Right to Freedom of Religion (Article 25-28) PDF
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This document outlines the rights to freedom of religion in India, focusing on Articles 25-30 of the Indian Constitution. It covers aspects like conscience, practice, propagation, and the establishment of religious institutions, and examines Supreme Court cases related to these rights, including those concerning religious minorities. The document emphasizes the constitutional framework for religious freedom in India.
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Right to Freedom of Religion (Article 25-28) To Both Citizens and Non Citizens Freedom of Conscience, Profession, Practice and Propagation: Article 25 Right to Right to Conscience Profess...
Right to Freedom of Religion (Article 25-28) To Both Citizens and Non Citizens Freedom of Conscience, Profession, Practice and Propagation: Article 25 Right to Right to Conscience Profess Practice A person may or may not choose to Declare his/her Performance of religious worship, follow any religion. religious beliefs and rituals, ceremonies and exhibition faith openly and freely of beliefs and ideas. Right to Transmission of One’s Belief Propagate No right to Forcibly convert Exceptions State is These rights are permitted to subject to public order, morality, health and other provisions. a) Regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity associated with religious practices b) provide for social welfare and reform to all classes and sections of Hindus c) reforms can only be made in Hindu, Sikh and Jain religion Many SC judgements have regulated religious practices - Sati, animal slaughter, carrying of kirpans, Sabarimala temple entry. Mains Religious conversion is being done through a “carrot-and-stick” approach :- Advocate Ashwini Kumar Upadhyay to Justice Nariman Freedom to Manage Religious Affairs: Article 26 Every religious denomination (or any section of it) the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Subject to public order, morality and health, every religious denomination shall have the right a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes; a) to manage its own affairs in matters of religion; a) to own and acquire movable and immovable property; a) to administer such property in accordance with law. 3 Conditions for Religious Institutions collection of individuals who have system of beliefs which they regard common designated by a as conducive to their organization distinctive name spiritual well-being Restrictions: ▪ The right to religion under Article 26 is subject to certain limitations and not absolute and unfettered. ▪ If any religious practice is in contravention to any public order, morality or health then such religious practice cannot claim the protection of the state. Religious denomination ▪ The word ‘religious denomination’ is not defined in the constitution. ▪ The word ‘denomination’ came to be considered by the Supreme Court. ▪ Definition of Religious denomination: A body to be categorized as a religious denomination, it must have a Common Faith, Common Organisation Distinctive Name. Supreme Court Cases Sabarimala case and Haji Ali dargah case ▪ In these case, the religious denominations in question were denied the rights under article 26(b). ▪ The court denied because their activities cannot be categorized under the definition of religious denominations for the purpose of article 26(b). ▪ Article 26 (d) says that a religious denomination has the right to administer its own property but it should be in accordance with Law. Mains “Your right to pray being a woman, is equal to that of a man and it is not dependent on a law to enable you to do that.” :- Justice D Y Chandrachud. In Durgah Committee Ajmer v. Syed Hussain Ali ▪ The Supreme Court observed that if the religious denomination never had the right to administer property or if it has lost its right then such right cannot be created under Article 26 and therefore cannot be invoked. Article 27: Freedom from Tax For Promotion of a Religion no taxes for the promotion Purpose or maintenance of any to control secular particular religion or Prohibits only levy of administration of religious religious denomination. a tax and not a fee. institutions and not to promote or maintain religion. no public money Favoring, collected through taxes patronizing or shall be spent for the supporting any promotion or religion over the maintenance of any other is prohibited particular religion. Freedom from Attending Religious Instruction: Article 28 However, this provision shall not apply to No religious instruction in any an educational institution administered educational institution wholly maintained out of State funds by the State but established under any (Indian Territory) endowment or trust, requiring imparting of religious instruction in such institution. Consent of the person is necessary to In Case of minor- attend any religious instructions or Guardian worship without in any educational Consent institution recognized by the State or receiving aid out of State funds. Article 29-30 Only for CITIZENS ARTICLE 29 29 (1) 29 (2) No discrimination in Right to conserve educational Language, script and institution maintained by culture the State or receiving aid out of State funds Right to conserve No discrimination in educational Language, script and institution maintained by the State culture or receiving aid out of State funds protects the individual right of a group. ▪ Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only, as it is commonly assumed to be. ▪ This is because of the use of words ‘section of citizens’ in the Article that include minorities as well as majority. Article 29(1) is not subjected to any reasonable restrictions. The right conferred upon the citizens to conserve