और सीट का अनुपाि समान रहिा है। प्रत्येक जनगणना के बाद एक पुनमूाल्ांकन ककया जािा है, यह पररसीमन आयोग अधधकनयम के िहि ककया जािा है। प्रत्येक तिधान सभा अनुसधू चि जाति और अनुसधू चि जनजाति के लोगों के ललए आरक्षण प्रदान करिी है, यह धशक्षा के आधार पर िय ककया जािा है। विधान पररषद तिधान पररषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जािे हैं। पररषद की अधधकिम शधि तिधान सभा की कुल शधि का एक-तिहाई है। चुनाि की शैली एक-तिहाई िानीय कनकायों जैसे नगरपाललका, धजला बोडा आक्रद के सदस्यों द्वारा चुने जािे हैं। बारहिां क्रहस्सा राज्य में रह रहे या कनिास करने िाले िीन िषा के स्नािकों द्वारा चुने गए। बारहिां क्रहस्सा राज्य में रहने िाले 3 िषा के धशक्षकों (माध्यतमक तिद्यालय से कम मानक नहीं) द्वारा चुने जािे हैं। राजनीति | राज्य तिधानमंडल पृष्ठ3 Download Testbook App एक-तिहाई तिधान सभा के सदस्यों द्वारा उन लोगों में से चुने जािे हैं जो तिधानसभा सदस्य नहीं हैं। बाकी लोगों को राज्यपाल द्वारा तिज्ञान, साक्रहत्य, सहकारी आं दोलन, कला और सामाधजक सेिा जैसे मामलों में ज्ञान या व्यािहाररक अनुभि िाले लोगों द्वारा नातमि ककया जािा है। विधान सभा और विधान पररषद की अिवध तिधान सभा राज्य तिधानमंडल का िायी सदन नहीं है। इसका सामान्य कायाकाल पांच िषा है। राज्यपाल पांच िषा का कायाकाल पूरा होने से पहले ही राज्य तिधान सभा को भंग करने के ललए अधधकृि है। संसद के कानून द्वारा एक िषा में एक बार के ललए तिधानसभा के कायाकाल को राष्ट्रीय आपािकाल के दौरान बढाया जा सकिा है। यह तिस्तार छह महीने के भीिर समाप्त हो गया जब आपािकालीन स्थिति में काम करना बंद हो गया। दूसरी ओर तिधान पररषद एक िायी कनकाय है। इसके सदस्यों का एक-तिहाई प्रत्येक दूसरे िषा सेिाकनिृत्त होिा है, इसललए एक सदस्य 6 िषा की अिधध के ललए रहिा है। राज्य विधानमंडल की योग्यिाएं एक व्यधि राज्य तिधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के ललए योग्य है यक्रद िह 1. एक भारिीय नागररक। 2. न्यूनिम 25 िषा की आयु (तिधान सभा के ललए) और 30 िषा की आयु (तिधान पररषद के ललए)। 3. संबंधधि राज्य का नागररक होना चाक्रहए। 4. राज्य में एक तिधानसभा क्षेत्र के ललए कनिााचक होना चाक्रहए। 5. यक्रद िह इन श्रेलणयों के ललए आरलक्षि सीट पर चुनाि लड़ना चाहिा है, िो उसे एससी और एसटी का सदस्य होना चाक्रहए। राजनीति | राज्य तिधानमंडल पृष्ठ4 Download Testbook App अयोग्यिा मानदंड ककसी व्यधि को राज्य तिधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के ललए अयोग्य ठहराया जािा है, यक्रद िह है 1. राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना। 2. क्रदमागी रूप से असंिुललि 3. क्रदिाललया। 4. भारि का नागररक नहीं है, या ककसी अन्य देश की नागररकिा नहीं ली है। 5. दलबदल की जमीन पर अयोग्य घोतषि स्पीकर और डडप्टी स्पीकर स्पीकर को तिधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जािा है। एक स्पीकर अपने कायाालय को खाली करिा है यक्रद िह तिधानसभा का सदस्य बन जािा है। िह ककसी भी समय अपने कायाालय से इस्तीफा दे सकिा है। इस िरह के प्रस्ताि को िानांिररि करने के इरादे के चौदह क्रदनों के नोकटस के बाद तिधानसभा के सभी ित्कालीन सदस्यों द्वारा बहुमि से पाररि तिधानसभा के एक प्रस्ताि के द्वारा स्पीकर को पद से हटाया जा सकिा है। तिधानसभा के भंग होने पर स्पीकर अपने कायाालय को खाली नहीं करिा है। िह तिघटन के बाद तिधानसभा के पहले बैठने से ठीक पहले िक अध्यक्ष बने रहे। यक्रद स्पीकर का पद खाली हो, िो कडप्टी स्पीकर अपने किाव्यों का पालन करिा है। स्पीकर के किाव्य