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Questions and Answers
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का कौन सा वर्ष सबसे पहले लागू हुआ था?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का कौन सा वर्ष सबसे पहले लागू हुआ था?
- 1985
- 1960
- 1992
- 1957 (correct)
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'प्राकृतिकी द्वारा' आवेदन करने वाले को कितने वर्ष भारतीय रहना अनिवार्य है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'प्राकृतिकी द्वारा' आवेदन करने वाले को कितने वर्ष भारतीय रहना अनिवार्य है?
- 5 वर्ष
- 12 महीने
- 14 वर्ष
- 10 वर्ष (correct)
किस स्थिति में भारतीय नागरिकता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है?
किस स्थिति में भारतीय नागरिकता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है?
- भारत में 7 वर्षों से निवास न करने पर
- नागरिकता की असंगतियां होने पर
- अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर (correct)
- पंजीकरण के बाद 5 वर्षों में कोई अपराध करने पर
नागरिकता के 'वंश द्वारा' प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
नागरिकता के 'वंश द्वारा' प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
ओसीआई कार्ड के लिए पात्र कौन नहीं है?
ओसीआई कार्ड के लिए पात्र कौन नहीं है?
नागरिकता खोने के लिए 'त्याग' के तहत क्या आवश्यक है?
नागरिकता खोने के लिए 'त्याग' के तहत क्या आवश्यक है?
कौन सी प्रक्रिया उन व्यक्तियों के लिए है जो पूरी तरह से विदेशी हैं?
कौन सी प्रक्रिया उन व्यक्तियों के लिए है जो पूरी तरह से विदेशी हैं?
नागरिकता की एकलता का क्या अर्थ है?
नागरिकता की एकलता का क्या अर्थ है?
नागरिकता धोखाधड़ी करने का क्या परिणाम हो सकता है?
नागरिकता धोखाधड़ी करने का क्या परिणाम हो सकता है?
किस श्रेणी के लोग राज्य के स्थायी नागरिक नहीं होते हैं?
किस श्रेणी के लोग राज्य के स्थायी नागरिक नहीं होते हैं?
अनुच्छेद 5 के अनुसार, नागरिकता का अधिकार किसे दिया जाता है?
अनुच्छेद 5 के अनुसार, नागरिकता का अधिकार किसे दिया जाता है?
दुश्मन एणियंस के अधिकारों में क्या शामिल नहीं है?
दुश्मन एणियंस के अधिकारों में क्या शामिल नहीं है?
अवैध आप्रवासी किसे कहा जाता है?
अवैध आप्रवासी किसे कहा जाता है?
अनुच्छेद 7 अनुसार, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा?
अनुच्छेद 7 अनुसार, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा?
भारत में नागरिकता के अधिग्रहण की प्रक्रिया का प्रावधान कब किया गया था?
भारत में नागरिकता के अधिग्रहण की प्रक्रिया का प्रावधान कब किया गया था?
किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं?
किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होने से वंचित हो सकता है?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होने से वंचित हो सकता है?
किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि एक विदेशी नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?
किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि एक विदेशी नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?
दुश्मन एणियंस को किस प्रकार के अधिकार मिलते हैं?
दुश्मन एणियंस को किस प्रकार के अधिकार मिलते हैं?
किस श्रेणी के लोग उन सभी अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते जिन्हें एक नागरिक को दिया जाता है?
किस श्रेणी के लोग उन सभी अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते जिन्हें एक नागरिक को दिया जाता है?
अनुच्छेद 5 के अनुसार, नागरिकता का अधिकार किसे दिया जाता है?
अनुच्छेद 5 के अनुसार, नागरिकता का अधिकार किसे दिया जाता है?
किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत में पलायन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है?
किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत में पलायन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है?
कम से कम कितने समय तक भारत में निवास करना आवश्यक है ताकि नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सके?
कम से कम कितने समय तक भारत में निवास करना आवश्यक है ताकि नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सके?
किस स्थिति में स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा?
किस स्थिति में स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा?
अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं किसके द्वारा तय की जाती हैं?
अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं किसके द्वारा तय की जाती हैं?
अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह क्या होगा?
अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह क्या होगा?
किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता को अधिग्रहण और समर्पण के मामलों में संसद के अधिकार को परिभाषित किया गया है?
किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता को अधिग्रहण और समर्पण के मामलों में संसद के अधिकार को परिभाषित किया गया है?
किस स्थिति में दुश्मन एणियंस को सामान्य अधिकार नहीं मिलते?
किस स्थिति में दुश्मन एणियंस को सामान्य अधिकार नहीं मिलते?
किस अनुच्छेद के अनुसार अवैध आप्रवासियों की परिभाषा दी गई है?
किस अनुच्छेद के अनुसार अवैध आप्रवासियों की परिभाषा दी गई है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 किस प्रकार के लोगों के लिए लागू है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 किस प्रकार के लोगों के लिए लागू है?
किस स्थिति में एक व्यक्ति भारतीय नागरिकता खो सकता है?
किस स्थिति में एक व्यक्ति भारतीय नागरिकता खो सकता है?
प्राकृतिकी द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवश्यक समय अवधि क्या है?
प्राकृतिकी द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवश्यक समय अवधि क्या है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'वंश द्वारा' आवेदन करने की सबसे उचित स्थिति क्या है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'वंश द्वारा' आवेदन करने की सबसे उचित स्थिति क्या है?
नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की भाषा का ज्ञान होना चाहिए?
नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की भाषा का ज्ञान होना चाहिए?
जो व्यक्ति नागरिकता खोने के अधीन है, उसमें से कौन सा कारण सही नहीं है?
जो व्यक्ति नागरिकता खोने के अधीन है, उसमें से कौन सा कारण सही नहीं है?
ओसीआई कार्ड के अंतर्गत किन लोगों को अधिकार नहीं है?
ओसीआई कार्ड के अंतर्गत किन लोगों को अधिकार नहीं है?
एकल नागरिकता का क्या अर्थ है?
एकल नागरिकता का क्या अर्थ है?
किस विशेष श्रेणी के विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं?
किस विशेष श्रेणी के विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं?
किस परिस्थिति में एक व्यक्ति प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है?
किस परिस्थिति में एक व्यक्ति प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है?
किस श्रेणी के लोग राज्य के स्थायी नागरिक माने जाते हैं?
किस श्रेणी के लोग राज्य के स्थायी नागरिक माने जाते हैं?
किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत में पलायन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है?
किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत में पलायन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है?
दुश्मन एणियंस के अधिकार क्या कम होते हैं?
दुश्मन एणियंस के अधिकार क्या कम होते हैं?
अनुच्छेद 10 के अनुसार, नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित होती हैं?
अनुच्छेद 10 के अनुसार, नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित होती हैं?
किसी व्यक्ति के लिए अवैध आप्रवासी की परिभाषा क्या है?
किसी व्यक्ति के लिए अवैध आप्रवासी की परिभाषा क्या है?
अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह क्या होगा?
अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह क्या होगा?
किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि एक विदेशी नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?
किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि एक विदेशी नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होने से वंचित हो सकता है?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होने से वंचित हो सकता है?
मित्रवत एणियंस के अधिकार क्या होते हैं?
मित्रवत एणियंस के अधिकार क्या होते हैं?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986 में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका शामिल है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986 में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका शामिल है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिकी द्वारा आवेदक के पास कितने वर्षों तक भारत में निवास करना अनिवार्य है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिकी द्वारा आवेदक के पास कितने वर्षों तक भारत में निवास करना अनिवार्य है?
नागरिकता खोने के लिए 'अभाव' के अंतर्गत कौन सा कारण सही है?
नागरिकता खोने के लिए 'अभाव' के अंतर्गत कौन सा कारण सही है?
ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं होने वाले व्यक्तियों में से कौन सा सही है?
ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं होने वाले व्यक्तियों में से कौन सा सही है?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता खो सकता है, जब वह कितना समय तक भारत से बाहर निवास करता है?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता खो सकता है, जब वह कितना समय तक भारत से बाहर निवास करता है?
प्राकृतिकी द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए लक्षित एक आवश्यक योग्यता क्या है?
प्राकृतिकी द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए लक्षित एक आवश्यक योग्यता क्या है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए वंश द्वारा प्राप्त करने की कौन सी शर्त सही है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए वंश द्वारा प्राप्त करने की कौन सी शर्त सही है?
एकी नागरिकता का क्या अर्थ है?
एकी नागरिकता का क्या अर्थ है?
किस परिस्थिति में एक व्यक्ति नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है?
किस परिस्थिति में एक व्यक्ति नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है?
नागरिकता पाने के लिए आवेदन करने के समय एक व्यक्ति कौन सी स्थिति में लाभ नहीं उठा सकता है?
नागरिकता पाने के लिए आवेदन करने के समय एक व्यक्ति कौन सी स्थिति में लाभ नहीं उठा सकता है?
नागरिकता को रोकने के लिए किस परिस्थिति में भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है?
नागरिकता को रोकने के लिए किस परिस्थिति में भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है?
नागरिकता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने वर्षों का निवास करना अनिवार्य है?
नागरिकता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने वर्षों का निवास करना अनिवार्य है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'वंश द्वारा' क्या आवश्यक है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'वंश द्वारा' क्या आवश्यक है?
दुश्मन एणियंस के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है?
दुश्मन एणियंस के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है?
नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिकी द्वारा आवेदन करने वालों को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य है?
नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिकी द्वारा आवेदन करने वालों को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य है?
अनुच्छेद 6 के तहत कौन से व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा?
अनुच्छेद 6 के तहत कौन से व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा?
किस प्रकार के लोग भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं?
किस प्रकार के लोग भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं?
अवैध आप्रवासी किसे कहा जाता है?
अवैध आप्रवासी किसे कहा जाता है?
नागरिकता खोने के लिए 'त्याग' के अंतर्गत क्या आवश्यक है?
नागरिकता खोने के लिए 'त्याग' के अंतर्गत क्या आवश्यक है?
अनुच्छेद 8 के अनुसार, जो व्यक्ति विदेश में नागरिकता प्राप्त करता है उसे क्या माना जाएगा?
अनुच्छेद 8 के अनुसार, जो व्यक्ति विदेश में नागरिकता प्राप्त करता है उसे क्या माना जाएगा?
भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त होता है?
भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त होता है?
किस स्थिति में व्यक्ति भारतीय नागरिकता को खो सकता है?
किस स्थिति में व्यक्ति भारतीय नागरिकता को खो सकता है?
किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समर्पण के मामलों में अधिकार दिया गया है?
किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समर्पण के मामलों में अधिकार दिया गया है?
कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा?
कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा?
भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की भाषा का ज्ञान होना चाहिए?
भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की भाषा का ज्ञान होना चाहिए?
किस अवस्था में कोई व्यक्ति अपने भारतीय नागरिकता को नहीं खोता है?
किस अवस्था में कोई व्यक्ति अपने भारतीय नागरिकता को नहीं खोता है?
किस श्रेणी के लोग तात्कालिक नागरिकता अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते?
किस श्रेणी के लोग तात्कालिक नागरिकता अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते?
एकल नागरिकता का क्या अभिप्राय है?
एकल नागरिकता का क्या अभिप्राय है?
किस अनुच्छेद के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह क्या होगा?
किस अनुच्छेद के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह क्या होगा?
राज्य का स्थायी नागरिक किसको कहा जाता है?
राज्य का स्थायी नागरिक किसको कहा जाता है?
नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'पंजीकरण द्वारा' आवेदन करने के लिए क्या आवश्यकता है?
नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'पंजीकरण द्वारा' आवेदन करने के लिए क्या आवश्यकता है?
नागरिकता खोने के 'अभाव' के अंतर्गत क्या सही है?
नागरिकता खोने के 'अभाव' के अंतर्गत क्या सही है?
नागरिकता के 'वंश द्वारा' प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
नागरिकता के 'वंश द्वारा' प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के लिए कौन व्यक्ति पात्र नहीं है?
ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के लिए कौन व्यक्ति पात्र नहीं है?
एकल नागरिकता का एक प्रमुख लाभ क्या है?
एकल नागरिकता का एक प्रमुख लाभ क्या है?
नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में 'प्राकृतिकी द्वारा' के लिए क्या आवश्यक है?
नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में 'प्राकृतिकी द्वारा' के लिए क्या आवश्यक है?
नागरिकता के स्वचालित रूप से निलंबन की स्थिति कौन सी है?
नागरिकता के स्वचालित रूप से निलंबन की स्थिति कौन सी है?
प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है?
प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा?
भारतीय नागरिकता खोने की प्रक्रिया में 'त्याग' का क्या महत्व है?
भारतीय नागरिकता खोने की प्रक्रिया में 'त्याग' का क्या महत्व है?
किस श्रेणी के व्यक्ति भारत के स्थायी नागरिक माने जाते हैं?
किस श्रेणी के व्यक्ति भारत के स्थायी नागरिक माने जाते हैं?
अनुच्छेद 6 के अनुसार, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के लिए क्या आवश्यकता है?
अनुच्छेद 6 के अनुसार, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के लिए क्या आवश्यकता है?
दुश्मन एणियंस के अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं शामिल है?
दुश्मन एणियंस के अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं शामिल है?
अवैध आप्रवासी कौन माने जाते हैं?
अवैध आप्रवासी कौन माने जाते हैं?
किस अनुच्छेद के अनुसार, नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा निर्धारित हो सकते हैं?
किस अनुच्छेद के अनुसार, नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा निर्धारित हो सकते हैं?
किस स्थिति में एक व्यक्ति स्वचालित रूप से भारतीय नागरिकता खो सकता है?
किस स्थिति में एक व्यक्ति स्वचालित रूप से भारतीय नागरिकता खो सकता है?
क्या स्थिति 'मित्रवत एणियंस' के अधिकारों को प्रभावित करती है?
क्या स्थिति 'मित्रवत एणियंस' के अधिकारों को प्रभावित करती है?
अनुच्छेद 5 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है?
अनुच्छेद 5 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है?
अनुच्छेद 8 के अनुसार, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेश में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
अनुच्छेद 8 के अनुसार, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेश में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
किस अनुच्छेद के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति अवैध आप्रवासी है?
किस अनुच्छेद के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति अवैध आप्रवासी है?
दुश्मन एणियंस को किस अधिकार प्राप्त नहीं हैं?
दुश्मन एणियंस को किस अधिकार प्राप्त नहीं हैं?
अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत में पलायन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है?
अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत में पलायन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है?
अवैध आप्रवासी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त नहीं है?
अवैध आप्रवासी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त नहीं है?
किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिकता के अधिग्रहण की प्रक्रिया को संसद द्वारा शरीफ की जाती है?
किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिकता के अधिग्रहण की प्रक्रिया को संसद द्वारा शरीफ की जाती है?
प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने वर्षों का भारत में निवास आवश्यक है?
प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने वर्षों का भारत में निवास आवश्यक है?
किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि एक व्यक्ति यदि उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी?
किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि एक व्यक्ति यदि उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी?
किस धारणा के तहत मित्रवत एणियंस को सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं?
किस धारणा के तहत मित्रवत एणियंस को सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं?
इस अनुच्छेद के अंतर्गत विदेशों में जन्मे भारतीय मूर्तियों की नागरिकता का प्रावधान क्या है?
इस अनुच्छेद के अंतर्गत विदेशों में जन्मे भारतीय मूर्तियों की नागरिकता का प्रावधान क्या है?
किस अनुच्छेद के तहत भारत में जन्मे व्यदी की नागरिकता के अधिग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं?
किस अनुच्छेद के तहत भारत में जन्मे व्यदी की नागरिकता के अधिग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं?
भारत सरकार के अनुसार, दुश्मन एणियंस को कौन सा विशेष अधिकार नहीं दिया गया है?
भारत सरकार के अनुसार, दुश्मन एणियंस को कौन सा विशेष अधिकार नहीं दिया गया है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिकी द्वारा आवेदन करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिकी द्वारा आवेदन करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005 में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005 में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे?
यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करता है, तो उसके साथ क्या होता है?
यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करता है, तो उसके साथ क्या होता है?
नागरिकता की एकलता क्या संदर्भित करती है?
नागरिकता की एकलता क्या संदर्भित करती है?
नागरिकता खोने के लिए अभाव के तहत कौन सी स्थिति सच है?
नागरिकता खोने के लिए अभाव के तहत कौन सी स्थिति सच है?
एक व्यक्ति को वंश द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
एक व्यक्ति को वंश द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
ओसीआई कार्ड धारक को किन अधिकारों से वंचित किया गया है?
ओसीआई कार्ड धारक को किन अधिकारों से वंचित किया गया है?
यदि कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग करता है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है?
यदि कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग करता है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है?
नागरिकता के क्षेत्र का अधिग्रहण कब किया जा सकता है?
नागरिकता के क्षेत्र का अधिग्रहण कब किया जा सकता है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिककरण प्रक्रिया के तहत क्या आवश्यक है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिककरण प्रक्रिया के तहत क्या आवश्यक है?
किस वर्ष में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का सबसे पहला संशोधन किया गया था?
किस वर्ष में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का सबसे पहला संशोधन किया गया था?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है?
कौन सा व्यक्ति भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के लिए 'वंश द्वारा' पात्र नहीं होगा?
कौन सा व्यक्ति भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के लिए 'वंश द्वारा' पात्र नहीं होगा?
नागरिकता खोने के लिए 'अभाव' के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है?
नागरिकता खोने के लिए 'अभाव' के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है?
किस स्थिति में एक व्यक्ति प्राकृतिकी द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है?
किस स्थिति में एक व्यक्ति प्राकृतिकी द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है?
भारतीय नागररकता अधिनियम में 'एकल नागररकता' का क्या मतलब है?
भारतीय नागररकता अधिनियम में 'एकल नागररकता' का क्या मतलब है?
किस श्रेणी के लोग भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं?
किस श्रेणी के लोग भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं?
किस स्थिति में भारतीय नागरिकता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है?
किस स्थिति में भारतीय नागरिकता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है?
नागरिकता की प्रक्रिया के अनुसार स्वचालित नागरिकता प्राप्त करने की स्थिति कौन सी है?
नागरिकता की प्रक्रिया के अनुसार स्वचालित नागरिकता प्राप्त करने की स्थिति कौन सी है?
नागरिकता के तहत जिन व्यक्तियों को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, वे कौन होते हैं?
नागरिकता के तहत जिन व्यक्तियों को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, वे कौन होते हैं?
अनुच्छेद 6 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में पलायन करने पर नागररकता का अधिकारी माना जाएगा?
अनुच्छेद 6 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में पलायन करने पर नागररकता का अधिकारी माना जाएगा?
अवैध आप्रवासी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है?
अवैध आप्रवासी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है?
अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसे क्या माना जाएगा?
अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसे क्या माना जाएगा?
किस अनुच्छेद में नागरिकता खोने के मामलों में संसद के अधिकार को परिभाषित किया गया है?
किस अनुच्छेद में नागरिकता खोने के मामलों में संसद के अधिकार को परिभाषित किया गया है?
जिस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, वह कौन है?
जिस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, वह कौन है?
नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित होती हैं?
नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित होती हैं?
जिस श्रेणी के लोग राज्य के स्थायी नागरिक नहीं होते, वे कौन हैं?
जिस श्रेणी के लोग राज्य के स्थायी नागरिक नहीं होते, वे कौन हैं?
नागरिकता के अधिग्रहण और समर्पण से संबंधित क्या आवश्यक है?
नागरिकता के अधिग्रहण और समर्पण से संबंधित क्या आवश्यक है?
भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक शर्त क्या है?
भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक शर्त क्या है?
किस श्रेणी के व्यक्तियों को नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते?
किस श्रेणी के व्यक्तियों को नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते?
अनुच्छेद 7 के अनुसार, कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा?
अनुच्छेद 7 के अनुसार, कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिक नहीं रहेगा?
किस स्थिति में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिक नहीं रहेगा?
अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसका क्या होगा?
अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसका क्या होगा?
किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि अवैध आप्रवासी कौन होते हैं?
किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि अवैध आप्रवासी कौन होते हैं?
नागरिकता का 'वंश द्वारा' प्राप्त करने की सबसे उपयुक्त स्थिति क्या है?
नागरिकता का 'वंश द्वारा' प्राप्त करने की सबसे उपयुक्त स्थिति क्या है?