their language, Script and culture is made absolute by the Constitution. Supreme Court Views D. A.V College Jullunder vs. State of Punjab’s case ▪ In the case of D.A.V College vs. State of Punjab, the question raised regarding to what constitutes religious or linguistic minorities and the criteria to define it. ▪ The court after referring many cases held that Arya Samaj is are minority in Punjab even though they may not be at the national level. Difference Q ) Article 29 (2) protects from Discrimination against 1. Language 2. Place of Birth 3. Sex/Gender 4. Religion 5. Region 6. Caste 7. Race a) 1,3,4,6 b) 1,4,6,7 c) 2,3,5,6 d) 1,3,5,7 Option- B No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them Q ) With respect to minority institutions, which of the following is correct? (a) The protection of article 29 is available to Indian citizens only. (b) State can not acquire the property of a minority educational institution in any circumstances. (c) The institution that neither seeks recognition nor aid from the State is not a minority institution. (d) State can not regulate the syllabus of such an institution if it is funded partially by the state. Option -A As per the 42nd Constitutional Amendment. If such institutions have been acquired by the government, then the government is duly bound to give the appropriate compensation to the institution. Hence, option (b) is incorrect The following are the types of minority educational institutions: Institutions that seek aid and recognition from the State. Institutions that only seek recognition and not aid from the State. Institutions that neither seek recognition nor aid from the State. Therefore, option (c) is incorrect The first two types of educational institutions are regulated by the State by controlling their - Syllabus, academic standard, discipline, employment of teaching staff, etc. So, option (d) is incorrect Article 29(1): provides that the citizens of India who reside in India having a distinct culture, language, and script, shall have the right to conserve their culture and language. This right is only available to Indian citizens only. So, option (a) is correct. Option -A As per the 42nd Constitutional Amendment. If such institutions have been acquired by the government, then the government is duly bound to give the appropriate compensation to the institution. Hence, option (b) is incorrect The following are the types of minority educational institutions: Institutions that seek aid and recognition from the State. Institutions that only seek recognition and not aid from the State. Institutions that neither seek recognition nor aid from the State. Therefore, option (c) is incorrect The first two types of educational institutions are regulated by the State by controlling their - Syllabus, academic standard, discipline, employment of teaching staff, etc. So, option (d) is incorrect Article 29(1): provides that the citizens of India who reside in India having a distinct culture, language, and script, shall have the right to conserve their culture and language. This right is only available to Indian citizens only. So, option (a) is correct. Right of Minorities to establish and administer educational institutions Establish & administer educational institutions of their choice Article 30 Compensation amount fixed by the state for acquisition State- No discrimination against any Minority educational Institution Article 30 Also known as the “Charter of Educational Rights” Right to establish and administer Rights to educational institutions of their choice minorities, whether religious In granting aid, the State shall not or linguistic discriminate against any educational institution managed by a minority. The compensation amount fixed by the State for the compulsory acquisition of any property of a minority educational institution shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them. This provision was added by the 44th Amendment Act of 1978 to protect the right of minorities in this regard. The Amendment Act deleted the right to property as a Fundamental Right (Article 31) Article 29 Article 30 To Both Minorities Only to minorities and Majorities (religious or linguistic) (All CITIZENS ) (CITIZENS) The term ‘minority’ has not been defined anywhere in the Constitution State defines who is minority, from time to time. Minority educational institutions are of three types : Institutions that seek Institutions that seek Institutions that recognition as well as aid neither seek only recognition from from the State recognition nor the State and not aid aid from the State Article 30 Supreme Court on various judgements In T.M.A Pai Foundation v. State of Karnataka case ▪ SC held that any regulation framed in the national interest must necessarily apply to all educational institutions, whether run by majority or minority. In the case of Azeez Basha v. Union of India ▪ Supreme Court held that an institution has not been established by minorities then they cannot claim a right to administer it. ▪ The words are given in Article 30 (1) ‘Establish’ and ‘Administer’ has been read in coordination. ▪ It means that only when a minority has established a minority institution, it can claim a right to administer it. But not otherwise. West Bengal Madrassa Service Commission Act, 2008 ▪ Several petitions were filed in the Calcutta High Court challenging the validity of the law for formulating guidelines for appointments of teachers in minority institutions. ▪ The high court declared the Act unconstitutional, saying it was violative of Article 30. ▪ The verdict of the high court was eventually challenged in the top court by teachers who were appointed under the new law. ▪ The SC upheld the validity of the 2008 Act and said that the Commission is composed of people who have profound knowledge