और शधियााँ लोकसभा स्पीकर के समान हैं। राजनीति | राज्य तिधानमंडल पृष्ठ5 Download Testbook App अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पररषद अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करिी है। दोनों अपने कायाालय खाली कर देिे हैं यक्रद िे पररषद के सदस्य बनना बंद कर देिे हैं या इसकी सदस्यिा से इस्तीफा दे देिे हैं। उन्हें पररषद के सभी सदस्यों के बहुमि से पाररि पररषद के एक प्रस्ताि के द्वारा हटाया जा सकिा है, बशिे हटाने के ऐसे प्रस्ताि को िानांिररि करने के ललए चौदह क्रदनों का नोकटस क्रदया गया हो। जब हटाने का प्रस्ताि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खखलाफ चचाा के िहि होिा है, संबधं धि व्यधि पररषद के बैठक में अध्यक्षिा नहीं कर सकिा है, हालांकक िह इस िरह के बैठक में उपस्थिि हो सकिा है और पररषद की कायािाही में भाग ले सकिा है और उसे बोलने का अधधकार है। िह इस िरह के प्रस्ताि पर या इस िरह की कायािाही के दौरान ककसी भी अन्य मामले में केिल पहली बार िोट देने का हकदार होगा। िोटों की समानिा के मामले में, िह एक कनणाायक मि का प्रयोग नहीं करिा है धजसके ललए िह अन्यर्ा अनुच्छेद 189 के िहि हकदार है। अध्यक्ष पररषद की सभी बैठकों में और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षिा करिा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मन: राज्यपाल समय-समय पर तमलने के ललए प्रत्येक सदन को बुलािा है, दोनों सत्रों के बीच अधधकिम समय 6 महीने से अधधक नहीं हो सकिा है। स्थगन: कनक्रदिष्ट समय अिधध के ललए एक बैठक में काया का कनलंबन। बैठने की शधि सदन के पीठासीन अधधकारी के पास होिी है। सत्रािसान: यह सदन का एक सत्र समाप्त करिा है। पीठासीन अधधकारी के पास सत्रािसान की शधि होिी है। राजनीति | राज्य तिधानमंडल पृष्ठ6 Download Testbook App 4. विघटन: केिल तिधान सभा तिघटन के अधीन है, तिधान पररषद एक िायी सदन है। 5. कोरम: यह सदन में उपस्थिि होने के ललए आिश्यक सदस्यों की न्यूनिम संख्या है। यह सदन के कुल सदस्यों का दसिां क्रहस्सा है। महावधिक्ता और अन्य मंवत्रयों को द्वदए गए अवधकार प्रत्येक मंत्री और महाधधििा को दोनों सदनों की कायािाही में बोलने और भाग लेने का अधधकार है। एक मंत्री सदन की कायािाही में भाग ले सकिा है, िह इसका क्रहस्सा नहीं है। एक मंत्री जो ककसी भी सदन का क्रहस्सा नहीं है, दोनों सदनों की कायािाही में भाग ले सकिा है। राज्य विधानमंडल में विधेयकों का पाररि होना साधारण विधेयक तिधानमंडल के ककसी भी सदन में पेश ककया जा सकिा है, पहले सदन में िीन पठन के माध्यम से पास होिा है। पहले सदन से पास होने के बाद, तबल दूसरे सदन में भेज क्रदया जािा है। तबल को िभी पाररि माना जािा है जब दोनों सदन इसे पाररि करिे हैं। दोनों सदनों से पाररि होने के बाद, प्रत्येक तबल राज्यपाल को प्रस्तुि ककया जािा है। गिनार कर सकिे हैं उसकी अस्मििा परख को रोकना पुनतिि चार के ललए तबल लौटाएं राष्ट्रपति के तिचार के ललए तबल को सुरलक्षि रखें। राजनीति | राज्य तिधानमंडल पृष्ठ7 Download Testbook App नोट: यक्रद राज्यपाल राष्ट्रपति के तिचार के ललए तबल को सुरलक्षि रखिा है, िो इसके बाद राज्यपाल की उस तिधेयक को पाररि करने में कोई भूतमका नहीं होिी है। धन विधेयक तिधान पररषद में धन तिधेयक पेश नहीं ककया जा सकिा है। इसे केिल तिधान सभा में पेश ककया जा सकिा है और यह राज्यपाल की धसफाररश पर है। इस िरह का तबल ककसी कनजी सदस्य द्वारा पेश नहीं ककया जा सकिा है, केिल एक मंत्री ही इस िरह के तबल को पेश कर सकिा है। तिधान सभा से पास होने के बाद धन तिधेयक तिधान पररषद को भेजा जािा