कार्यक्रम के तहत नागरिकता खोने के लिए 'त्याग' की प्रक्रिया क्या है?
कार्यक्रम के तहत नागरिकता खोने के लिए 'त्याग' की प्रक्रिया क्या है?
किस अनुच्छेद में पाकिस्तानी प्रवासियों की नागरिकता का प्रावधान है?
किस अनुच्छेद में पाकिस्तानी प्रवासियों की नागरिकता का प्रावधान है?
दुश्मन एणियंस के अधिकारों में क्या कमियाँ होती हैं?
दुश्मन एणियंस के अधिकारों में क्या कमियाँ होती हैं?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत किस प्रकार के नागरिकता का विशेष उल्लेख नहीं है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत किस प्रकार के नागरिकता का विशेष उल्लेख नहीं है?
किस स्थिति में भारत का नागरिक स्वचालित रूप से अपनी नागरिकता खो देगा?
किस स्थिति में भारत का नागरिक स्वचालित रूप से अपनी नागरिकता खो देगा?
नागरिकता द्वारा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
नागरिकता द्वारा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
नागरिकता का 'त्याग' करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होगा?
नागरिकता का 'त्याग' करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होगा?
नागरिकता के मूल विधियों में से कौन सी स्थिति ओसीआई कार्ड धारकों पर लागू नहीं है?
नागरिकता के मूल विधियों में से कौन सी स्थिति ओसीआई कार्ड धारकों पर लागू नहीं है?
नागरिकता पाने के लिए प्राकृतिकी की प्रक्रिया में कितने वर्ष का निवास अनिवार्य है?
नागरिकता पाने के लिए प्राकृतिकी की प्रक्रिया में कितने वर्ष का निवास अनिवार्य है?
कम से कम कितने वर्षों तक एक व्यक्ति को भारत से बाहर रहना चाहिए कि वो नागरिकता खो सके?
कम से कम कितने वर्षों तक एक व्यक्ति को भारत से बाहर रहना चाहिए कि वो नागरिकता खो सके?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत किस नागरिकता का अधिग्रहण गैर-पात्र है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत किस नागरिकता का अधिग्रहण गैर-पात्र है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के दौरान किस अवधि में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के दौरान किस अवधि में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है?
भारत में नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित किया गया है?
भारत में नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित किया गया है?
दुश्मन एणियंस को प्राप्त अधिकारों में से कौन सा अधिकार नहीं है?
दुश्मन एणियंस को प्राप्त अधिकारों में से कौन सा अधिकार नहीं है?
भारत में अवैध आप्रवासी वे लोग माने जाते हैं जो किस स्थिति में हैं?
भारत में अवैध आप्रवासी वे लोग माने जाते हैं जो किस स्थिति में हैं?
अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत में नागरिकता का अधिकार किस प्रकार प्रदान किया जाता है?
अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत में नागरिकता का अधिकार किस प्रकार प्रदान किया जाता है?
किस अनुच्छेद के तहत नागररकिा के अधिग्रहण की प्रक्रिया संसद द्वारा निर्धारित होती है?
किस अनुच्छेद के तहत नागररकिा के अधिग्रहण की प्रक्रिया संसद द्वारा निर्धारित होती है?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागररकिा प्राप्त करने पर भारतीय नागररकिा समाप्त होती है?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागररकिा प्राप्त करने पर भारतीय नागररकिा समाप्त होती है?
किस अनुच्छेद के तहत वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा जिसने 1 मार्च, 1947 के बाद भारत छोड़ दिया?
किस अनुच्छेद के तहत वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा जिसने 1 मार्च, 1947 के बाद भारत छोड़ दिया?
किस प्रकार के व्यक्तियों को मित्रवत एणियंस की श्रेणी में रखा जाता है?
किस प्रकार के व्यक्तियों को मित्रवत एणियंस की श्रेणी में रखा जाता है?
किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति का नागरिकता प्राप्त करना केवल तभी संभव है जब के पास 6 महीने से अधिक का निवास प्रमाण हो?
किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति का नागरिकता प्राप्त करना केवल तभी संभव है जब के पास 6 महीने से अधिक का निवास प्रमाण हो?
किस श्रेणी के लोग राज्य के स्थायी नागरिक नहीं कहे जाते हैं?
किस श्रेणी के लोग राज्य के स्थायी नागरिक नहीं कहे जाते हैं?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'वंश द्वारा' आवेदन करने की स्थिति में, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'वंश द्वारा' आवेदन करने की स्थिति में, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है?
नागरिकता खोने के क्या कारण हैं, जिसमें 'अभाव' की स्थितियाँ शामिल हैं?
नागरिकता खोने के क्या कारण हैं, जिसमें 'अभाव' की स्थितियाँ शामिल हैं?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत किन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत किन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है?
ओसीआई कार्ड धारकों को क्या अधिकार नहीं हैं?
ओसीआई कार्ड धारकों को क्या अधिकार नहीं हैं?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नागरिकता के लिए कौन सा तरीका शामिल नहीं है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नागरिकता के लिए कौन सा तरीका शामिल नहीं है?
प्राकृतिकी द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अवधि क्या है?
प्राकृतिकी द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अवधि क्या है?
नागरिकता का स्वचालित रूप से समाप्त होने का कारण क्या है?
नागरिकता का स्वचालित रूप से समाप्त होने का कारण क्या है?
अवैध आप्रवासी की परिभाषा के अनुसार, कौन सत्य है?
अवैध आप्रवासी की परिभाषा के अनुसार, कौन सत्य है?
क्या सूचनाएँ नागरिकता क्षेत्र का अधिग्रहण करने में सहायक हो सकती हैं?
क्या सूचनाएँ नागरिकता क्षेत्र का अधिग्रहण करने में सहायक हो सकती हैं?
किस स्थिति में, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन न करने वाले व्यक्ति को कौन से प्रावधान दिए जाते हैं?
किस स्थिति में, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन न करने वाले व्यक्ति को कौन से प्रावधान दिए जाते हैं?
कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता को निर्धारित करता है, जो पाकिस्तान से भारत में पलायन किए हैं?
कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता को निर्धारित करता है, जो पाकिस्तान से भारत में पलायन किए हैं?
किस प्रकार के प्रवासी को 'दुश्मन एणियंस' कहा जाता है?
किस प्रकार के प्रवासी को 'दुश्मन एणियंस' कहा जाता है?
अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं किसके द्वारा तय की जाती हैं?
अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता के अधिकारों की सीमाएं किसके द्वारा तय की जाती हैं?
किस अनुच्छेद के तहत भारत के बाहरी निवासी सामान्यतः नागरिकता के लिए पात्र हैं?
किस अनुच्छेद के तहत भारत के बाहरी निवासी सामान्यतः नागरिकता के लिए पात्र हैं?
एक व्यक्ति भारतीय नागरिकता खो सकता है यदि:
एक व्यक्ति भारतीय नागरिकता खो सकता है यदि:
कौन सा अधिकार मित्रवत एणियंस को दिया जाता है?
कौन सा अधिकार मित्रवत एणियंस को दिया जाता है?
किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कम से कम छह महीने तक भारत में निवास करना आवश्यक है?
किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कम से कम छह महीने तक भारत में निवास करना आवश्यक है?
किस अनुच्छेद के अनुसार, नागरिकता के अधिग्रहण के मामले में संसद के अधिकार का प्रावधान है?
किस अनुच्छेद के अनुसार, नागरिकता के अधिग्रहण के मामले में संसद के अधिकार का प्रावधान है?
किस प्रकार के व्यक्तियों को अवैध आप्रवासी कहा जाता है?
किस प्रकार के व्यक्तियों को अवैध आप्रवासी कहा जाता है?
किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे नागरिता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?
किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे नागरिता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?
भारतीय नागरिकता के लिए प्राकृतिककरण द्वारा आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक क्या है?
भारतीय नागरिकता के लिए प्राकृतिककरण द्वारा आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक क्या है?
नागरिकता खोने के किस कारण से व्यक्ति भारतीय नागरिकता से वंचित हो सकता है?
नागरिकता खोने के किस कारण से व्यक्ति भारतीय नागरिकता से वंचित हो सकता है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 किसी विशेष परिस्थिति में लागू होता है। यह कौन सी परिस्थिति है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 किसी विशेष परिस्थिति में लागू होता है। यह कौन सी परिस्थिति है?
किस स्थिति में एक व्यक्ति कानून के तहत अधिकार खो सकता है?
किस स्थिति में एक व्यक्ति कानून के तहत अधिकार खो सकता है?
किस आधार पर किसी व्यक्ति को ओसीआई कार्ड जारी नहीं किया जा सकता?
किस आधार पर किसी व्यक्ति को ओसीआई कार्ड जारी नहीं किया जा सकता?
नागरिकता के 'वंश द्वारा' प्राप्त करने के लिए आवश्यकता क्या है?
नागरिकता के 'वंश द्वारा' प्राप्त करने के लिए आवश्यकता क्या है?
नागरिकता के अंतर्गत क्षेत्र के अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या है?
नागरिकता के अंतर्गत क्षेत्र के अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या है?
नागरिकता प्राप्त करने की प्राकृतकी विधि में आवश्यकताओं में से एक क्या है?
नागरिकता प्राप्त करने की प्राकृतकी विधि में आवश्यकताओं में से एक क्या है?
किस स्थिति में भारतीय नागरिकता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है?
किस स्थिति में भारतीय नागरिकता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है?
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Study Notes
नागरिकता
- नागरिक वे लोग हैं जो किसी राज्य के स्थायी सदस्य हैं और उस देश में सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं.
- अतिथि विदेशी मूल के लोग होते हैं और उन्हें नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं.
- शत्रु विदेशी "आपराधिक प्रक्रिया संहिता" के अनुसार वे लोग होते हैं जो भारत के साथ युद्ध में है।
- शत्रु विदेशी को अतिथि विदेशी से कम अधिकार प्राप्त होते हैं; उन्हें अनुच्छेद 22 के तहत अवैध गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण से संरक्षण प्राप्त नहीं होता.
- 2003 में "नागरिकता अधिनियम 1955" में संशोधन के अनुसार, अवैध प्रवासी वे लोग हैं जो बिना किसी वैध दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश करते हैं या वैध दस्तावेज़ों के साथ आए थे, लेकिन उनकी अनुमति अवधि से परे हैं.
संविधान में महत्वपूरि अनुच्छेद
- संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित हैं.
अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
- भारत के क्षेत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है.
- भारत के क्षेत्र में जन्म लेने वाले माता-पिता के बच्चों को नागरिकता मिलती है.
- भारत के क्षेत्र में पांच साल से कम समय के लिए रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है.
अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता
- पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में पलायन करने वाले किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है.
- यदि व्यक्ति या उसके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ था, तो वे नागरिक माने जाते हैं.
- यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पलायन कर चुका हो, तो उसे भारत के क्षेत्र में आम तौर पर रहने पर नागरिकता मिलती है.
- यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पलायन करता है, तो उसे भारत सरकार के प्रत्यायित अधिकारी द्वारा पंजीकृत होने पर नागरिकता मिलती है.
- कोई भी व्यक्ति पंजीकृत नहीं होगा यदि वह आवेदन की तारीख से पहले कम से कम छह महीने तक भारत में नहीं रह रहा होता है.
अनुच्छेद 7: पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार
- 1 मार्च 1947 के बाद भारत के किसी क्षेत्र से पाकिस्तान में भागकर आने वाले किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाता है.
अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार (संविधान के प्रारंभ के समय)
- भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो और वह आमतौर पर भारत के बाहर किसी भी देश में रह रहा हो.
- यदि व्यक्ति उस देश में भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है जहाँ वह रह रहा हो, तो उसे नागरिकता मिलती है.
अनुच्छेद 9: विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता का त्याग
- अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है.
अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता
- प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक माना जाता है, संसद द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है, ऐसे नागरिक बने रहते हैं.
अनुच्छेद 11: कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद
-
इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति से अलग नहीं होगा.
-
संविधान को दी गई शक्तियों के संबंध में, संसद ने "नागरिकता अधिनियम 1955" लागू किया है.
-
"नागरिकता अधिनियम 1955" को संशोधित किया गया था:
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1957
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1960
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1985
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2015
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019
नागरिकता अधिनियम 1955
-
नागरिकता प्राप्त करने के तरीके:
-
जन्म द्वारा:
- 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था.
- 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले और भारत में या जो माता-पिता का जन्म भारत में हुआ है.
- 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति और उसके माता-पिता दोनों भारतीय हैं या उनमें से एक भारतीय है और दूसरा कोई अवैध प्रवासी नहीं है .
-
वंश द्वारा:
- यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ है, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत का नागरिक होगा, यदि उस व्यक्ति का पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो.
- यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो.
- नोट: नागरिकता स्वचालित रूप से नहीं दी जाएगी, माता-पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखता है और भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक वर्ष के भीतर जन्म ल्याया जाना है.
-
पंजीकरण द्वारा:
- भारतीय मूल के व्यक्ति, जैसे पति या पत्नी से कोई संबंध है, तो पति या पत्नी, भारतीय नागरिक के बच्चे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.
-
प्राकृतिककरण द्वारा:
- यह तरीका उन लोगों के लिए है जो विशुद्ध रूप से विदेशी हैं. भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशियों को 8 वीं अनुसूची की किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए.
- आवेदन करने के समय व्यक्ति को 12 महीने भारत का निवासी चाहिए और उसे पिछले 14 वर्षों में कुल 11 वर्षों की भारत का निवासी चाहिए.
- नोट: यदि किसी व्यक्ति के पास कोई प्रतिष्ठित उपलब्धि है तो सरकार किसी भी आवश्यकता को समाप्त कर सकती है.
-
क्षेत्र का अधिग्रहण करके:
- यदि कोई विदेशी क्षेत्र, भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि भारत का नागरिक कौन होगा.
-
नागरिकता खोने के तरीके:
-
त्याग:
- यदि पूरी उम्र और क्षमता का एक भारतीय नागरिक एक घोषणा पत्र लिखकर अपनी नागरिकता का त्याग करता है, जिसकी घोषणा को पंजीकृत किया जाता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है. भारत सरकार यदि युद्ध में लगी है, उसके दौरान पंजीकरण को रोक दिया जा सकता है.
-
समाप्ति:
- यदि भारत के किसी नागरिक ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है .
- यदि भारत सरकार युद्ध में लगी हुई है, तो युद्ध के दौरान उसके द्वारा समाप्ति को रोक दिया जा सकता है.
-
अभाव:
- यदि भारतीय नागरिकता की अनुपालना समाप्त हो जाती है:
- जो धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो.
- नागरिक भारत के संविधान के प्रति अरुचि दिलाए हो.
- पंजीकरण या प्राकृतिककरण के बाद 5 वर्षों के भीतर नागरिक को किसी भी देश में 2 साल की कैद में रहा गया हो.
- युद्ध के दौरान नागरिक ने दुश्मन के साथ अवैध रूप से संपर्क किया या व्यापार किया हो .
- नागरिक लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर का निवासी हो.
- यदि भारतीय नागरिकता की अनुपालना समाप्त हो जाती है:
एकल नागरिकता
- इंग्लैंड से अवधारणा को अपनाने से, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है.
- इस शब्द के दो अर्थ हैं;
- पहला देश के भीतर, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जिसमें दो प्रकार की नागरिकता है एक देश का है और दूसरा उन राज्यों का है जहां भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता है और वह देश की है.
- दूसरा देश के बाहर, कुछ देशों के विपरीत जो एकाधिक देश की नागरिकता की अनुमति देते हैं भारतीय संविधान ने एकल देश की नागरिकता की अनुमति दी है. यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता लेता है तो वह अपने आप ही भारतीय नागरिकता को दे देता है.
भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक
- ओसीआई कार्ड प्रणाली उन विदेशियों के लिए है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे या उस तारीख पर या उसके बाद एक भारतीय नागरिक थे.
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं.
- उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है और वे भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते.
- ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं हैं; कार्ड उन्हें जारी किया जाता है ताकि यह भारत आने के लिए आजीवन वीजा के रूप में काम कर सके.
- ओसीआई कार्ड वाले व्यक्तियों को वित्तीय, शैक्षिक और आर्थिक मामलों के मामले में अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार हैं.
भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
- पीआईओ कार्ड के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को चाहिए:
- भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी देश का नागरिक हो. या
- किसी अन्य समय पर भारतीय पासपोर्ट रखता है या भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति है.
- पीआईओ कार्ड के माध्यम से इसके धारक भारत में पंद्रह वर्षों के लिए कई बार प्रवेश कर सकते हैं. उन्हें अलग वीजा की जरूरत नहीं है.
नागरिकता: परिभाषाएँ और श्रेणियाँ
- नागरिक: वे राज्य के स्थायी निवासी होते हैं और सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठाते हैं।
- वैदेशिक नागरिक: वे विदेशी होते हैं और नागरिकों के सभी अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते।
- शत्रु नागरिक: आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, युद्ध में लगे दूसरे देश का नागरिक शत्रु नागरिक होता है। उन्हें वैदेशिक नागरिकों से भी कम अधिकार मिलते हैं और उन्हें अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण नहीं मिलता।
- अवैध अप्रवासी: 2003 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के अनुसार, वे लोग अवैध अप्रवासी होते हैं जो वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करते हैं या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हुए अनुमत सीमा से अधिक समय तक देश में रहते हैं।
नागरिकता और भारतीय संविधान
- संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) नागरिकता से संबंधित हैं।
भारतीय संविधान के प्रावधान
- अनुच्छेद 5: भारत के क्षेत्र में जन्म लेने वाले, या जिनके माता-पिता भारत में पैदा हुए हों, या जो 5 साल से कम समय से नहीं भारत में निवास कर रहे हों, उन्हें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्राप्त होती है
- अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता: पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, जिनका जन्म, उनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म 1935 में भारत सरकार अधिनियम में भारत में हुआ था, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा।
- अनुच्छेद 7: पाकिस्तान में गए कुछ प्रवासियों की नागरिकता का छूट: 1947 के बाद भारत के उस क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।
- अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता: 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत परिभाषित व्यक्ति, जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में पैदा हुए थे और जो भारत से बाहर किसी भी देश में रहते हैं, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वे उस देश में भारतीय राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हुए हैं जहाँ रह रहे हैं।
- अनुच्छेद 9: किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना: जो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत भारत का नागरिक है, वह स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करके भारत की नागरिकता खो देगा।
- अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता: इस भाग में संदर्भित व्यक्तियों को संसद द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन भारत का नागरिक का दर्जा प्राप्त रहेगा।
- अनुच्छेद 11: संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित कानून बनाना: यह अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है।
नागरिकता अधिनियम 1955 और संशोधन
- नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के तहत संसद द्वारा पारित किया गया था और इसमें कई बार संशोधन हुए हैं।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीके हैं:
नागरिकता प्राप्त करने के तरीके
- जन्म द्वारा: 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले भारत में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था, भारत का नागरिक माना जाता है।
- वंश द्वारा: 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता-पिता जन्म के समय भारत के नागरिक हों - 10 दिसंबर 1992 इसके बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है।
- पंजीकरण द्वारा: भारतीय नागरिक की पत्नी या बच्चे, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
- प्राकृतिकीकरण द्वारा: विदेशी व्यक्ति, 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा का ज्ञान रखने और कुल 11 वर्ष और पिछले 14 वर्षों में 12 महीने भारत में निवास करने के शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
- क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद: यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो भारत सरकार यह निर्धारित करेगी कि कौन भारत का नागरिक होगा।
नागरिकता खोने के तरीके
-
त्याग द्वारा: एक भारतीय नागरिक पूरी उम्र और क्षमता होने पर नागरिकता का त्याग करके घोषणा पत्र जमा करके भारतीय नागरिकता खो सकता है।
-
समाप्ति द्वारा: यदि भारतीय नागरिक ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
-
अभाव द्वारा: यदि किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिकता का दर्ज़ा समाप्त हो जाता है क्योंकि:
- वह फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त किया था.
- वह भारत के संविधान के प्रति अरुचि रखता है.
- पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण के बाद 5 वर्षों के भीतर किसी देश में 2 साल के लिए कैद में रहा है.
- युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से संपर्क या व्यापार किया है.
- 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा है.
एकल नागरिकता (Single Citizenship)
- भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है. यानी एक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है.
- अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, जहाँ एक व्यक्ति देश और राज्य दोनों का नागरिक हो सकता है.