in Islamic Culture and Islamic Theology. ▪ It added that the Act was not violative of the rights of the minority educational institutions on any count. ▪ The provisions of the Act were specially designed for madrasahs and the madrasah education system in West Bengal. Constitutional Journey from Article 19(1) (F) to Article 31 Everyone has the right to No one can be deprived of Acquire or hold the Land their Property Repealed by 44th Amendment Act,1978 Fundamental Right to Constitutional Right (300A) Take Away Land Give Compensation What are the Provisions for the Compensation ??? What are the Provisions for Compensation ??? Article 30 Article 31 A Property of Minorities Property within Statutory Limit Limit Varies from State to State Bihar- 7.2 Hector Karnataka- 8 Hector etc……. State can take away your land even when you are not breaching the limit under the Article 31A,31B,31C Article 31 led to a number of Constitutional amendments: 1st, 4th, 7th, 25th, 39th, 40th and 42nd Amendments Article 31A,31B,31C (Exceptions to Fundamental Rights) Even if these articles violate Why Article 14 and 19, one cannot Exceptions ?? go to Supreme Court Zamindari Abolition Act To ensure Social Justice and Land Ceiling Act Economic Equality Article It saves five categories of laws from being challenged and 31A invalidated on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 and Article 19. 1. Acquisition of estates and related rights by the State; 2. Taking over the management of properties by the State; 3. Amalgamation of corporations; 4. Extinguishment or modification of rights of directors or shareholders of corporations 5. Extinguishment or modification of mining leases. Laws enacted under 9th Schedule Article 31 B are immune from Judicial Review Inserted in Constitution by 1st Amendment Act,1951 Against principle of Justice. Government can misuse it. Can insert unlimited laws to immune them from Judicial review. Validity cannot be questioned 9th Schedule 13 Laws in the beginning 282 Now IR Coelho v/s State of Tamil Nadu Violating Fundamental Rights Cannot go to SC under Article 32 24th April,1973- Laws under 9th Schedule after this date wont be Immune Introduction- 25th AA,1971 Article 31(C) Any law by Parliament and State Legislature in order to enforce 39 (b) and 39(c) violating Article 14 and 19 will not be void. Article 39 (b)- Equal distribution of resources Article 39(c) – No concentration of wealth Article 31 with sub heading “Right to Property” has been omitted by the Constitution 44th Amendment Act, 1978. Kesavananda Bharati case (1973) ▪ The 25 Amendment Act came to be challenged before the Supreme Court in the Kesavananda Bharati case (1973). ▪ The Court making a change from its earlier decisions uphold the first part of Article 31-C which states that law giving effect to Article 39(b) and (c) can override Articles 14, 19 and 31. ▪ But the second part of the Article which barred the judicial scrutiny of laws passed to give effect to Directives contained in Article 39(b) and (c) was declared unconstitutional by the Court. Minerva Mills case 1980 ▪ The apex court struck down the changes introduced by the 42th Amendment Act in Article 31 C as unconstitutional. ▪ The court struck on the ground at such total exclusion of Judicial Review would offend the basic structure of the Constitution. ▪ Hence, the present position is that only Article 39(b) and (c) can be given precedence over Articles 14 and 19 and not all the Directive Principles. Constitutional Remedies “An Article without which this constitution would be a nullity. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it” :- BR Ambedkar Supreme Court has ruled that Article 32 is a basic feature of the Constitution. Hence, it cannot be abridged or taken away even by way of an amendment to the Constitution Supreme Court has been constituted as the defender and guarantor of the fundamental rights of the citizens Objective Provide a guaranteed, effective, and cost-effective remedy for the protection of fundamental rights. A mere declaration of fundamental rights in the Constitution is meaningless without providing an effective machinery for their enforcement, if and when they are violated. Four provisions (a) The right to move the Supreme Court for the enforcement of the Fundamental Rights. b) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs for the enforcement of any of the fundamental rights. c) Parliament can empower any other court to issue directions, orders and writs of all kinds. Any other court here does not include high courts because Article 226 has already conferred these powers on the high courts. d) Constitution provides that the President can suspend the right to move any court for the enforcement of the fundamental rights during a national emergency (Article 359). Jurisdiction of Supreme Court (Article 32 ) and Jurisdiction of High Court (Article 226) Quo-warranto ‘by what authority’ To restrain a person from holding a public office The writ, on the other hand, is not issued where the Detention is lawful The proceeding is for contempt of a legislature or a court Detention is by a competent court Detention is outside the jurisdiction of the court The writ is not issued :- Against a private individual or body To enforce departmental instruction that does not possess statutory force When the duty is discretionary and not mandatory To enforce a contractual obligation Against the president of India or the state governors Against the chief justice of a high court acting in judicial capacity. Supreme Court Case Praga Tools Corporation v. C.V. Imanual & Sohanlal v. Union of India, The Supreme Court stated that mandamus might under certain circumstances lie against a private individual if it is established that he has colluded with a public authority. Article 33 