राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां
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Questions and Answers

भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है?

  • लोकसभा के अध्यक्ष
  • प्रधानमंत्री (correct)
  • राज्यों के राज्यपाल
  • सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
  • लोकसभा के अधिवेशन को समाप्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है?

  • केंद्रीय मंत्री
  • प्रधानमंत्री
  • राष्ट्रपति (correct)
  • लोकसभा के अध्यक्ष
  • उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति किस कर सकता है?

  • केंद्रीय कानून मंत्री
  • राष्ट्रपति (correct)
  • सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
  • प्रधानमंत्री
  • विदेशी राजदूतों और डिप्लोमेट्स की नियुक्ति किस कर सकता है?

    <p>राष्ट्रपति</p> Signup and view all the answers

    राष्ट्रपति को किस अधिकार का उपयोग कर सकता है?

    <p>कानूनों को अस्वीकार करना</p> Signup and view all the answers

    राष्ट्रपति कौन सा अधिकार प्रयोग कर सकता है?

    <p>क्षमा देना</p> Signup and view all the answers

    संसद के अभिभाषण का अधिकार किसे प्राप्त है?

    <p>राष्ट्रपति</p> Signup and view all the answers

    राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस कर सकता है?

    <p>राष्ट्रपति</p> Signup and view all the answers

    जजों के आचरण की जांच करने का अधिकार किसे प्राप्त है?

    <p>राष्ट्रपति</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Executive Powers

    • The President of India is the head of the executive branch of the government.
    • The President has the power to appoint:
      • Prime Minister: The leader of the majority party in the Lok Sabha.
      • Council of Ministers: On the advice of the Prime Minister.
      • Judges of the Supreme Court and High Courts: In consultation with the Chief Justice of India.
      • Governors of states: To represent the President in the states.
      • Ambassadors and diplomats: To represent India in foreign countries.

    Legislative Powers

    • The President has the power to:
      • Summon and dissolve the Lok Sabha (Lower House of Parliament).
      • Prorogue the Lok Sabha: To end a session of the Lok Sabha.
      • Address the Parliament: To outline the government's policies and programs.
      • Sign or withhold assent to bills: Passed by the Parliament, except for money bills.

    Judicial Powers

    • The President has the power to:
      • Grant pardons, reprieves, and respites: To convicted individuals, except in cases of impeachment.
      • Appoint a commission to investigate the conduct of a judge: If the judge is found guilty of misbehaviour.

    Diplomatic Powers

    • The President has the power to:
      • Receive foreign diplomats and ambassadors.
      • Negotiate and sign treaties and agreements: With the advice of the Prime Minister.
      • Represent India in international forums.

    Emergency Powers

    • The President has the power to:
      • Proclaim a national emergency: In cases of war, external aggression, or internal disturbance.
      • Suspend fundamental rights: During an emergency, with the exception of the right to life and personal liberty.
      • Take control of the administration of a state: If the state government fails to comply with the directions of the Centre.

    Other Powers

    • The President has the power to:
      • Grant awards and honors: Such as the Bharat Ratna, Padma Vibhushan, and Padma Bhushan.
      • Appoint a Lok Pal: To investigate cases of corruption against public officials.
      • Seek advice from the Prime Minister: On any matter of importance.

    कार्यपालिका शक्तियां

    • भारत के राष्ट्रपति सरकार के कार्यपालिका शाखा के प्रमुख हैं।
    • राष्ट्रपति के पास नियुक्त करने की शक्ति है:
      • प्रधान मंत्री: लोक सभा में बहुमत पार्टी का नेता।
      • मंत्रिपरिषद: प्रधान मंत्री की सलाह पर।
      • उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश: भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श कर।
      • राज्यों के राज्यपाल: राष्ट्रपति का प्रतिनिधि।
      • राजनयिक और दूतावास: भारत का प्रतिनिधि विदेशी देशों में。

    विधायी शक्तियां

    • राष्ट्रपति के पास शक्ति है:
      • लोक सभा (निम्न सदन) का सम्मन और विघटन।
      • लोक सभा का प्रोरोगेशन: लोक सभा के सत्र का अंत।
      • संसद को संबोधन: सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख।
      • विधेयकों पर हस्ताक्षर करना या रखना: संसद द्वारा पारित, केवल धन विधेयकों को छोड़कर।

    न्यायिक शक्तियां

    • राष्ट्रपति के पास शक्ति है:
      • दोषी व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करना: छोड़कर मामलों में जहां न्यायाधीश का आचरण गलत पाया जाता है।
      • न्यायाधीश के आचरण की जांच के लिए आयोग नियुक्त करना: यदि न्यायाधीश का आचरण गलत पाया जाता है।

    राजनयिक शक्तियां

    • राष्ट्रपति के पास शक्ति है:
      • विदेशी राजनयिकों और दूतों का स्वागत करना।
      • संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर करना: प्रधान मंत्री की सलाह पर।
      • अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व करना।

    आपातकालीन शक्तियां

    • राष्ट्रपति के पास शक्ति है:
      • राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना: यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति हो।
      • मौलिक अधिकारों का निलंबन: आपातकाल के दौरान, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर।
      • किसी राज्य के प्रशासन का नियंत्रण करना: यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है।

    अन्य शक्तियां

    • राष्ट्रपति के पास शक्ति है:
      • पुरस्कार और सम्मान प्रदान करना: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि।
      • लोक पाल नियुक्त करना: सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना।
      • प्रधान मंत्री से सलाह लेना: किसी महत्वपूर्ण मामले पर।

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    Quiz Team

    Description

    इस क्विज में भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में पता लगाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विभिन्न अधिकारियों और राजनयिकों के बारे में जानें।

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