है। तिधान पररषद तिधेयक को अस्वीकार या संशोधधि नहीं कर सकिी, लेककन धसफाररश कर सकिी है। तिधान पररषद को धसफाररश के सार् 14 क्रदनों की समयािधध के भीिर तिधान सभा को तबल िापस करना होगा। तिधान सभा तिधान पररषद द्वारा की गई सभी अनुशंसा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकिी है। संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी प्रद्विया की िुलना संसद राज्य विधानमंडल साधारण तिधेयक: ककसी भी सदन में पेश ककया जा सकिा है ककसी भी सदन में पेश ककया जा सकिा है एक मंत्री या एक कनजी सदस्य द्वारा पेश ककया जा सकिा एक मंत्री या एक कनजी सदस्य द्वारा पेश ककया जा है सकिा है पहले, दूसरे और िीसरे पठन के माध्यम से जािा है पहले, दूसरे और िीसरे पढने के माध्यम से जािा है राजनीति | राज्य तिधानमंडल पृष्ठ8 Download Testbook App यक्रद दोनों होसेस इसे व्यधिगि रूप से पास करिे हैं िो ही यक्रद दोनों होसेस इसे व्यधिगि रूप से पास करिे हैं िो पास ककया जािा है ही पास ककया जािा है यक्रद दूसरे सदन द्वारा तबल पाररि नहीं ककया जािा है िो यक्रद दूसरे सदन द्वारा तबल पाररि नहीं ककया जािा है िो गतिरोध होिा है। गतिरोध होिा है। गतिरोध के मामले में संयुि बैठक संयुि बैठक का कोई प्रािधान नहीं लोक सभा तबल को दूसरी बार पाररि करके और इसके तिधान सभा दूसरी बार तिधेयक पाररि करके तिधान तिपरीि राज्यसभा को रद्द नहीं कर सकिी है। पररषद को रद्द कर सकिी है। यक्रद राष्ट्रपति संयुि बैठक को नहीं बुलािा है, िो तबल तबल को दूसरी बार पाररि करने का िंत्र केिल तिधान ढह जािा है और मृि हो जािा है। सभा से उत्पन्न तबलों पर लागू होिा है। धन विधेयक केिल तिधान सभा में प्रस्तुि ककया गया केिल लोकसभा में पेश ककया गया। राष्ट्रपति की धसफाररश पर पेश ककया गया। राज्यपाल की धसफाररश पर पेश ककया गया। केिल एक मंत्री द्वारा प्रस्तुि ककया गया है न कक ककसी केिल एक मंत्री द्वारा प्रस्तुि ककया गया है न कक ककसी कनजी सदस्य द्वारा। कनजी सदस्य द्वारा। राज्य सभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकिी, राज्य सभा तिधान पररषद इसे अस्वीकार नहीं कर सकिी, तिधान केिल धसफाररशें कर सकिी है पररषद केिल धसफाररशें कर सकिी है। राज्यसभा द्वारा की गई धसफाररश लोकसभा पर तिधान पररषद द्वारा की गई धसफाररश तिधान सभा के बाध्यकारी नहीं है। ललए बाध्यकारी नहीं है। यक्रद लोकसभा धसफाररश को स्वीकार कर लेिी है, िो यक्रद तिधान सभा अनुशंसा को स्वीकार कर लेिी है, िो तिधेयक पाररि हो जािा है। तबल को पाररि माना जािा है। यक्रद लोकसभा ने धसफाररश को स्वीकार ककए तबना क्रफर यक्रद तिधान सभा ने धसफाररश को स्वीकार ककए तबना से तिधेयक पाररि कर क्रदया, िो राज्यसभा को क्रफर से तिधेयक पाररि कर क्रदया, िो तिधान तिधेयक को स्वीकार करना होगा। पररषद को तिधेयक को स्वीकार करना होगा। यक्रद राज्यसभा 14 िषा की अिधध के ललए तबल को यक्रद तिधान पररषद 14 िषा की अिधध के ललए तिधान लोकसभा को िापस नहीं करिी है, िो तबल को सभा को तबल िापस नहीं करिी है, िो तबल को पाररि माना जािा है। पाररि माना जािा है। राजनीति | राज्य तिधानमंडल पृष्ठ9 Download Testbook App राज्य विधानमंडल से संबंवधि महत्वपूणण लेख अनुच्छेद तिषय अनुच्छेद 168 राज्यों में तिधानमंडल का गठन अनुच्छेद 169 राज्यों में तिधायी पररषदों का उन्मूलन और कनमााण अनुच्छेद 170 तिधानसभाओ ं की संरचना अनुच्छेद 178 तिधान सभा के स्पीकर और कडप्टी स्पीकर अनुच्छेद 191 सदस्यों की अयोग्यिा अनुच्छेद 213 तिधानमंडल के अिकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के ललए राज्यपाल की शधि राजनीति | राज्य तिधानमंडल पृष्ठ10