empowers only the Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of armed forces, para-military forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces. not state legislatures Objective Ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them The expression ‘members of the armed forces’ also covers such employees of the armed forces as barbers, carpenters, mechanics, cooks, chowkidars, bootmakers, tailors who are non-combatants Parliament has enacted :- The Army Act (1950) The Navy Act (1950) The Air Force Act (1950) The Police Forces (Restriction of Rights) Act, 1966 The Border Security Force Act etc ▪ Only Parliament can make law: Article 33 grants the power to make laws only to Parliament, not to state legislatures. RESTRICTIONS These impose restrictions on their freedom of speech, right to form associations, right to be members of trade unions or political associations, right to communicate with the press, right to attend public meetings or demonstrations, etc. ARTICLE 34 - MARTIAL LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS Restrictions on fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of India The expression ‘martial law’ has not been defined anywhere in the Constitution Article 34 empowers the Parliament to indemnify (compensate) any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area where martial law was in force. The Act of Indemnity made by the Parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights The Supreme Court held that the declaration of martial law does not ipso facto (by that very fact) result in the suspension of the writ of habeas corpus. The declaration of a martial law under Article 34 is different from the declaration of a national emergency under Article 352. Martial Law ▪ It is not described anywhere in the constitution ▪ The concept of martial law borrowed from the English common law. ▪ It refers to a situation where civil administration is run by the military authorities. ▪ The administration run by their own rule and regulations framed outside the ordinary law. Circumstances It is imposed under the extraordinary circumstances like war, invasion, insurrection, rebellion, riot or any violent resistance to law to repel force by force for maintaining or restoring order in the society. Effects ▪ Can impose restrictions and regulations on the rights of the civilians ▪ Can punish the civilians and even condemn them to death. EFFECTING CERTAIN FUNDAMENTAL RIGHTS Article 35 Power to make laws, to give effect to certain specified fundamental rights vests only in the Parliament and not in the state legislatures. Ensures uniformity throughout India with regard to the nature of fundamental rights and punishment for their infringement Provisions 1. The Parliament shall have power to make laws with respect to the following matters: (a) Prescribing residence as a condition for certain employments or appointments (Article 16). (a) Empowering courts other than the Supreme Court and the high courts to issue directions, orders and writs of all kinds for the enforcement of fundamental rights (Article 32). (c) Restricting or abrogating the application of Fundamental Rights to members of armed forces, police forces, etc. (Article 33). (d) Indemnifying ( compensate) any government servant or any other person for any act done during the operation of martial law in any area (Article 34). 2. Parliament - laws for prescribing punishment Article 23 Article 35- Of the above mentioned- Even if they fall under state list, Parliament can make laws on them. Right to Property Originally, the right to property was one of the seven fundamental rights under Part III of the Constitution. Article 19(1)(f) and Article 31 dealt with the right to property was one of the fundamentals right in Part III of the constitution. ▪ Article 19(1)(f): Every citizen has the right to acquire, hold, and dispose of property Article 31: It guarantees every person, citizen or non-citizen, the right against property deprivation. 44th Amendment Act of 1978 The 44th Amendment Act of 1978 abolished the right to property as a Fundamental Right by repealing Article 19(1) (f) and Article 31 from Part III. Instead, the Act added a new Article 300A under the heading 'Right to Property' to Part XII. Article 300A - No person shall be deprived of his property except authority of law If the State intended to acquire the private property of an individual only on two conditions is: public purpose adequate compensation was to be paid to the owner of the property that was to be acquired The right to property is still a legal or constitutional right, but it is no longer a fundamental right. It is not a part of the Constitution's basic structure. Right to Property as a Legal Right Supreme Court ▪ Jilubhai Nanbhai Khachar v. State of Gujarat- SC said that right to property under Article 300A is not a basic structure of the Constitution. It is only a constitutional right. ▪ State of Haryana v. Mukesh Kumar case (2011)- It was held that the right to property is not only a constitutional or statutory right, but also a human right. UPSC 2021 Explanation CRITICISM OF FUNDAMENTAL RIGHTS 1. Excessive 2. No Social and 3. No Clarity Limitations Economic Rights 4. No 5. Suspension During Permanency Emergency –Except Article 20 & 21 6. Expensive 7. Preventive Remedy Detention 8. No Consistent Philosophy SIGNIFICANCE OF FUNDAMENTAL RIGHTS 1) Bedrock of democratic system 2)Provide material and moral protection of man. 3) Serve as a formidable bulwark of individual liberty 4) Facilitate the establishment of rule of law 5) Protect the interests of minorities and weaker sections 6) Strengthen the secular fabric of the Indian State. 7) Check the absoluteness of the authority of the government 8) Lay down the foundation stone of social equality and social justice 9) Ensure the dignity and respect of individuals. 