राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की ई-केवाईसी नहीं करवाने के बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की ई-केवाईसी नहीं करवाने के बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं?

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Understand the Problem

यह सवाल एक सरकारी दस्तावेज की सामग्री से संबंधित है, जिसमें नागरिकों को सूचित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण नाम डिलीट किया जा रहा है और इसे फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है।

Answer

ई-केवाईसी अनिवार्य है, 31 दिसंबर 2024 तक न करने पर नाम हटाए जाएंगे।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य है। जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे।

Answer for screen readers

राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य है। जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे।

More Information

यह दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है कि योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिल सके।

Tips

लाभार्थियों को समय पर ई-केवाईसी कराना चाहिए ताकि योजना के लाभ से वंचित न रहें।

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