विदेशी नागरिक (OCI) कार्ड
- ओसीआई कार्ड, उन विदेशियों के लिए है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक थे या उस तिथि के बाद भारतीय नागरिक बने थे.
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए योग्य नहीं हैं.
- उन्हें भारत में मतदान का अधिकार नहीं है और वे भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते.
- ओसीआई कार्ड धारी भारतीय नागरिक नहीं हैं; कार्ड के माध्यम से उनके पास आजीवन वीजा मिलता है जिसके माध्यम से वे भारत में प्रवेश कर सकते हैं.
- ओसीआई कार्ड धारियों को वित्तीय, शैक्षिक और आर्थिक मामलों में स्थायी भारतीयों के समान अधिकार हैं.
भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) कार्ड:
- PIO कार्ड के लिए योग्यता
- भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान के अलावा किसी देश का नागरिक हो. या
- किसी समय पर भारतीय पासपोर्ट रखा हो या भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति हो.
- PIO कार्ड के माध्यम से, धारी भारत में 15 वर्षों के लिए कई बार प्रवेश कर सकते हैं. उन्हें अलग वीजा की आवश्यकता नहीं है.
नागरिकता
- एक राज्य में व्यक्ति की श्रेणियां
- नागरिक: वे राज्य के स्थायी निवासी हैं। उन्हें सभी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।
- मित्र राष्ट्र के नागरिक: वे विदेशी हैं। उन्हें नागरिकों जितने अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
- शत्रु राष्ट्र के नागरिक: आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, "किसी भी राज्य का नागरिक जो भारत के साथ युद्ध में है"। उन्हें मित्र राष्ट्र के नागरिकों से भी कम अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 22 के तहत उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण प्राप्त नहीं है।
- अवैध अप्रवासी: 2003 में नागरिकता अधिनियम, 1955 के संशोधन के अनुसार, अवैध अप्रवासी वे लोग हैं जो वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश कर चुके हैं या वे भी हैं जो वैध दस्तावेजों के साथ आए थे लेकिन अनुमत सीमा से परे हैं।
संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं।
अनुच्छेद 5
- भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
- यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में अपना निवास रखने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है जो:
- भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो; या
- जिनके माता-पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हों; या
- भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो, पांच साल से कम समय के लिए नहीं।
- यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में अपना निवास रखने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है जो:
अनुच्छेद 6
- पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता
- एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से भारत के क्षेत्र की ओर पलायन किया है, को भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिक माना जाएगा, यदि:
- वह या उसके माता-पिता या उसके किसी भी दादा-दादी का जन्म भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत में हुआ था।
- यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 से पहले पलायन कर चुका है तो उसे अपने प्रवास की तिधि के बाद से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना चाहिए
- यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पलायन किया है उसे भारत के नागरिक के रूप में भारत सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस अधिकारी को किए गए एक आवेदन पर उस अधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया है। उस सरकार द्वारा निर्धारित रूप और तरीके में इस संविधान के प्रारंभ से पहले।
- कोई भी व्यक्ति पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तिथि से पहले कम से कम छह महीने के लिए भारत के क्षेत्र में निवासी न हो।
- एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से भारत के क्षेत्र की ओर पलायन किया है, को भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिक माना जाएगा, यदि:
अनुच्छेद 7
- पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार
- 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत के उस इलाके से भागकर पाकिस्तान में शामिल होने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।
अनुच्छेद 8
- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित कोई भी व्यक्ति, जिनके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो और जो आमतौर पर भारत से बाहर किसी भी देश में रहता हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि वह उस देश में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है जहां वह निवास कर रहा है।
अनुच्छेद 9
- एक विदेशी राज्य के नागरिक होने के लिए व्यक्तिगत स्वैच्छिकता प्राप्त करना
- अनुच्छेद 5 के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, या उसे अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगायदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।
अनुच्छेद 10
- नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता
- प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक माना जाता है, संसद द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है, ऐसे नागरिक बने रहें।
अनुच्छेद 11
- कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद
- इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति से अलग नहीं होगा।
- संसद द्वारा संविधान को दी गई शक्तियों के संबंध में, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू किया है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा संशोधित किया गया था:
- नागरिकता (संशोधन ) अधिनियम, 1957
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1960
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1992
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019
नागरिकता अधिनियम, 1955
- नागरिकता प्राप्त करने के तरीके:
- जन्म से:
- भारत में 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले पैदा हुए व्यक्ति, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था।
- 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले और भारत में या जिनके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो।
- 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति और उसके माता-पिता दोनों भारतीय हैं या उनमें से एक भारतीय है और दूसरा कोई अवैध अप्रवासी नहीं है।
- वंश द्वारा:
- यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ है, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत का नागरिक होगा, यदि उस व्यक्ति के पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो।
- यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- नोट: नागरिकता स्वचालित रूप से नहीं दी जाएगी, माता-पिता को यह घोषित करना होगा कि नावालिग किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखता है और भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक वर्ष के भीतर जन्म दर्ज करवाना है।
- पंजीकरण द्वारा:
- यदि किसी व्यक्ति का भारतीय मूल के व्यक्ति जैसे पति या पत्नी से कोई संबंध है, पति या पत्नी, भारतीय नागरिक के बच्चे पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
- प्राकृतिकीकरण द्वारा:
- यह तरीका उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से विदेशी हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशियों को 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- आवेदन करने के समय व्यक्ति को 12 महीने भारत का निवासी होना चाहिए और उसे पिछले 14 वर्षों में कुल 11 वर्षों का भारत का निवासी होना चाहिए।
- क्षेत्र का अधिग्रहण करके:
- यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो भारत सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि भारत का नागरिक कौन होगा।
- जन्म से:
नागरिकता खोने के तरीके
- त्याग:
- यदि पूरी उम्र और क्षमता का एक भारतीय नागरिक एक घोषणा पत्र लिखकर अपनी नागरिकता का त्याग करता है, जिसमें उसकी घोषणा को पंजीकृत किया जाता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। भारत सरकार यदि युद्ध में लगी है, तो उसके दौरान पंजीकरण को रोक दिया जा सकता है।
- समाप्ति:
- यदि भारत के किसी नागरिक ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- यदि भारत सरकार युद्ध में लगी हुई है, तो युद्ध के दौरान उसके द्वारा समाप्ति को रोक दिया जा सकता है।
- अभाव:
- यदि भारतीय नागरिकता की अनिवार्यता समाप्त होती है:
- जो धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो।
- नागरिक भारत के संविधान के प्रति असंवेदनशील हो।
- पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण के बाद 5 वर्षों के भीतर नागरिक को किसी भी देश में 2 साल की कैद में रखा गया हो।
- युद्ध के दौरान नागरिक ने दुश्मन के साथ अवैध रूप से संवाद किया या व्यापार किया हो।
- नागरिक लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर का निवासी हो।
- यदि भारतीय नागरिकता की अनिवार्यता समाप्त होती है:
एकल नागरिकता
- इंग्लैंड से अवधारणा को अपनाने से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है।
- इस शब्द के दो अर्थ हैं;
- पहला देश के भीतर: संगठित राज्य अमेरिका के विपरीत जिसमें दो तरह की नागरिकता है एक देश का है और दूसरा उन राज्यों का है, जहाँ भारत में केवल एक तरह की नागरिकता है और वह देश की है।
- दूसरा देश के बाहर: कुछ देशों के विपरीत जो एकाधिक देश की नागरिकता की अनुमति देते हैं भारतीय संविधान ने एकल देश की नागरिकता की अनुमति दी है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता लेता है तो वह अपने आप ही भारतीय नागरिकता छोड़ देता है।
भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड
- ओसीआई कार्ड प्रणाली उन विदेशियो के लिए है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे या उस तिथि पर या उसके बाद एक भारतीय नागरिक थे
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।
- उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है और वे भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते
- ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं हैं; कार्ड उन्हें जारी किया जाता है ताकि यह भारत आने के लिए आजीवन वीजा के रूप में काम कर सके
- ओसीआई कार्ड वाले व्यक्तियों को वित्तीय, शैक्षिक और आर्थिक मामलों के मामले में अपरिवासी भारतीयों के समान अधिकार हैं
भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
- पीआईओ कार्ड के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को चाहिए:
- भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी देश का नागरिक हो। या - किसी अन्य समय पर भारतीय पासपोर्ट रखा है या भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति है।
- पीआईओ कार्ड के माध्यम से इसके धारक भारत में पंद्रह वर्षों के लिए कई बार प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें अलग वीजा की जरूरत नहीं है।
नागरिकता
- नागरिकता एक राज्य के स्थायी नागरिक होने की स्थिति है।
- एक नागरिक को सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
- गैर-नागरिक देश के अस्थायी निवासी होते हैं और सभी अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं।
- शत्रु एलियन युद्ध में शामिल राज्य के नागरिक होते हैं और गैर-नागरिकों से कम अधिकार होते हैं।
- अवैध अप्रवासी वे होते हैं जो वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करते हैं या वैध दस्तावेजों के साथ आते हैं लेकिन उनकी अनुमति सीमा पार कर जाते हैं।
नागरिकता पर संविधान के मुख्य अनुच्छेद
- अनुच्छेद 5 से 11 संविधान के भाग II में नागरिकता का वर्णन करते हैं।
- अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 5 के तहत, भारत के क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति, जिनके माता-पिता भारत में पैदा हुए थे, या जो भारत में सामान्य रूप से निवास करते हैं (कम से कम 5 साल से), भारत के नागरिक हो सकते हैं।
- अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता अधिग्रहण का वर्णन किया गया है।
- अनुच्छेद 7 1947 के बाद पाकिस्तान के शामिल क्षेत्रों से भारत गए लोगों को नागरिकता से वंचित करता है।
- अनुच्छेद 8 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारतीय मूल के विदेश में निवास करने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, यदि वे अपने निवास देश में भारतीय राजनयिक या कांसुलर अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं।
- अनुच्छेद 9 में किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्ति का वर्णन है।
- अनुच्छेद 10 इस भाग के प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
- अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है।
नागरिकता अधिनियम, 1955
- नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को परिभाषित करता है।
- जन्म के द्वारा: 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति, या 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत में पैदा हुए थे, या 3 जनवरी 2004 से पहले जन्म लेते हैं, जिसके माता-पिता भारत में पैदा हुए थे, या 3 जनवरी 2004 के बाद जन्मा है और जिनके माता-पिता दोनों भारतीय हैं या जिनमें से एक भारतीय है और दूसरा अवैध अप्रवासी नहीं है, भारत के नागरिक हो सकते हैं।
- वंश के द्वारा:: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद विदेश में जन्म लेना लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता-पिता जन्म के समय भारतीय नागरिक थे। 10 दिसंबर 1992 के बाद विदेश में पैदा होने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि जन्म के समय उनके माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक था, लेकिन नागरिकता स्वतः नहीं दी जाएगी, माता-पिता को यह घोषित करना होगा कि बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है और वह अपने जन्म के एक साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत होगा।
- पंजीकरण द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय मूल के व्यक्ति (जैसे पति या पत्नी), पति या पत्नी के बच्चों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- प्राकृतिककरण द्वारा यह अवैध विदेशी के लिए खुला है। आवेदन करने के लिए आवेदक को 12 महीने भारतीय निवासी होना चाहिए और पिछले 14 वर्षों में 11 साल भारत में रहना चाहिए। उन्हें किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए जो भारत की आठवीं अनुसूची में लिस्टेड है।
- विलय के द्वारा यदि विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो सरकार यह तय करेगी कि कौन भारतीय नागरिक होंगे।
नागरिकता खोने के तरीके
- त्याग: एक पूर्ण वयस्क और क्षमता वाला भारतीय नागरिक एक घोषणा पत्र लिखकर अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है, जिससे नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- समाप्ति: यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- अभाव: यदि भारतीय नागरिकता का अभाव होता है, तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। अभाव के कारणों में धोखे से नागरिकता प्राप्त करना, भारतीय संविधान के प्रति अरुचि दिखाना, पंजीकरण या प्राकृतिककरण के बाद 5 साल के भीतर किसी देश में 2 साल की कैद, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ गैर-कानूनी संचार या व्यापार, और 7 साल से भारत से बाहर होना शामिल हैं।