10) Facilitate the participation of people in the political and administrative process. Question धर्म की स्वतंत्रता का अधधकार (अनुच्छेद 25-28) यह नागररक ं और गैर-नागररक ं क प्रदान अधधकार हैं । सुप्रीर् क र्म ने सती, पशु हत्या, किरपाण िो रखने, सबरीमाला में प्रवेश आकि धाकमि ि िार्यों में अपने िई फैसलोों िो कवकनर्यकमत किर्या है ।. र्ेन्स धाधर्मक पररवतमन कैरर् और स्टिक धसद्ांत के जररए धकया जा रहा है । :- यह बात वकील अधिनी कुर्ार उपाध्याय ने न्यायधीश नरीर्न से कही थी। धाधर्मक र्ार्ल ं के प्रबंधन की स्वतंत्रता: अनुच्छेद 26 धाकमिि सोंप्रिार्य (किसी भी वर्ि) िो धाधर्मक और धर्ामथम उद्दे श् ं के धलए संस्थान स्थाधपत करने और बनाए रखने का अधधकार प्राप्त है । सावमजधनक व्यवस्था, नैधतकता और स्वास्थ्य, प्रत्येक धाधर्मक सं प्रदाय का अधधकार है धकिः - a) धाकमिि और धमाि र्ि उद्दे श्ोों िे कलए सोंस्र्ानोों िी स्र्ापना और रखरखाव िरना;; b) धमि से सोंबकधत अपने िार्यों िा प्रबोंधन िरना; c) िानून िे अनुसार चल और अचल सोंपकि िा स्वाकमत्व और अकधग्रहण िरना; 3 धाधर्मक संस्थाओं के धलए शतें ऐसे व्यक्तिर्योों िा समूह किनिे पास कवश्वास कसद्ाों त व्यवस्र्ा है किन्हें वे अपने आध्याक्तिि िल्याण िे कलए सामान्य किसी कवकशष्ट नाम एि कवकशष्ट नाम से नाकमत सोंर्ठन द्वारा नाकमत सामान्य सोंर्ठन िे अनु िूल मानते हैं । प्रधतबंध: अनुच्छेद 26 िे तहत धमि िा अकधिार िुछ सीमाओों िे अधीन है । िो अकधिार पूणि और मुि नहीों है । र्यकि िोई धाकमिि प्रर्ा किसी सावििकनि व्यवस्र्ा, नैकतिता र्या स्वास्थ्य िे उल्लोंघन में है तो ऐसी धाकमिि प्रर्ा राज्य िी सु रक्षा िे प्रकत अपना िावा नहीों िर सिती है । धाधर्मक संप्रदाय संधवधान में 'धाकमिि सोंप्रिार्य' शब्द िो पररभाधित नही ं किर्या र्र्या है । 'सोंप्रिार्य' शब्द पर सवोच्च न्यार्यालर्य द्वारा कवचार किर्या र्र्या र्ा। धाधर्मक संप्रदाय की पररभािा: किसी धाकमिि सों प्रिार्य िे रूप में वर्ीिृत होने िे कलए कनिार्य िो, धमि िे प्रकत एि सामान्य कवश्वास, सामान्य सोंर्ठन कवकशष्ट नाम होना चाकहए। सुप्रीर् क र्म के र्ार्ले सबरीर्ाला र्ार्ला और हाजी अली दरगाह र्ार्ला इन मामलोों में , कवचाराधीन धाकमिि सोंप्रिार्योों िो अनुच्छेद 26(ख) के तहत अधधकार ं से वंधित कर धदया गया था। इस अकधिार िो अिालत ने मानने से इों िार िर किर्या है क्ोोंकि उनिी धाकमिि र्कतकवकधर्योों िो अनुच्छेि 26 (ख) िे उद्दे श् िे कलए धाकमिि सोंप्रिार्योों िी पररभाषा िे तहत वर्ीिृत नहीों किर्या िा सिता है । अनुच्छेद 26 (घ) कहता है धक धकसी धाधर्मक सं प्रदाय क अपनी संपधि का प्रशासन करने का अधधकार है लेधकन यह कानून के अनुसार ह ना िाधहए। Mains “ एि मकहला होने िे नाते आपिो पुरुषोों िे समान प्रार्िना िरने िा अकधिार और आपिो ऐसा िरने में सक्षम बनाने िे कलए िोई िानून पर कनभिरता नहीों है ।” :- जस्टिस डी वाई िंद्रिूड़. दरगाह सधर्धत अजर्ेर बनार् सैयद हुसैन अली सुप्रीम िोर्ि ने िहा है कि अर्र धाकमिि सोंप्रिार्य िो िभी भी सोंपकि िे प्रशासन िा अकधिार नहीों र्ा र्या र्यकि उसने अपना अकधिार खो किर्या है तो ऐसा अकधिार अनुच्छेि 26 िे तहत नहीों बनार्या िा सिता है और इसकलए इसे लार्ू नहीों किर्या िा सिता है । धाधर्मक धशक्षा र्ें भाग लेने से स्वतंत्रता: अनुच्छेद 28 हालाों कि, र्यह प्रावधान राज्य द्वारा प्रशाधसत एक पूरी तरह से राज्य कनकध (भारतीर्य क्षेत्र) शैक्षधिक संस्थान पर लागू नही ं ह गा, लेकिन से सोंचाकलत किसी भी शैक्षकणि इसमें किसी भी बोंिोबस्ती र्या र्र स्ट िे तहत स्र्ाकपत, सोंस्र्ान में िोई धाकमिि कनिे श नहीों ऐसी सोंस्र्ा में धाकमिि कशक्षा प्रिान िरने िी किए िा सिते हैं । आवश्िता है । नाबाधलग के राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त र्या राज्य कनकध से र्ार्ले र्ें - माता- सहार्यता प्राप्त किए कबना किसी भी धाकमिि कपता िी सहकमत कनिे श र्या पूिा में शाकमल होने िे कलए िरूरी है । व्यक्ति िी सहमकत आवश्ि है । अनुच्छेद 28 िार प्रकार के धशक्षि संस्थान ं के बीि अंतर करता है । पूरी तरह से राज्य द्वारा बनाए गए संस्थान ं क पूरी तरह से प्रधतबंधधत-अनुर्धत प्रदान की गई है । राज्य द्वारा प्रशाधसत लेधकन धकसी भी बंद बस्ती / र्र ि के तहत स्थाधपत संस्थान- स्वैस्टच्छक राज्य द्वारा र्ान्यता प्राप्त संस्थान (धनजी) -स्वैस्टच्छक राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान (एनजीओ) - स्वैस्टच्छक अनुच्छेद 28 िार प्रकार के धशक्षि संस्थान ं के बीि अंतर करता है । पूरी तरह से राज्य द्वारा बनाए गए संस्थान ं क पूरी तरह से प्रधतबंधधत-अनुर्धत प्रदान की गई है । राज्य द्वारा प्रशाधसत लेधकन धकसी भी बंद बस्ती / र्र ि के तहत स्थाधपत संस्थान- स्वैस्टच्छक राज्य द्वारा र्ान्यता प्राप्त संस्थान (धनजी) -स्वैस्टच्छक राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान (एनजीओ) - स्वैस्टच्छक सुप्रीम िोर्ि ने माना कि इस सोंकवधान अनुच्छेि िा िार्यरा केवल अल्पसंख्यक ं तक ही सीधर्त नहीों है , िैसा कि आमतौर पर माना िाता है । ऐसा इसकलए है क्ोोंकि इस अनुच्छेि में 'नागररक ं के वगम ' शब्दोों िा उपर्योर् किर्या र्र्या है । किसमें अल्पसोंख्यिोों िे सार्-सार् बहुसोंख्यि भी शाकमल हैं अनुच्छेद 29(1) धकसी युस्टियुि प्रधतबंध के अधीन नही ं है । नार्ररिोों िो उनिी भािा, धलधप और संस्कृधत िे सोंरक्षण िा अकधिार सोंकवधान द्वारा पूणि रूप से प्रिान किर्या र्र्या है । सुप्रीर् क र्म के धविार डी.ए.वी कॉलेज जालंधर बनार् पंजाब राज्य का र्ार्ला डीएवी िॉलेि बनाम पोंिाब राज्य िे मामले में, र्यह सवाल उठार्या र्र्या र्ा कि धाकमिि र्या भाषाई अल्पसोंख्यि क्ा हैं और इसे पररभाकषत िरने िे क्ा मानिों ड हैं । अिालत ने िई मामलोों िा हवाला िे ते हुए िहा कि आर्यि समाि भले ही वे राष्टरीर्य स्तर पर अल्पसोंख्य न हो लेकिन वे पोंिाब में अल्पसोंख्यि हैं । प्रश्न ) अनच्ु छे द 29 (2), ननम्नलिखित में से किसिे खििाफ सुरक्षा प्रदान िरता है ? 