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Questions and Answers
भारत का राष्ट्रपति किस रूप में जाना जाता है?
भारत का राष्ट्रपति किस रूप में जाना जाता है?
- देश का वास्तविक प्रमुख
- प्रधानमंत्री
- संविधानिक कार्यपालिका का प्रमुख
- प्रथम नागरिक (correct)
राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
- निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से (correct)
- प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से
- सांसदों द्वारा आम सहमति से
- लॉटरी प्रणाली का उपयोग करके
राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
- 35 वर्ष (correct)
- 40 वर्ष
- 30 वर्ष
- 25 वर्ष
महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले कितनी सूचना देनी होती है?
महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले कितनी सूचना देनी होती है?
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना क्या नहीं हो सकता?
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना क्या नहीं हो सकता?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आती है?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आती है?
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों का क्या महत्व है?
राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों का क्या महत्व है?
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी होती है?
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी होती है?
Flashcards
भारत का राष्ट्रपति
भारत का राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति (Executive Power)
राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति (Executive Power)
राष्ट्रपति, संविधान द्वारा प्रदान किए गए कुछ विशेष अधिकारों के साथ, देश की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करता है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल (Electoral College)
राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल (Electoral College)
लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा हैं।
राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election)
राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election)
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राष्ट्रपति की नियुक्ति अधिकार (Appointing Power)
राष्ट्रपति की नियुक्ति अधिकार (Appointing Power)
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राष्ट्रपति की विधाई शक्ति (Legislative Power)
राष्ट्रपति की विधाई शक्ति (Legislative Power)
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राष्ट्रपति का महाभियोग (Impeachment)
राष्ट्रपति का महाभियोग (Impeachment)
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राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ (Military Power)
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राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power)
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power)
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Study Notes
राष्ट्रपति
- राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है।
- राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
- भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है।
राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा।
- अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा।
- अनुच्छेद 54: निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।
- अनुच्छेद 54: निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सदस्य नहीं होते।
- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल में वोट नहीं डाल सकते हैं।
- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी ‘सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम’ द्वारा होता है।
- अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद पर रहेंगे।
- अनुच्छेद 57: राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है।
- अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ:
- भारत का नागरिक होना
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना
- लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना
- लाभ के पद पर न होना
- अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए।
- अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जमानत राशि 15 हजार रुपये जमा करनी होगी।
- अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए।
- अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
- अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है।
- शपथ का उल्लंघन करना
- संविधान का अतिक्रमण करना
- विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आना
- अनुच्छेद 61: महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 61: महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 61: महाभियोग के प्रस्ताव में संसद के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- अनुच्छेद 61: महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।
### महत्वपूर्ण तथ्य
- डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और वे दो बार राष्ट्रपति रहे।
- वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव दूसरे चक्र में हुआ था।
- भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे।
- डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी।
- भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थीं।
- नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे।
राष्ट्रपति का महाभियोग
- राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए।
- महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले, लोकसभा के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों को लिखित सूचना देनी होगी और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- महाभियोग प्रस्ताव, लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है।
- राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत से पास होने पर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है।
राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं।
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रीपरिषद का गठन करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
राष्ट्रपति की विधाई शक्तियाँ
- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता।
- राष्ट्रपति, दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं।
- राष्ट्रपति, लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
- कुछ विशेष विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, जैसे धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, और संचित निधि से संबंधित विधेयक।
राष्ट्रपति की संसद में मनोनीत करने की शक्ति
- राष्ट्रपति, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं।
- पहले लोकसभा में दो अखिल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियाँ
- अन्य देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है।
- राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं।
राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ
- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना किसी भी देश से युद्ध शुरू या खत्म नहीं किया जा सकता।
- सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
- संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं।
- यह राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है।
राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ
- राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वह पद पर है।
- राष्ट्रपति पर जब तक वह पद पर है, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ
- राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू किया जाता है।
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