भारत का संविधान प्रस्तावना
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Questions and Answers

भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है?

  • विधान परिषद की संरचना निर्धारित करना
  • सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना
  • राज्यों के बीच संबंध निर्धारित करना
  • एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना (correct)
  • संविधान संशोधन के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?

  • तीन (correct)
  • चार
  • दो
  • एक
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति किसके लिए आवश्यक है?

  • संविधान के लिए
  • संशोधन विधेयक के लिए (correct)
  • विधान परिषद के लिए
  • कानून के लिए
  • संविधान के किस artikel में संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है?

    <p>आर्टिकल 368</p> Signup and view all the answers

    संविधान संशोधन के लिए कौन सा चरण सबसे पहले आता है?

    <p>सदन में विधेयक का परिचय</p> Signup and view all the answers

    संविधान के प्रस्तावना में क्या उल्लेख किया गया है?

    <p>भारत के संविधान का उद्देश्य</p> Signup and view all the answers

    संविधान संशोधन के लिए कितने राज्यों के रतिफिकेशन की आवश्यकता होती है?

    <p>कम से कम आधे राज्य</p> Signup and view all the answers

    संविधान के प्रस्तावना को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है?

    <p>हां</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Preamble

    • The Preamble is the introductory part of the Constitution of India
    • It sets out the objectives and spirit of the Constitution
    • It is not enforceable by law, but it is considered a key part of the Constitution
    • The Preamble reads:
      • "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens:
        • Justice, social, economic and political
        • Liberty of thought, expression, belief, faith and worship
        • Equality of status and of opportunity
        • And to promote among them all
        • Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation"

    Amendment Procedure

    • Article 368 of the Constitution provides for the amendment procedure
    • The procedure involves the following steps:
      1. Introduction of a Bill: A bill for amendment can be introduced in either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha)
      2. Passage by both Houses: The bill must be passed by both Houses of Parliament with a majority of the total membership of that House and a majority of two-thirds of the members present and voting
      3. Ratification by States: In certain cases, the amendment must be ratified by at least half of the States (Article 368(2))
      4. Assent by the President: The bill must receive the assent of the President of India
    • There are three types of amendments:
      • Simple majority: A simple majority is required in both Houses for certain amendments
      • Special majority: A special majority of two-thirds of the members present and voting in both Houses is required for certain amendments
      • Ratification by States: Ratification by at least half of the States is required for certain amendments that affect the federal structure of the Constitution

    भारत का संविधान प्रस्तावना

    • भारत के संविधान का प्रस्तावना हिस्सा संविधान के उद्देश्य और आत्मा को दर्शाता है
    • यह संविधान का कोई कानूनी हिस्सा नहीं है, लेकिन यह संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है
    • प्रस्तावना में लिखा है:
      • "हम, भारत के लोग, sắtम решения लेते हुए भारत को एक संप्रभु सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य में बदलने और सभी नागरिकों के लिए:
        • न्याय, समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
        • विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता
        • स्थिति और अवसर की समानता
        • और इन सभी में भाईचारा सुनिश्चित करना ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो"

    संविधान संशोधन प्रकिया

    • संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रकिया का प्रावधान है
    • इस प्रकिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:
    • विधेयक का प्रस्तुतीकरण: संसद के किसी भी सदन (लोक सभा या राज्य सभा) में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है
    • दोनों सदनों का पारितोष: विधेयक को दोनों सदनों से_passed होना चाहिए, जिसमें उस सदन के सभी सदस्यों की einfacht बहुमत और दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति और मतदान होना चाहिए
    • राज्यों का अनुमोदन: कुछ मामलों में संशोधन का अनुमोदन कम से कम आधे राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए (अनुच्छेद 368(2))
    • राष्ट्रपति की स्वीकृति: विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना होगा
    • तीन प्रकार के संशोधन हैं:
      • सरल बहुमत: कुछ संशोधनों के लिए दोनों सदनों में सरल बहुमत की आवश्यकता होती है
      • विशेष बहुमत: कुछ संशोधनों के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति और मतदान होना चाहिए
      • राज्यों का अनुमोदन: कुछ संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है, जो संविधान के संघीय संरचना को प्रभावित करते हैं

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    Description

    भारत के संविधान का परिचयात्मक हिस्सा जो संविधान के उद्देश्य और स्पिरिट को निर्धारित करता है। यह कानूनी रूप से लागू नहीं है, लेकिन संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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