1. भाषा 2. जन्म का स्थान 3. ल ग िं 4. धमम 5. क्षेत्र 6. जाति 7. पिंथ a) 1,3,4,6 b) 1,4,6,7 c) 2,3,5,6 d) 1,3,5,7 कविल्प- B किसी भी नार्ररि िो िेवल धमि, मूलवोंश, िाकत, भाषा र्या इनमें से किसी िे आधार पर राज्य द्वारा सोंचाकलत र्या राज्य कनकध से सहार्यता प्राप्त किसी भी शैक्षधिक संस्थान में प्रवेश से वोंकचत नहीों किर्या िाएर्ा। प्रश्न ) अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध र्ें , धनम्नधलस्टखत र्ें से कौन सा कथन सही है ? अनुच्छेि 29 िा सोंरक्षण िेवल भारतीर्य नार्ररिोों िे कलए उपलब्ध है । (b) राज्य किसी भी पररक्तस्र्कत में अल्पसोंख्यि कशक्षण सोंस्र्ान िी सोंपकि िा अकधग्रहण नहीों िर सिता है । (c) वह सोंस्र्ा िो न तो राज्य से मान्यता र्या सहार्यता चाहती है , वह अल्पसोंख्यि सोंस्र्ा नहीों है । (d) र्यकि किसी सोंस्र्ान िो राज्य द्वारा आों कशि रूप से कवि पोकषत किर्या िाता है तो राज्य ऐसी सोंस्र्ा िे पाठ्यक्रम िो कवकनर्यकमत नहीों िर सिता है । धवकल्प –A 42वें सोंकवधान सोंशोधन िे अनुसार र्यकि सरिार द्वारा ऐसी सोंस्र्ाओों िा अकधग्रहण किर्या र्र्या है , तो सरिार सोंस्र्ा िो उकचत मुआविा िे ने िे कलए कवकधवत बाध्य है । इसधलए, धवकल्प (b) सही नही ं है । अल्पसोंख्यि शैक्षकणि सोंस्र्ानोों िे प्रिार कनम्नकलक्तखत हैं :: सोंस्र्ान िो राज्य से सहार्यता और मान्यता चाहते हैं । सोंस्र्ाएों िो राज्य से सहार्यिा नहीों िेवल मान्यता लेना चाहती हैं । सोंस्र्ाएों िो राज्य से न तो मान्यता प्राप्त और न ही सहार्यता िी माों र् िरती है । इसधलएल, धवकल्प (c) गलत है । पहले िो प्रिार िे कशक्षण सोंस्र्ान राज्य द्वारा उनिे - पाठ्यक्रम, शैक्षकणि मानि, अनुशासन, कशक्षण िमिचाररर्योों िे रोिर्ार आकि िो कनर्योंकत्रत िरिे कनर्योंकत्रत किए िाते हैं । इसकलए, कविल्प (d) सही नही ं है । अनुच्छेद 29(1): इस अनुच्छेि में प्रावधान किर्या र्र्या है कि भारत िे नार्ररि िो किसी कवकशष्ट सोंस्कृकत, भाषा वाले क्षेत्रोों में रहते हैं , उन्हें अपनी सोंस्कृकत और भाषा िे सोंरक्षण िा अकधिार होर्ा। र्यह अकधिार िेवल भारतीर्य नार्ररिोों िे कलए ही उपलब्ध है । इसधलए, धवकल्प (a) सही है । शैक्षधिक संस्थान ं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक ं का अधधकार अपनी पसंद के धशक्षि संस्थान ं की स्थापना और प्रशासन Article 30 अधधग्रहि के धलए राज्य द्वारा धनधामररत र्ुआवजा राधश राज्य- धकसी भी अल्पसंख्यक धशक्षि संस्थान के साथ क ई भेदभाव नही ं ह गा। अल्पसोंख्यि शैक्षकणि सोंस्र्ान िी किसी सोंपकि िे अकनवार्यि अकधग्रहण िे कलए राज्य द्वारा धनधामररत र्ुआवजे की राधश उन्हें र्ारों र्ीिृत अकधिार िो प्रधतबंधधत या धनरस्त नही ं िरे र्ी। इस सोंबोंध में अल्पसोंख्यिोों िे अकधिारोों िी रक्षा िे कलए 44वें संश धन अधधधनयर्, 1978 द्वारा र्यह प्रावधान िोडा र्र्या र्ा। इस सोंशोधन अकधकनर्यम ने र्ौधलक अधधकार के रूप र्ें संपधि के अधधकार (अनुच्छेद 31) िो हर्ा किर्या र्र्या है । अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 अल्पसोंख्यि और बहुसोंख्यि िोनोों िे िेवल अल्पसोंख्यिोों कलए है । (धाकमिि र्या भाषाई) िे (सभी नार्ररिोों िे कलए कलए है ) (नार्ररि) 'अल्पसोंख्यि' शब्द िो संधवधान र्ें कही ं भी पररभाधित नही ं किर्या र्र्या है । ऐसे में, िौन अल्पसोंख्यि है राज्य समर्य-समर्य पर पररभाकषत िरता है । अल्पसंख्यक धशक्षि संस्थान तीन प्रकार के ह ते हैं : ऐसी सोंस्र्ाएों िो मान्यता िे ऐसी सोंस्र्ाएों िो िेवल ऐसी सोंस्र्ाओों िो सार्-सार् राज्य से सहार्यता राज्य से न तो राज्य से सहार्यता नहीों चाहती हैं । मान्यता और न ही िेवल मान्यता चाहती हैं । सहार्यता माों र्ते हैं अनुच्छेद 30 धवधभन्न धनिमय ं पर सवोच्च न्यायालय र्ी.एर्.ए. पाई फाउं डेशन बनार् कनामर्क राज्य र्ार्ले र्ें ▪ सुप्रीम िोर्ि ने िहा है कि राष्टरीर्य कहत में बनाए र्ए किसी भी कनर्यम िो अकनवार्यि रूप से सभी शैक्षकणि सोंस्र्ानोों पर लार्ू होना चाकहए, चाहे वह सोंस्र्ाएों बहुसोंख्यि र्या अल्पसोंख्यि ही क्ोों न हो। अज़ीज बाशा बनाम भारत संघ िे मामिे में ▪ सप्र ु ीम कोर्म ने कहा कक यदि अल्पसिंख्यकों द्वारा कोई सिंस्था स्थापपि नह िं की गई है िो वे इसे संचालित िरने िे अधििार िा दावा नह ं िर सिते। ▪ अनच् ु छे द 30 (1) में दिए गए शब्ि 'स्थापना' और 'प्रशासन' को समन्वय में पढा गया है । ▪ इसका मि ब यह है कक केव जब अल्पसिंख्यक ने अल्पसिंख्यक सिंस्थान की स्थापना की है , िो वह इसे प्रशालसत िरने िे अधििार का िावा कर सकिा है ,अन्यथा नह िं। पश्श्चम बंगाि मदरसा सेवा आयोग अधिननयम, 2008 ▪ अल्पसिंख्यक सिंस्थानों में लशक्षिों िी ननयश्ु तत के ल ए दिशातनिे श िैयार करने के ल ए कानन ू की वैधिा को चन ु ौिी िे िे हुए ििित्ता उच्च न्यायािय में िई याधचिाएं दायर की गईं। ▪ उच्च न्याया य ने अधधतनयम को असिंवैधातनक घोपषि करिे हुए कहा कक यह अनुच्छे द 30 िा उल्िंघन है । ▪ उच्च न्याया य के फैस े को अिंििः नए कानून के िहि तनयुक्ि लशक्षकों द्वारा शीषम अदाित में चुनौत़ी ि गई थी। ▪ SC ने 2008 िे अधिननयम की वैधिा को बरकरार रखा और कहा कक आयोग ऐसे ोगों से बना है जजन्हें इस्िाम़ी संस्िृनत और इस्िाम़ी िममशास्र में गहरा ज्ञान है । ▪ इसमें कहा गया है कक यह अधधतनयम ककसी भी माम े में अल्पसिंख्यक लशक्षण संस्थानों िे अधििारों िा उल्िंघन नह ं करिा है । ▪ अधधतनयम के प्रावधान पवशेष रूप से पश्श्चम बंगाि में मदरसों और मदरसा लशक्षा प्रणाि िे लिए तैयार ककए गए थे। अनच् ु छे द 19(1)(F) से अनच् ु छे द 31 िक की सिंवैधातनक यात्रा। सभी को भूलम अधिग्रहण या ककसी को भी उनकी संपत्तत्त से िारण करने का अधधकार है वंधचत नह ं किया जा सकिा है 44वें संशोिन अधिननयम, 1978 द्वारा ननरलसत मौलिि अधििार से संवैिाननि अधििार (300A) भूलम अधधग्रदहि की मुआवजा िो मआ ु वजे िे प्राविान तया हैं ??? मुआवजे िे प्राविान तया हैं ??? अनुच्छे द 30 अनच् ु छे द 31 A अल्पसिंख्यकों की सिंपपति वैधातनक सीमा के भीिर सिंपपति सीमा एक राज्य से िस ू रे राज्य में लभन्न होिी है बबहार- 7.2 हे क्र्र कनामर्क- 8 हे क्र्र आदि……. जब आप अनच् ु छे ि 31ए, 31बी, 31सी के िहि सीमा का उल् िंघन नह िं भी कर रहे हों िब भी राज्य आपकी जमीन े सकिा है । अनच् ु छे द 31 में कई सिंवैधातनक सिंशोधन हुए: पहिा, चौथा, सातवां, 25वां, 39वां, 40वां और 42वां संशोिन अनच् ु छे ि 31ए, 31बी, 31सी (मौल क अधधकारों के अपवाि) भ े ह ये अनच् ु छे ि, अनच् ु छे ि 14 और 19 का उल् िंघन करिे हों, िब अपवाद तयों ?? भी कोई सवोच्च न्याया य नह िं जा सकिा है जमीिंिार उन्मू न अधधतनयम सामाजजक न्याय और आधथमक भलू म सीमा अधधतनयम समानिा सतु नजचचि करने के ल ए अनच् ु छे द यह अनुच्छे द 14 और अनुच्छे द 19 द्वारा प्रिति मौल क अधधकारों 31ए के उल् िंघन के आधार पर पांच श्रेखणयों िे िानूनों िो चुनौत़ी और अमान्य होने से बचाता है । 1. राज्य द्वारा सम्पिा और सिंबिंधधि अधधकारों का अधिग्रहण; 2. राज्य द्वारा सिंपपतियों का प्रबंिन अपने हाथ में ेना; 3. तनगमों का एिीिरण; 4. तनगमों के तनिे शकों या शेयरधारकों के अधधकारों का शमन या संशोिन 5. खनन पट्र्ों का शमन या संशोिन। 9व़ीं अनुसूच़ी के िहि अधधतनयलमि अनच् ु छे द 31ब़ी कानन ू न्यातयक समीक्षा से मक् ु ि हैं। प्रथम सिंशोधन अधधतनयम, 1951 द्वारा सिंपवधान में सजम्मल ि न्याय के लसद्धािंि के खख ाफ। सरकार इसका िरु ु पयोग कर सकिी है । यह उन्हें न्यातयक समीक्षा से मुक्ि करने के ल ए असीलमि कानन ू सजम्मल ि कर सकिी है । वैधिा पर सवा नह िं उठाया जा सकिा है । 