- एकल नागरिकता भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता है, जो देश की नागरिकता है।
विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड
- ओसीआई कार्ड उन विदेशियों के लिए है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे या उस तारीख पर या उसके बाद भारतीय नागरिक थे।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।
- उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है और वे भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते।
- ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं हैं; यह भारत आने के लिए आजीवन वीजा है।
- ओसीआई कार्डधारक को वित्तीय, शैक्षिक और अधिग्रहण मामले में गैर-निवासी भारतीयों के समान अधिकार हैं।
भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
- पीआईओ कार्ड के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्ति को भारतीय मूल का होना चाहिए और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी देश का नागरिक होना चाहिए।
- पीआईओ कार्ड के माध्यम से, धारक भारत में पंद्रह साल के लिए कई बार प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें अलग वीजा की आवश्यकता नहीं है।
नागरिकता
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किसी राज्य में व्यक्ति की श्रेणियाँ होती हैं: नागरिक, मैत्रीपूर्ण विदेशी, दुश्मन विदेशी, अवैध आप्रवासी।
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नागरिकों को सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।
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मैत्रीपूर्ण विदेशियों को नागरिकों के समान अधिकार नहीं प्राप्त हैं।
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दुश्मन विदेशियों को मैत्रीपूर्ण विदेशियों की तुलना में कम अधिकार मिलते हैं।
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दुश्मन विदेशी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार "किसी भी राज्य का नागरिक जो भारत के साथ युद्ध में है" के रूप में परिभाषित किया जाता है।
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दुश्मन विदेशियों को अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण प्राप्त नहीं है।
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अवैध आप्रवासी वे लोग हैं जो वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करते हैं, या वैध दस्तावेजों के साथ आए थे लेकिन अनुमत सीमा से अधिक समय तक भारत में रह रहे हैं।
संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद
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संविधान के भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित हैं।
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अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता: ये व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जिनका भारत के क्षेत्र में निवास है, और:
- भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हैं; या
- उनके माता-पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हैं; या
- भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, कम से कम पांच साल से।
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अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता:
- पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में पलायन करने वाले व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा अगर:
- उनका या उनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत में हुआ था।
- कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पलायन कर चुका है और वह अपने प्रवास की तारीख से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है।
- कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पलायन किया है और उसे भारत सरकार के नामित अधिकारी द्वारा, उसके द्वारा किए गए आवेदन पर, संविधान के प्रारंभ से पहले, सरकार द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से, पंजीकृत किया गया है।
- कोई भी व्यक्ति पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से पहले कम से कम छह महीने के लिए भारत के क्षेत्र में निवासी न हो।
- पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में पलायन करने वाले व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा अगर:
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अनुच्छेद 7: पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार: ये व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के उस क्षेत्र से भागकर पाकिस्तान में शामिल हुआ है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।
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अनुच्छेद 8: भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार (संविधान के प्रारंभ के समय): भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित किए गई कोई भी व्यक्ति, जिसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ है, और जो आमतौर पर भारत से बाहर किसी देश में रहता है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह उस देश में जहां वह निवास कर रहा है, भारतीय राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है।
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अनुच्छेद 9: विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने की व्यक्तिगत स्वेच्छा: यदि कोई व्यक्ति, जिसे अनुच्छेद 5 या 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक माना जाता है, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा।
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अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता: प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक माना जाता है, संसद द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है, ऐसे नागरिक बने रहेंगे।
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अनुच्छेद 11: नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद: इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति से अलग नहीं होगा।
नागरिकता अधिनियम, 1955
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नागरिकता प्राप्त करने के तरीके: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकिकरण, क्षेत्र का अधिग्रहण।
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जन्म द्वराा:
- 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था।
- 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत में पैदा हुआ है, और दोनों माता-पिता का जन्म भारत में हुआ है।
- 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जिसके दोनों माता-पिता भारतीय हैं या उनमें से एक भारतीय है और दूसरा अवैध आप्रवासी नहीं है।
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वंश द्वारा:
- यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ है लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले, और उस व्यक्ति के माता-पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे।
- यदि कोई व्यक्ति 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ है, और उसके माता-पिता में से कोई एक उसके पैदा होने के समय भारत का नागरिक था।
- नोट: नागरिकता स्वचालित रूप से नहीं दी जाएगी, माता-पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है और भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक वर्ष के भीतर जन्म दर्ज कराया जाना है।
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पंजीकरण: यदि किसी व्यक्ति का भारतीय मूल के व्यक्ति जैसे पति या पत्नी से संबंध है, तो पति या पत्नी, भारतीय नागरिक के बच्चे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
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प्राकृतिकिकरण द्वारा:
- यह उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से विदेशी हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशियों को 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- आवेदन करने के समय व्यक्ति को 12 महीने भारत का निवासी होना चाहिए और उसे पिछले 14 वर्षों में कुल 11 वर्ष भारत का निवासी होना चाहिए।
- यदि किसी व्यक्ति के पास कोई प्रतिष्ठित उपलब्धि है तो सरकार किसी भी आवश्यकता को समाप्त कर सकती है।
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क्षेत्र के अधिग्रहण के द्वारा: यदि कोई विदेशी क्षेत्र, भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि कौन भारत का नागरिक होगा।
नागरिकता खोने के तरीके:
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त्याग: यदि एक पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारतीय नागरिक एक घोषणा पत्र लिखकर अपनी नागरिकता का त्याग करता है, जिसकी घोषणा को पंजीकृत किया जाता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। भारत सरकार, युद्ध में लगी होने पर, पंजीकरण को रोक सकती है।
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समापन:
- यदि भारत के किसी नागरिक ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- यदि भारत सरकार युद्ध में लगी हुई है तो युद्ध के दौरान उसके द्वारा समाप्ति को रोका जा सकता है।
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अभाव:
- यदि भारतीय नागरिकता की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है:
- धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो।
- नागरिक भारत के संविधान के प्रति अरुचि दिखाता है।
- पंजीकरण या प्राकृतिकिकरण के बाद 5 वर्षों के भीतर नागरिक को किसी भी देश में 2 साल की कैद में रहा हो
- युद्ध के दौरान नागरिक ने दुश्मन के साथ अवैध रूप से संवाद या व्यापार किया हो।
- नागरिक लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर का निवासी हो।
- यदि भारतीय नागरिकता की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है:
एकल नागरिकता
- भारत में, इंग्लैंड से विरासत को अपनाने से, एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
- इसके दो अर्थ हैं:
- देश के भीतर: संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहां दो प्रकार की नागरिकता होती है एक देश की और दूसरा उन राज्यों की जहाँ वह स्थित है, भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता है, वह है देश की।
- दूसरे देश के बाहर: कुछ देशों के विपरीत जो बहु नागरिकता की अनुमति देते हैं, भारतीय संविधान एकल देश की नागरिकता की अनुमति देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता लेता है तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिकता खो देता है।
भारतीय मूल के विदेशी (ओसीआई) कार्ड
- ओसीआई कार्ड प्रणाली उन विदेशियों के लिए है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे या उस तारीख पर या उसके बाद एक भारतीय नागरिक थे।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।
- उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है और वे भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते।
- ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं हैं; कार्ड उन्हें जारी किया जाता है ताकि यह भारत आने के लिए आजीवन वीजा के रूप में काम कर सके।
- ओसीआई कार्ड वाले व्यक्तियों को वित्तीय, शैक्षिक और आर्थिक मामलों के मामले में अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार हैं।
भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
- पीआईओ कार्ड के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को चाहिए:
- भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोडकर किसी भी देश का नागरिक हो। या
- किसी अन्य समय पर भारतीय पासपोर्ट रखा हो या भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति हो।
- पीआईओ कार्ड के माध्यम से इसके धारक भारत में पंद्रह वर्षों के लिए कई बार प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें अलग वीजा की आवश्यकता नहीं है।
नागरिकता
- नागरिकता एक देश में किसी व्यक्ति की श्रेणी को परिभाषित करती है, जिसके आधार पर व्यक्ति को अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं।
- नागरिक एक देश के स्थायी निवासी होते हैं और उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
- मित्र राष्ट्र (Alien) विदेशी होते हैं और उन्हें नागरिकों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं।
- दुश्मन राष्ट्र (Enemy Alien) वह व्यक्ति होता है जो युद्धरत देश का नागरिक है और उसे मित्र राष्ट्र की तुलना में और कम अधिकार प्राप्त होते हैं।
- अवैध अप्रवासी वे व्यक्ति होते हैं जो बिना वैध दस्तावेजों के देश में प्रवेश करते हैं या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन अनुमत सीमा से अधिक समय देश में रहते हैं।
संविधान में नागरिकता
- भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) में नागरिकता के संबंध में प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 5 भारत में जन्म लेने, माता-पिता भारत में जन्म लेने या पांच साल के लिए भारत में निवास करने पर भारत की नागरिकता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। इसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनका जन्म, उनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ था।
- अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान चले जाने वालों को भारत की नागरिकता से वंचित करता है।
- अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 9 उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित करता है जो स्वैच्छिक रूप से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करता है।
- अनुच्छेद 10 नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम बनाता है जो संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं।
- अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार देता है।
नागरिकता अधिनियम, 1955
- यह अधिनियम भारत में नागरिकता से संबंधित नियमों को परिहार करता है।
- जन्म द्वारा नागरिकता: 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति या 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत में पैदा हुए थे, या 3 जनवरी 2004 से पहले भारत में पैदा हुए व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक थे, या 3 जनवरी 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक थे, या
- वंश द्वारा नागरिकता: 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी यदि उसके माता-पिता भारत के नागरिक थे।
- पंजीकरण द्वारा नागरिकता: भारतीय नागरिक के पति/पत्नी या बच्चों को पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है।
- प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता: विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
- क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा नागरिकता: भारत सरकार द्वारा विदेशी क्षेत्र के अधिग्रहण पर अधिग्रहीत क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता प्रदान की जाती है।
नागरिकता खोने के तरीके
- त्याग: व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है।