9व़ीं अनस ु च ू ़ी शुरुआि में 13 कानून, अब 282 आईआर िोएल्हो बनाम तलमिनाडु राज्य मौल क अधधकारों का उल् िंघन अनुच्छे ि 32 के िहि SC नह िं जा सकिे 24 अप्रैि ,1973- इस तिधथ के बाि 9वीिं अनस ु चू ी के िहि काननू प्रतिरक्षक्षि नह िं होंगे। पररचय- 25वािं एए, 1971 अनच् अनुच्छे द 39 (ब़ी) और 39 (स़ी) िो िागू करने ु छे द 31(C) के ल ए अनच्ु छे ि 14 और 19 का उल् िंघन करने वा े सिंसि और राज्य पवधानमिंड द्वारा बनाया गया कोई भी कानून शून्य नह िं होगा। अनच् ु छे द 39 (b)- सिंसाधनों का समान पविरण अनच् ु छे द 39(c) – धन की कोई सािंद्रिा नह िं सिंपवधान 44वें सिंशोधन अधधतनयम, 1978 द्वारा उप-शीषमक "संपत्तत्त िा अधििार" के साथ अनच् ु छे ि 31 को हर्ा दिया गया है । िेशवानंद भारत़ी मामिा (1973) ▪ 25वें संशोिन अधिननयम को केशवानिंि भारिी माम े (1973) में सवोच्च न्याया य के समक्ष चन ु ौिी ि गई। ▪ न्याया य ने अपने पह े के फैस ों में बि ाव करिे हुए अनुच्छे द 31-स़ी िे पहिे भाग िो बरिरार रिा है जजसमें कहा गया है कक अनुच्छे ि 39 (बी) और (सी) को ागू करने वा ा कानन ू अनच् ु छे ि 14, 19 और 31 को अधधभावी कर सकिा है । ▪ ेककन अनुच्छे ि 39 (बी) और (सी) में तनदहि तनिे शों को प्रभावी करने के ल ए पाररि कानूनों की न्यातयक जािंच पर रोक गाने वा े अनुच्छे ि के दस ू रे भाग िो न्यायािय द्वारा असंवैिाननि घोत्तित िर ददया गया था। लमनवाम लमल्स मामिा 1980 ▪ शीषम अिा ि ने 42वें संशोिन अधिननयम द्वारा अनच् ु छे द 31 स़ी में पेश ककए गए पररविमनों को असिंवैधातनक करार दिया। ▪ न्यातयक समीक्षा के इस िरह के कु बदहष्कार पर अिा ि ने इस आधार पर प्रहार ककया कक यह सिंपवधान की मू सिंरचना को प्रभापवि करे गा। ▪ इसल ए, विममान जस्थति यह है कक अनुच्छे द 14 और 19 पर िेवि अनुच्छे द 39 (ब़ी) और (स़ी) िो प्राथलमिता द जा सित़ी है , न कक सभी तनिे शक लसद्धािंिों को। संवैिाननि उपचार "एि अनुच्छे द श्जसिे बबना यह संत्तविान अमान्य होगा। यह संत्तविान िी आत्मा है और इसिा हृदय है ।" :- बीआर अंबेडकर सुप्रीम कोर्म ने फैस ा सुनाया है कक अनुच्छे द 32 संत्तविान िी एि बुननयाद त्तवशेिता है । इसल ए, इसे सिंपवधान में संशोिन िे माध्यम से भ़ी नह ं हटाया जा सकिा है । सप्र ु ीम कोर्म का गठन नागररकों के मौल क अधधकारों के रक्षि और गारं टर के रूप में ककया गया है । उद्दे श्य यह मौल क अधधकारों की सरु क्षा के ल ए एक गारिं र् कृि, प्रभावी और ागि प्रभावी उपाय प्रिान करिा है । सिंपवधान में मौलिि अधििारों की घोषणा मात्र उनके प्रविमन के ल ए एक प्रभाव़ी तंर प्रदान किए बबना अथमह न है , यदि उनका उल् िंघन ककया जािा है । चार प्राविान (a) मौल क अधधकारों के प्रविमन के ल ए सवोच्च न्यायािय जाने िा अधििार। b) सवोच्च न्याया य के पास ककसी भी मौल क अधधकार के प्रविमन के ल ए तनिे श या आदे श या ररट जार िरने िी शश्तत होग़ी। c) सिंसि ककसी भी अन्य न्यायािय िो सभ़ी प्रिार िे ननदे श, आिे श और ररर् जार करने का अधििार िे सकिी है । यहािं ककसी अन्य न्याया य में उच्च न्यायािय शालमि नह ं हैं क्योंकक अनच् ु छे द 226 ने पह े ह उच्च न्याया यों को ये शजक्ियािं प्रिान कर ि हैं। d) सिंपवधान प्रिान करिा है कक राष्ट्रपनत राष्र य आपािका के िौरान मौल क अधधकारों के प्रविमन के ल ए ककसी भी अिा ि में जाने के अधििार िो ननिंबबत िर सिते हैं (अनच् ु छे द 359)। उच्चतम न्यायािय िा क्षेराधििार (अनच्ु छे द 32) और उच्च न्यायािय िा क्षेराधििार (अनच् ु छे द 226) दस ू र ओर, ररट जार नह ं िी जात़ी है जहां - दहरासि वैध है कायमवाह एक पवधातयका या अिा ि की अवमानना के ल ए है दहरासि एक सक्षम अिा ि द्वारा है दहरासि में रखा जाना अिा ि के अधधकार क्षेत्र से बाहर है ररट जार नह ं िी जात़ी है :- ककसी तनजी व्यजक्ि या तनकाय के पवरुद्ध उस पवभागीय तनिे श को ागू करने के ल ए जजसमें वैधातनक ब नह िं है जब किमव्य पववेकाधीन हो और अतनवायम न हो एक सिंपविात्मक िातयत्व को ागू करने के ल ए भारि के राष्रपति या राज्य के राज्यपा ों के खख ाफ न्यातयक है लसयि से कायम कर रहे उच्च न्याया य के मख् ु य न्यायाधीश के पवरुद्ध। सप्र ु ़ीम िोटम िा मामिा प्रागा टूल्स िॉपोरे शन बनाम स़ीव़ी इम्मानुएि और सोहनिाि बनाम भारत संघ, ु ीम कोर्म ने कहा कक कुछ पररजस्थतियों में परमादे श एि ननज़ी सप्र व्यश्तत िे खििाफ हो सिता है यदि यह स्थापपि हो जािा है कक उसने एक सावमजतनक प्राधधकरण के साथ लम भगि की है । अनुच्छे द 33 केव संसद को सशस्त्र ब ों, अधम-सैन्य ब ों, पुल स ब ों, खकु फया एजेंलसयों और समान ब ों के सिस्यों के मौल क अधधकारों को प्रनतबंधित या ननरस्त करने का अधधकार िे िा है । राज्य पवधातयका को नह िं उद्दे श्य उनके ितमव्यों का उधचि तनवमहन और उनमें अनुशासन बनाए रखना अलभव्यजक्ि 'सशस्र बिों िे सदस्य' में सशस्त्र ब ों के ऐसे कममचार भी शालम हैं जो गैर- डाकू हैं जैसे नाई, बढई, मैकेतनक, रसोइया, चौकीिार, मोची, िजी संसद ने अधिननयलमत किए हैं:- सेना अधधतनयम (1950) नौसेना अधधतनयम (1950) वायु सेना अधधतनयम (1950) पुल स ब (अधधकारों का प्रतिबिंध) अधधतनयम, 1966 सीमा सरु क्षा ब अधधतनयम आदि ▪ िेवि संसद ह िानून बना सित़ी है : अनच् ु छे ि 33 केव सिंसि को कानन ू बनाने की शजक्ि िे िा है , राज्य पवधानसभाओिं को नह िं। प्रनतबंि ये उनकी अलभव्यश्तत िी स्वतंरता, संघ बनाने िे अधििार, रे ड यूननयनों या राजऩीनति संघों िे सदस्य होने िे अधििार, प्रेस िे साथ संवाद िरने िे अधििार, सावमजननि बैठिों या प्रदशमनों में भाग िेने िे अधििार आदि पर प्रनतबंि िगाते हैं। अनच् ु छे द 34 - माशमि िॉ और मौलिि अधििार मौल क अधधकारों पर प्रतिबिंध जबकक माशम ॉ भारि के क्षेत्र के भीिर ककसी भी क्षेत्र में ागू है 'माशम ॉ' अलभव्यजक्ि को सिंपवधान में कह िं भी पररभापषि नह िं ककया गया है अनच् ु छे ि 34 सिंसि को ककसी भी सरकार कममचार या ककसी अन्य व्यजक्ि से उसके द्वारा ककए गए ककसी भी कायम के ल ए हजामना (क्षतिपूतिम) ेने का अधधकार िे िा है , जहािं माशम ॉ ागू था। सिंसि द्वारा बनाए गए क्षतिपतू िम अधधतनयम को ककसी भी मौल क अधधकार के उल् िंघन के आधार पर ककसी भी अिा ि में चुनौिी नह िं ि जा सकिी है । rights सप्र ु ीम कोर्म ने माना कक माशम ॉ की घोषणा वास्िव में (इस िथ्य से) बिंि प्रत्यक्षीकरण की ररर् के तन िंबन का पररणाम नह िं है । अनच्ु छे ि 34 के िहि माशम ॉ की घोषणा अनुच्छे ि 352 के िहि राष्र य आपािका की घोषणा से अ ग है । माशमि िॉ ▪ यह सिंपवधान में कह िं भी वखणमि नह िं है ▪ माशम ॉ की अवधारणा अिंग्रेजी आम कानन ू से उधार गई है । ▪ यह उस जस्थति को सिंिलभमि करिा है जहािं नागररक प्रशासन सैन्य अधधकाररयों द्वारा च ाया जािा है । ▪ प्रशासन अपने स्वयिं के तनयम और पवतनयमों से च िा है जो सामान्य कानन ू के बाहर बनाए जािे हैं। पररश्स्थनतयां यह युद्ध, आक्रमण, पवद्रोह, ििं गा या कानून के ककसी भी दहिंसक प्रतिरोध जैसी असाधारण पररजस्थतियों में समाज में व्यवस्था को बनाए रखने या बहा करने के ल ए ब द्वारा ब पूवक म प्रतिकपषमि करने के ल ए गाया जािा है । प्रभाव ▪ नागररकों के अधधकारों पर प्रतिबिंध और तनयम ागू कर सकिे हैं ▪ नागररकों को सजा िे सकिे हैं और उन्हें मौि की सजा भी िे सकिे हैं। माशमि िॉ राष्ट्र य आपातिाि 1. यह केव मौल क अधधकारों को प्रभापवि 1. यह न केव मौल क अधधकारों बजल्क केंद्र-राज्य सिंबिंधों, करिा है । राजस्व के पविरण और केंद्र और राज्यों के बीच पवधायी 2. यह सरकार और सामान्य कानन ू बनाने शजक्ियों को भी प्रभापवि करिा है और सिंसि के कायमका को वा अिा िों को तन िंबबि कर िे िा है । बढा सकिा है । 