- समापन: अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- अभाव: कुछ परिस्थितियों में भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, जैसे धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना, भारत के संविधान के प्रति वफादारी का अभाव, दुश्मन के साथ अवैध संबंध, या भारत से बाहर लगातार 7 साल से रहना।
एकल नागरिकता
- भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि भारत के निवासियों के पास भारत की ही एक नागरिकता है।
- अन्य देशों के विपरीत जहां द्वि-नागरिकता की अनुमति है, भारत में केवल एकल नागरिकता की अनुमति है।
भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड
- यह कार्ड उन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे या बाद में भारत के नागरिक बने।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।
- ओसीआई धारक भारत में मतदान और कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं।
- ओसीआई कार्ड धारक भारत में स्थायी वीजा के रूप में काम करता है।
भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
- यह कार्ड भारतीय मूल के उन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी और देश के नागरिक हैं।
- पीआईओ कार्ड धारक को भारत में प्रवेश के लिए अलग वीजा की आवश्यकता नहीं होती है।
नागरिकता
- एक राज्य में व्यक्ति की श्रेणियाँ होती हैं।
नागरिक
- वे किसी राज्य के स्थायी निवासी होते हैं।
- वे देश के सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठाते हैं।
विदेशी
- वे विदेश के होते हैं।
- उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो एक नागरिक को प्राप्त हैं।
शत्रु विदेशी
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, शत्रु विदेशी की परिभाषा “किसी भी राज्य का नागरिक जो भारत के साथ युद्ध में है” होती है।
- उन्हें विदेशी से कम अधिकार मिलते हैं।
- उन्हें अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण प्राप्त नहीं होता।
अवैध आप्रवासी
- 2003 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के अनुसार, अवैध आप्रवासी वे लोग हैं जो वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश कर चुके हैं या वे भी हैं जो वैध दस्तावेजों के साथ आए थे लेकिन अनुमति सीमा से परे हैं।
संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता से संबंधित है।
अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
-
यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है जिसका भारत के क्षेत्र में अधिवास होता है और -
- जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था; या
- या जिसके माता-पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे; या
- जो भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, पांच साल से कम समय के लिए नहीं।
अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता
- एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत के क्षेत्र की ओर पलायन किया है, को इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा -
- वह या जिसके माता-पिता या उसके किसी भी परदादा-परदादी का पैदा भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत हुआ था।
- यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 से पहले पलायन कर चुका होता है, तो वह अपने प्रवास की तारीख के बाद से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता है।
- अगर कोई व्यक्ति जुलाई 19, 1948 को या उसके बाद पलायन करता है, तो उसे भारत के नागरिक के रूप में भारत सरकार के डोमिसिलिएशन अधिकारी द्वारा उस अधिकारी को दिए गए एक आवेदन पर उस अधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया है। उस सरकार द्वारा किए गए नियम और तरीके में इस संविधान के प्रारंभ से पहले।
- किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि यह न हो कि वह अपने आवेदन की तारीख से पहले कम से कम छह महीने के लिए भारत के क्षेत्र में निवासी न हो।
अनुच्छेद 7: पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार
- एक व्यक्ति जो 1 मार्च, 1947 के बाद भारत के उस इलाके से भागकर पाकिस्तान में शामिल हुआ है, को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।
अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार (संविधान के प्रारंभ के समय)
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित किसी भी व्यक्ति को, जिसके माता-पिता या जिसके दादा-दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, और जो आमतौर पर भारत से बाहर किसी भी देश में रहता है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि वह उस देश में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है जहां वह निवास कर रहा है।
अनुच्छेद 9: एक विदेशी राज्य का नागरिक होने के लिए व्यक्तिगत स्वैच्छिकता प्राप्त करना जो नागरिक नहीं है
- अनुच्छेद 5 के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, या उसे अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।
अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता
- प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक माना जाता है, संसद द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है ऐसे नागरिक बने रहते हैं।
अनुच्छेद 11: कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद
-
इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति से अलग नहीं होगा।
-
संसद द्वारा संविधान को दी गई शक्तियों के संबंध में, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू किया है।
-
नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित किया गया था
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1957
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1960
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1992
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019
नागरिकता अधिनियम, 1955
- नागरिकता प्राप्त करने के तरीके
जन्म से
- भारत में 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले पैदा हुए व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था।
- 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले और भारत में या जिसके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ।
- 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति और उसके माता -पिता दोनों भारतीय हैं या उनमें से एक भारतीय है और अन्य कोई अवैध आप्रवासी नहीं है।
वंश द्वारा
- यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ है, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत का नागरिक होगा, यदि उस व्यक्ति का पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो।
- यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- नोट: नागरिकता स्वचालित रूप से नहीं दी जाएगी, माता-पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखता है और भारतीय वलंज्य दूतावास में एक वर्ष के भीतर जन्म लिया जाना है।
पंजीकरण द्वारा
- यदि किसी व्यक्ति का भारतीय मूल के व्यक्ति जैसे पति या पत्नी से कोई संबंध है, पति या पत्नी, भारतीय नागरिक के बच्चे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकतें हैं।
प्राकृतिकीकरण द्वारा
- यह तरीका उन लोगों के लिए है जो विशुद्ध रूप से विदेशी हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशियों को 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- आवेदन करने के समय व्यक्ति को 12 महीने भारत का निवासी चाहिए और उसे पिछले 14 वर्षों में कुल 11 वर्ष का भारत का निवासी चाहिए।
- नोट: यदि किसी व्यक्ति के पास कोई प्रतिष्ठित उपलब्धि है तो सरकार किसी भी आवश्यकता को समाप्त कर सकती है।
क्षेत्र का अधिग्रहण किए
- यदि कोई विदेशी क्षेत्र, भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि भारत का नागरिक कौन होगा।
नागरिकता खोने के तरीके
त्याग
- यदि पूरी उम्र और क्षमता का एक भारतीय नागरिक एक घोषणा पत्र लिखकर अपनी नागरिकता का त्याग करता है, जि उसकी घोषणा को पंजीकृत किया जाता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। भारत सरकार यदि युद्ध में लगी है, उसके दौरान पंजीकरण को रोक दिया जा सकता है।
समापन
- यदि भारत के किसी नागरिक ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- यदि भारत सरकार युद्ध में लगी हुई है, तो युद्ध के दौरान उसके द्वारा समाप्ति को रोक दिया जा सकता है।
अभाव
-
यदि भारतीय नागरिकता की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है:
- विवाह से नागरिकता प्राप्त की हो।
- नागरिक भारत के संविधान के प्रति अरुचि दिखाए।
- पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण के बाद 5 वर्षों के भीतर नागरिक को किसी भी देश में 2 साल की कैद में रखा गया हों।
- युद्ध के दौरान नागरिक ने दुश्मन के साथ अवैध रूप से संवाद किया या व्यापार किया हों।
- नागरिक लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर का निवासी हो।
एकल नागरिकता
- इंग्लैंड के अविारणा को अपनाने से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है।
- इस शब्द के दो अर्थ हैं;
- पहला देश के भीतर, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण जिसमें दो प्रकार की नागरिकता है एक देश की है और दूसरा उन राज्यों का है जहां भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता है और वह देश की है।
- दूसरे देश के बाहर, कुछ देशों के विपरीत जो बहु नागरिकता की अनुमति देते हैं भारतीय संविधान ने एकल देश की नागरिकता की अनुमति दी है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता लेता है तो वह अपने आप ही भारतीय नागरिकता खो देता है।
भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारक
- ओसीआई कार्ड प्रणाली उन विदेशियों के लिए है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे या उस तारीख पर या उसके बाद एक भारतीय नागरिक थे।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।
- उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है और वे भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते।
- ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं हैं; कार्ड उन्हें जारी किया जाता है ताकि यह भारत आने के लिए आजीवन वीजा के रूप में काम कर सके।
- ओसीआई कार्ड वाले व्यक्तियों को वित्तीय, शैक्षिक और आर्थिक मामलों के मामले में अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार हैं।
भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड -
-
पीआईओ कार्ड के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को चाहिए
- भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी देश का नागरिक हो। या
- किसी अन्य समय पर भारतीय पासपोर्ट रखता है या भारत के नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति है।
-
पीआईओ कार्ड के माध्यम से इसके धारक भारत में पंद्रह वर्षों के लिए कई बार प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें अलग वीज़ा की जरूरत नहीं है।
नागरिकता के प्रकार
- नागरिकता किसी राज्य के स्थायी निवासी को दी जाती है।
- नागरिकों को देश में सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
- विदेशी नागरिक, विदेशी राज्य के स्थायी निवासी होते हैं, जिन्हें नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।
- दुश्मन एलियन वह होता है जो युद्ध के समय भारत के साथ विरोध में रहता है।
- दुश्मन एलियन को विदेशी नागरिकों से भी कम अधिकार प्राप्त होते हैं।
- अवैध अप्रवासी वह होता है जो वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ, लेकिन अनुमत समय से अधिक रहता है।
संविधान में नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- संविधान का भाग II अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है।
- अनुच्छेद 5: भारत के क्षेत्र में जन्म लेने वाले, भारत के क्षेत्र में पैदा हुए माता-पिता के बच्चे, या 5 वर्षों या उससे अधिक समय से भारत में स्थाई निवास करने वाले को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है।
- अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत आने वालों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, अगर उनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में पैदा हुए थे।
- अनुच्छेद 7: 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है।
- अनुच्छेद 8: भारत में पैदा हुए लेकिन विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिल सकती है।
- अनुच्छेद 9: किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अपनाने पर भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती है।
- अनुच्छेद 10: संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार नागरिकता बनाए रखने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 11: संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
नागरिकता प्राप्त करने के तरीके
- जन्म से: 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले भारत में पैदा होना, या 1 जुलाई 1987 के बाद, 3 जनवरी 2004 से पहले भारत में पैदा होना, जिसके माता-पिता भारत में पैदा हुए हों, या 3 जनवरी 2004 के बाद भारत में पैदा होना, जहां दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हों या एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध अप्रवासी न हो।
- वंश द्वारा: 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में पैदा हुए व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है अगर उसके माता-पिता भारत के नागरिक हों।
- **पंजीकरण द्वारा:**भारत के नागरिक से शादी करने पर विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है।
- प्राकृतिकरण द्वारा: विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, अगर वे 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा का ज्ञान रखते हैं, 12 महीने भारत में स्थाई निवासी हो चुके हों और पिछले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष भारत में निवासी रहे हों।
- क्षेत्र के अधिग्रहण के द्वारा: जब सरकार किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करती है, तो सरकार निर्णय लेती है कि उस क्षेत्र के निवासियों को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी या नहीं।
नागरिकता खोने के तरीके
- त्याग: कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नागरिकता त्याग पत्र देकर भारत की नागरिकता छोड़ सकता है।
- समाप्ति: किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- अभाव: भारत की नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त करने, भारत के संविधान के खिलाफ काम करने, 5 वर्षों में 2 साल से अधिक किसी विदेशी देश में कैद रहने, युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ अवैध संवाद करने, या भारत में 7 साल से अधिक समय तक रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है।
एकल नागरिकता
- भारत में एकल नागरिकता है, जिसका मतलब है कि देश में केवल एक प्रकार की नागरिकता है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो वह स्वतः ही भारत की नागरिकता छोड़ देता है।
ओसीआई कार्ड
- ओसीआई कार्ड उन विदेशियों के लिए है जो 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य थे या उस तारीख को या उसके बाद भारत के नागरिक थे।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हैं।
- ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में वोटिंग का अधिकार नहीं है और वे भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं.
- ओसीआई कार्ड भारत में आजीवन वीजा के समान काम करता है।
पीआईओ कार्ड
- पीआईओ कार्ड प्राप्त करने के लिए, एक व्यक्ति को भारत मूल का होना चाहिए और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी अन्य देश का नागरिक होना चाहिए, या किसी समय में भारत का पासपोर्ट रखा हो या भारत के नागरिक या भारत मूल का व्यक्ति रहा हो।
- पीआईओ कार्ड धारक भारत में 15 वर्षों के लिए कई बार प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें अलग वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।
नागरिकता: परिभाषा और श्रेणियाँ
- नागरिकता एक राष्ट्र के साथ एक व्यक्ति का कानूनी संबंध है।
- एक नागरिक को राष्ट्र के भीतर पूर्ण अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ प्राप्त होती हैं।
- नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण, और क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा।
भारत का संविधान और नागरिकता
- भारत का संविधान अपनी धारा 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान रखता है।
- धारा 5 भारत के क्षेत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है।
- धारा 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रावधान रखती है।
- धारा 7 पाकिस्तान में चले गए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता से वंचित करती है।
- धारा 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रावधान रखती है।
- धारा 9 किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक रूप से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता से वंचित करती है।
- धारा 10 भारतीय नागरिकता की निरंतरता सुनिश्चित करती है।
- धारा 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है।
नागरिकता अधिनियम, 1955
- भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 संसद द्वारा बनाया गया कानून है जो नागरिकता से संबंधित सभी मामलों को नियंत्रित करता है।
- इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के चार तरीके शामिल किए गए हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, और प्राकृतिककरण।
जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करना
- 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत में पैदा होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है।
- 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में पैदा होने और माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है।
- 3 जनवरी, 2004 से पहले भारत में पैदा होने और माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक हो, तो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है।
- 3 जनवरी, 2004 के बाद भारत में पैदा होने के लिए माता-पिता दोनों भारतीय हो या माता-पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त करना
- 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने पर, यदि माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है।
- 10 दिसंबर, 1992 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने पर, यदि माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक हो, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है।
पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना
- भारतीय नागरिक के साथ विवाह, पति या पत्नी और बच्चों को पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है।
प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना
- विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता आवेदन कर सकते हैं।
- भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, आवेदक को पिछले 14 वर्षों में कम से कम 11 साल तक भारत में रहना चाहिए और आवेदन करने से पहले 12 महीने तक भारत में रहना चाहिए।
- 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
नागरिकता खोने के तरीके
- त्याग: एक व्यक्ति अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है।
- समापन: किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- अभाव: कुछ परिस्थितियों में, जैसे युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ संपर्क या भारत में गैरकानूनी गतिविधियों , का काम करने पर भारतीय नागरिकता खो जा सकती है।
एकल नागरिकता
- भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। यानि कि एक व्यक्ति केवल एक ही देश की नागरिकता हो सकती है।
विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड
- ओसीआई कार्ड विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और काम करने की सुविधाएं प्रदान करता है।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।
भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
- पीआईओ कार्ड भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है।
- पीआईओ कार्ड होने वाले व्यक्तियों को भारत में रहने और काम करने की अनुमति नहीं है।
नागरिकता
- नागरिक, राज्य के स्थायी निवासी होते हैं और सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं।
- विदेशी नागरिक, विदेश के रहने वाले होते हैं और उन्हें नागरिकों की तरह सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते।
- शत्रु एलियन, युद्धरत राज्य के नागरिक होते हैं और उन्हें विदेशी नागरिकों से भी कम अधिकार प्राप्त होते हैं।
- अवैध प्रवासी, वे लोग हैं जो वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करते हैं या अपनी अनुमति सीमा से अधिक समय तक रहते हैं।
भारतीय संविधान में नागरिकता
- संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) नागरिकता से संबंधित है।
- अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने पर नागरिकता प्रदान करता है, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुए, माता-पिता भारत में पैदा हुए या कम से कम 5 साल से भारत में निवास कर रहे हैं।
- अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, जिनका जन्म भारत में हुआ था या उनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ था और वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे।
- अनुच्छेद 7, 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है।
- अनुच्छेद 8, भारत में पैदा हुए माता-पिता वाले व्यक्तियों को, जो विदेश में रहते हैं, नागरिकता देता है, बशर्ते वे संबंधित विदेशी देश के अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों।
- अनुच्छेद 9, यह निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो वह भारतीय नागरिकता खो देगा।
- अनुच्छेद 10, भारत की नागरिकता प्रदान करने वाले कानून को बनाए रखता है।
- अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता नियमों को बनाने का अधिकार देता है, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया गया था।
नागरिकता अधिनियम, 1955
- नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को परिभाषित करता है:
- जन्म से: 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में पैदा हुए या 3 जनवरी 2004 से पहले भारत में पैदा हुए, जिनके माता-पिता भारत में पैदा हुए थे या 3 जनवरी 2004 के बाद पैदा हुए, जिनके दोनों माता-पिता भारतीय हैं या एक भारतीय है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है।
- वंश द्वारा: 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर पैदा हुए, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले, यदि उनके माता-पिता जन्म के समय भारतीय नागरिक थे। 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर पैदा हुए, यदि माता-पिता में से एक जन्म के समय भारतीय नागरिक था।
- पंजीकरण द्वारा: विदेशी व्यक्ति जो भारतीय पति/पत्नी के साथ विवाह करते हैं या भारतीय नागरिक के बच्चे हैं, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
- प्राकृतिककरण द्वारा: विदेशी व्यक्ति, 8वीं अनुसूची की भाषा का ज्ञान होने पर, 12 महीने से भारत में रहने पर और पिछले 14 वर्षों में 11 वर्षों से भारत में निवास करने पर, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
- क्षेत्र का अधिग्रहण करके: यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो भारत सरकार यह निर्धारित करेगी कि कौन भारतीय नागरिक होगा।
नागरिकता खोने के तरीके:
- त्याग: एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्याग सकता है, लेकिन युद्ध के दौरान त्याग को रोक दिया जा सकता है।
- समापन: किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। युद्ध के दौरान समापन को रोक दिया जा सकता है।
- अभाव: भारतीय नागरिकता का अभाव तब होता है जब भारतीय नागरिकता धोखे से प्राप्त की गई थी, संविधान के प्रति विश्वासघात किया गया था, 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश में 2 साल की कैद हुई थी, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ संवाद या व्यापार किया गया था, या 7 साल से अधिक समय तक भारत से बाहर निवास किया गया था।
एकल नागरिकता
- भारत में एकल नागरिकता प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि केवल भारतीय नागरिकता ही मान्य है।
- किसी व्यक्ति को अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करने पर, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- ओसीआई (Overseas Citizen of India) कार्ड: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक रहे व्यक्तियों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर, ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है, जो उन्हें आजीवन वीजा के रूप में काम करता है और कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जैसे आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मामलों में भारतीयों के समान अधिकार।
- पीआईओ (Person of Indian Origin) कार्ड: भारतीय मूल के व्यक्तियों को, जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी देश के नागरिक हैं, पीआईओ कार्ड जारी किया जाता है जो उन्हें 15 साल के लिए कई बार भारत आने की अनुमति देता है।
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