3. यह ककसी भी कारण से कानन ू और 2. यह सरकार और सामान्य कानन ू अिा िों को जार रखिा व्यवस्था को बहा करने के ल ए गाया है । जािा है । 3. इसे केव िीन आधारों पर गाया जा सकिा है -युद्ध, 4. यह िे श के ककसी पवशेष क्षेत्र में गाया बाहर आक्रमण या सशस्त्र पवद्रोह। जािा है । 4. यह या िो परू े िे श में या उसके ककसी दहस्से में गाया जािा 5. सिंपवधान में इसका कोई पवशेष प्रावधान है । नह िं है । यह तनदहि है 5. सिंपवधान में इसका पवलशष्र् और पवस्िि ृ प्रावधान है । यह स्पष्र् है िुछ मौलिि अधििारों िो प्रभात्तवत िरना अनच् ु छे द 35 कानून बनाने की शजक्ि, कुछ तनदिम ष्र् मौल क अधधकारों को ागू करने की शजक्ि केव सिंसि में तनदहि है , न कक राज्य पवधानसभाओिं में । मौल क अधधकारों की प्रकृति और उनके उल् िंघन के ल ए सजा के सिंबिंध में परू े भारि में एकरूपिा सुतनजचचि करिा है प्राविान 1. सिंसि के पास तनम्नल खखि माम ों के सिंबिंध में कानन ू बनाने की शजक्ि होगी: (a) कुछ रोजगार या तनयुजक्ियों के ल ए एक शिम के रूप में तनवास तनधामररि करना (अनुच्छे ि 16)। (b) मौल क अधधकारों के प्रविमन के ल ए सभी प्रकार के तनिे श, आिे श और ररर् जार करने के ल ए सवोच्च न्याया य और उच्च न्याया यों के अ ावा अन्य न्याया यों को सशक्ि बनाना (अनुच्छे ि 32)। (c) सशस्त्र ब ों, पलु स ब ों, आदि के सिस्यों के मौल क अधधकारों के आवेिन को प्रतिबिंधधि या तनरस्ि करना (अनुच्छे ि 33)। (d) ककसी भी क्षेत्र में माशम ॉ के सिंचा न के िौरान ककए गए ककसी भी कायम के ल ए ककसी भी सरकार कममचार या ककसी अन्य व्यजक्ि से हजामना (क्षतिपतू िम) प्राप्ि करना (अनच् ु छे ि 34)। 2. सिंसि - सजा तनधामररि करने के ल ए कानन ू अनुच्छे द 23 अनच्ु छे द 35- उपयक् ुम ि में से- यदि वे राज्य सच ू ी के अिंिगमि आिे हैं िो भी सिंसि उन पर कानन ू बना सकिी है । संपत्तत्त िा अधििार मू रूप से, सिंपपति का अधधकार सिंपवधान के भाग III के िहि साि मौल क अधधकारों में से एक था।. सिंपपति के अधधकार से सिंबिंधधि अनुच्छे ि 19(1)(f) और अनुच्छे ि 31 सिंपवधान के भाग III में मौल क अधधकारों में से एक था। अनच् ु छे ि 19(1)(f): प्रत्येक नागररक को सिंपपति के अधधग्रहण, धारण और तनपर्ान का अधधकार है अनच्ु छे ि 31: यह प्रत्येक व्यजक्ि, नागररक या गैर-नागररक को सिंपपति से विंधचि करने के अधधकार की गारिं र् िे िा है । 1978 िा 44वां संशोिन अधिननयम 1978 के 44वें सिंशोधन अधधतनयम ने भाग III से अनुच्छे ि 19(1)(f) और अनच् ु छे ि 31 को तनरस्ि करके सिंपपति के अधधकार को मौल क अधधकार से बाहर कर दिया। इसके बजाय, अधधतनयम ने भाग XII में 'सिंपपति का अधधकार' शीषमक के िहि एक नया अनच् ु छे ि 300A जोडा। अनुच्छे ि 300A – पवधध के अधधकार के अ ावा ककसी भी व्यजक्ि को उसकी सिंपपति से विंधचि नह िं ककया जाएगा यदि राज्य केव िो शिों पर ककसी व्यजक्ि की तनजी सिंपपति का अधधग्रहण करना चाहिा है : सावमजतनक उद्िे चय जजस सिंपपति का अधधग्रहण ककया जाएगा, उसके माल क को पयामप्ि मआ ु वजा दिया जाएगा सिंपपति का अधधकार अभी भी एक कानन ू ी या सिंवैधातनक अधधकार है , ेककन यह अब मौल क अधधकार नह िं है । यह सिंपवधान के मू ढािंचे का दहस्सा नह िं है । िानन ू ़ी अधििार िे रूप में संपत्तत्त िा अधििार इसे सिंसि द्वारा सामान्य काननू के माध्यम से पवतनयलमि, सिंशोधधि ककया जा सकिा है । यह तनजी सिंपपति को कायमकार कारम वाई से बचािा है ेककन पवधायी कारम वाई से नह िं। अनुच्छे ि के िहि पीडडि व्यजक्ि सीधे सवोच्च न्याया य से सिंपकम नह िं कर सकिा है पीडडि व्यजक्ि अनुच्छे ि 226 के िहि उच्च न्याया य में याधचका िायर कर सकिा है । उच्चतम न्यायािय श्जिुभाई नानभाई िाचर बनाम गुजरात राज्य- SC ने कहा कक अनुच्छे ि 300A के िहि सिंपपति का अधधकार सिंपवधान का बुतनयाि ढािंचा नह िं है । यह केव सिंवैधातनक अधधकार है । ▪ हररयाणा राज्य बनाम मुिेश िुमार मामिा (2011)- यह माना गया कक सिंपपति का अधधकार न केव एक सिंवैधातनक या वैधातनक अधधकार है , बजल्क एक मानव अधधकार भी है । भारि में सिंपपति के अधधकार की जस्थति क्या है ? 1. केव नागररकों के ल ए उप ब्ध कानन ू ी अधधकार 2. ककसी भी व्यजक्ि को उप ब्ध कानूनी अधधकार 3. मौल क अधधकार केव नागररकों के ल ए उप ब्ध है 4. न िो मौल क अधधकार और न ह कानन ू ी अधधकार UPSC 2021 सह उतिर ककसी भी व्यजक्ि के ल ए उप ब्ध कानन ू ी अधधकार है । Explanation प्रमुख बबिंि ु सिंपपति का अधधकार। सिंपपति के अधधकार को 44वें सिंशोधन अधधतनयम, 1978 द्वारा मौल क अधधकारों की सूची से हर्ा दिया गया था। इसे सिंपवधान के भाग XII में अनच् ु छे ि 300-A के िहि कानन ू ी अधधकार बनाया गया है । यह नागररकों को दिया जाने वा ा कोई पवशेष कानन ू ी अधधकार नह िं है । अि: पवकल्प 2 सह है । इस उद्िे चय के ल ए अनुच्छे ि 19 में सिंशोधन ककया गया है और अनच् ु छे ि 31 को हर्ा दिया गया है । यह सुतनजचचि ककया जािा है कक सिंपपति को मौल क अधधकारों की सच ू ी से हर्ाने से अल्पसिंख्यकों के अपनी पसिंि के शैक्षखणक सिंस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधधकार पर कोई प्रभाव नह िं पडेगा। 44वें सिंशोधन अधधतनयम, 1978 ने अनुच्छे ि 300A को सिंपवधान के भाग 12 के एक नए अध्याय IV में शालम ककया, जजससे सिंपपति के अधधकार को 'मौल क अधधकार' से विंधचि ककया गया। भारि के सिंपवधान का अनच् ु छे ि 300 A कहिा है कक ककसी व्यजक्ि को ोकसभा के कानून के अधधकार के बबना उसकी सिंपपति से विंधचि नह िं ककया जाएगा। मौलिि अधििारों िी आिोचना 2. कोई सामाजजक 3. कोई स्पष्र्िा 1. अत्यधधक और आधथमक नह िं सीमाएिं अधधकार नह िं 4. कोई 5. आपािका के िौरान स्थायीिा नह िं तन िंबन-अनच्ु छे ि 20 और 21 को छोडकर 6. महँगा उपाय 7. तनवारक तनरोध 8. कोई सुसिंगि िशमन नह िं मौलिि अधििारों िा महत्व 1) ोकिािंबत्रक व्यवस्था की आधारलश ा 2) मनष्ु य को सामग्री और नैतिक सरु क्षा प्रिान करना। 3) व्यजक्िगि स्वििंत्रिा के एक िज ु ेय कवच के रूप में कायम करिे हैं 4) कानून के शासन की स्थापना को सुगम बनािे हैं 5) अल्पसिंख्यकों और कमजोर वगों के दहिों की रक्षा करना 6) भारिीय राज्य के धममतनरपेक्ष िाने-बाने को मजबि ू करना। 7) सरकार के अधधकार की पूणि म ा की जाँच करना 8) सामाजजक समानिा और सामाजजक न्याय की आधारलश ा रखना 9) व्यजक्ियों की गररमा और सम्मान सुतनजचचि करना। 10) राजनीतिक और प्रशासतनक प्रकक्रया में ोगों की भागीिार को सग ु म बनाना।